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प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण
इकाइयों के कोटि उन्नयन एवं आम संरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता
सुविधाऐ
- 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की पाँच वर्ष की अवधि में लागू की जाएगी।
- अपनी इकाई का कोटि उन्नयन करने के लिए इच्छुक वर्तमान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां प्रति इकाई 10 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत के 35% तक ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी प्राप्त कर सकती हैं।
- कार्यशील पूंजी एवं लघु उपकरणों की खरीद के लिए प्रति स्वयं सहायता समूह 40,000 रुपए की आरंभिक पूंजी।
- राज्य अथवा क्षेत्रीय स्तर पर 50% अनुदान के साथ सूक्ष्म इकाइयों एवं समूहों के लिए ब्रांड विकसित करने हेतु विपणन एवं ब्रांडिंग के लिए सहायता।
- सामान्य प्रसंकरण सुविधा, लैब, मालगोदाम, शीत भंडारण, पैकेजिंग एवं इंकुबेशन केंद्र सहित सामान्य आधारिक संरचना के विकास के लिए 35% ऋण संबद्ध अनुदान के जरिए सहायता।
Last Updated On : Wednesday, 11-11-2020
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
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प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणान्वयन-प्रमुख परिवर्तन
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणान्वयन-प्रमुख परिवर्तन
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि