PM Micro Food Processing - Get business & Product Information
प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण
इकाइयों के कोटि उन्नयन एवं आम संरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता
सुविधाऐ
- 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की पाँच वर्ष की अवधि में लागू की जाएगी।
- अपनी इकाई का कोटि उन्नयन करने के लिए इच्छुक वर्तमान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां प्रति इकाई 10 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत के 35% तक ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी प्राप्त कर सकती हैं।
- कार्यशील पूंजी एवं लघु उपकरणों की खरीद के लिए प्रति स्वयं सहायता समूह 40,000 रुपए की आरंभिक पूंजी।
- राज्य अथवा क्षेत्रीय स्तर पर 50% अनुदान के साथ सूक्ष्म इकाइयों एवं समूहों के लिए ब्रांड विकसित करने हेतु विपणन एवं ब्रांडिंग के लिए सहायता।
- सामान्य प्रसंकरण सुविधा, लैब, मालगोदाम, शीत भंडारण, पैकेजिंग एवं इंकुबेशन केंद्र सहित सामान्य आधारिक संरचना के विकास के लिए 35% ऋण संबद्ध अनुदान के जरिए सहायता।
Last Updated On : Wednesday, 11-11-2020

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
6.50%
₹2 लाख तक की ऋण राशि के लिए
8.65%
₹2 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक की ऋण राशि के लिए
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सूक्ष्म ऋण -> स्वयं सहायता समूह – बैंक क्रेडिट लिंकेज

फार्म मशीनीकरण ऋण -> पॉवर टिलर का वित्तपोषण

संबद्ध कार्यकलाप -> पशुपालन एवं मछलीपालन के लिए केसीसी ऋण

संबद्ध कार्यकलाप -> प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) संबद्ध कृषि के ऋण

विविध गतिविधियाँ -> कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना

विविध गतिविधियाँ -> उधारकर्ताओं के ऋण स्वैपिंग की योजना

विविध गतिविधियाँ -> किसान उत्पादनकर्ता कंपनियों के वित्तपोषन के लिए ऋण

विविध गतिविधियाँ -> पॉलीहाउस के लिए वित्तपोषण की ऋण योजना

विविध गतिविधियाँ -> कोल्ड स्टोरेज/वेयरहाउस योजना का निर्माण

विविध गतिविधियाँ -> ऋण समाधान 2024-25 योजना (कृषि ऋणों हेतु)

सरकारी योजनाएं -> कृषि संरचना निधि योजना (एआईएफ - योजना)

सरकारी योजनाएं -> पी एम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज (पीएमएफएमई योजना)

सरकारी योजनाएं -> पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) योजना

सरकारी योजनाएं -> पीएम-कुसुम योजना (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना)

सरकारी योजनाएं -> पीएम-कुसुम योजना (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना)

सरकारी योजनाएं -> सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस)

सरकारी योजनाएं -> वीवर्स क्रेडिट कार्ड (डबल्यूएमएस)

Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
6.50%
₹2 लाख तक की ऋण राशि के लिए
8.65%
₹2 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक की ऋण राशि के लिए