Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) - Agri & Rural
पशुपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (AHIDF) योजना
कार्यान्वयन अवधि
कार्यान्वयन अवधि - वर्ष 2025-26 तक 31.03.2026 तक लागू किया
(31.03.2026 तक संस्वीकृत/अनुमोदित परियोजनाओं के लिए संवितरण 31.03.2027 के बाद नहीं किया जा सकता है)।
सुविधायेँ
- ऋण राशि
- न्यूनतम – ₹. 1.00 लाख
- अधिकतम – ₹. 100.00 करोड़
- ऋण प्रकार : Tसावधि ऋण (टर्म लोन)
- चुकौती अवधि : ईएमआई में अधिकतम 24 माह की अधिस्थगन अवधि (मोराटोरियम) सहित अधिकतम 120 माह
- मार्जिन:
- सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए 10%
- मध्यम उद्यमों के लिए 15%
- अन्य श्रेणियों के उद्यमियों के लिए 25%
- ब्याज दर:
- अ). एमएसएमई श्रेणी के तहत ऋण के लिए: ईबीएलआर (बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार दर) + 200 बीपीएस
- आ). अन्य पात्र संस्थाओं जैसे एफपीओ/निजी कंपनियां/व्यक्तिगत उद्यमी/धारा 8 कंपनियों के लिए:
- ₹. 50 लाख से कम की ऋण सीमा: ईबीएलआर +200 बीपीएस.
- ₹. 50 लाख और उससे अधिक की ऋण सीमा: आंतरिक रेटिंग के अनुसार.
- ब्याज सबवेंशन : नियमित चुकौती के लिए 3% प्रति वर्ष का ब्याज सबवेंशन
ब्याज सबवेंशन अधिस्थगन अवधि सहित केवल 8 वर्ष की चुकौती अवधि तक प्रदान किया जाएगा। - प्रतिभूति: As per Bank’s extant guidelines.
- क्रेडिट गारंटी:
- ₹. 5 करोड़ तक: MSME के लिए CGTMSE.
- ₹. 2 करोड़ रुपये तक: एनएबी संरक्षण द्वारा योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवर।
- पोर्टल : https://ahidf.udyamimitra.in/
- प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) : For more details, please visit nearest SBI Branch.
शामिल कार्यकलाप
- डेरी प्रसंस्करण
- मूल्य वर्धित डेरी उत्पादन
- मांस प्रसंस्करण
- पशु चारा उत्पादन
- नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल वृद्धि फार्म/यूनिट।
- आईवीएफ केंद्र की स्थापना
- लिंग चयनित वीर्य
- नस्ल वृद्धि फार्म
- पशु चिकित्सा वैक्सीन और औषध उत्पादन सुविधाओं की स्थापना
- पशु अपशिष्ट से धन प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन)।
पात्रता
- किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)
- निजी कंपनियां
- व्यक्तिगत उद्यमी
- धारा 8 कंपनियां
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)
- डेरी सहकारी समितियां
Last Updated On : Saturday, 17-08-2024
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
विविध गतिविधियां
कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना
Agri Infrastructure Fund Scheme (AIF- Scheme)
PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME Scheme)
PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) A
PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) B and C
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि