Joint Liablity Groups - Agri & Rural
संयुक्त देयता समूहों
विशेषताएं
- ऋण की राशि : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समूह द्वारा परस्पर दी गई गारंटी पर ऋण दिया जाना चाहिए, ऋण की अधिकतम राशि मॉडल ए एवं मॉडल बी के अंतर्गत 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति तक सीमित किया जाए।
- ऋण का स्वरूप :
- ऋण के प्रयोजन के आधार पर शाखा केसीसी/कृषि मीयादी ऋण संस्वीकृत कर सकती है।
- सभी उधारकर्ताओं के लिए केसीसी रुपे कार्ड अनिवार्य हैं।
- मार्जिन : शून्य
- नाबार्ड पुनर्वित्त : नाबार्ड द्वारा निवेश ऋण के अंतर्गत 100% पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जाएगी।
पात्रता
- मॉडल ए - संयुक्त देयता समूह के व्यक्तियों का वित्तपोषण। :
- संयुक्त देयता समूह के प्रत्येक सदस्य को वैयक्तिक केसीसी/जीसीसी अथवा मीयादी ऋण दिया जाना चाहिए। उगाई जाने वाली फसल, उपलब्ध खेतीयोग्य जमीन/की जानी वाली गतिविधि एवं व्यक्ति की ऋण आमेलन क्षमता के आधार पर वित्तपोषक बैंक को अपेक्षित ऋण का निर्धारण करना होगा।
- मॉडल बी-समूह के रूप में संयुक्त देयता समूह का वित्तपोषण। :
- इस मॉडल के अंतर्गत संयुक्त देयता समूह एक उधारकर्ता इकाई के रूप में कार्य करेगा।
- समूह एक ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, जिसमें उसके सभी सदस्यों के संयुक्त ऋण अपेक्षाएँ शामिल होंगी।
ऋण मूल्यांकन
- मॉडल ए : संयुक्त देयता समूह अपने वैयक्तिक सदस्यों के लिए ऋण योजना तैयार करेगा और उसका कुल शाखा को प्रस्तुत करेगा। शाखा द्वारा वैयक्तिक सदस्यों के विवरण की जांच के बाद संयुक्त देयता समूह के वैयक्तिक सदस्य ऋण हेतु पात्र होंगे।
- मॉडल बी : ऋण के अलावा बचत राशियाँ स्वीकार करने वाले संयुक्त देयता समूहों को खाता बहियों को बनाए रखना होगा। तथापि स्वयं सहायता समूह के मामले की तरह ही ऋण की मात्रा को समूह की बचत राशि से जोड़ने की जरूरत नहीं। वैयक्तिक सदस्यों की संयुक्त ऋण आवश्यकताओं के आधार पर समूह की ऋण आवश्यकता का निर्धारण किया जाना चाहिए।
दस्तावेज़
- i. जेएलजी-1 : परिचय फार्म
- ii. जेएलजी-2 : आवेदन-सह मूल्यांकन फार्म
- iii. जेएलजी-3 : वचन पत्र
- iv. जेएलजी-4: परस्पर गारंटी
- v. डीपी नोट एवं डीपी नोट सुपुर्दगी पत्र
Last Updated On : Tuesday, 20-04-2021
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए से कम, 15.10.2022 से प्रभावी
3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
7.00%
2 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक
6.50%
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक
विविध गतिविधियां
कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना
Agri Infrastructure Fund Scheme (AIF- Scheme)
Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF)
PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME Scheme)
PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) A
PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) B and C
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए से कम, 15.10.2022 से प्रभावी
3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
7.00%
2 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक
6.50%
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक