Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) - Agri & Rural
पशुपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (AHIDF) योजना


पशुपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (AHIDF) योजना
पशुपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (AHIDF) योजना
- पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।
लक्ष्य समूह/पात्रता
- निजी कंपनियां, व्यक्तिगत उद्यमी, धारा 8 कंपनियां, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), डेयरी सहकारी समितियां और एफपीओ।
उद्देश्य
- गुणवत्ता केंद्रित पशु-आहार उपलब्ध कराने के अलावा दूध प्रसंस्करण/मांस प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना।
लक्ष्य
- पशु आहार विनिर्माण इकाइयों सहित मौजूदा डेयरी प्रसंस्करण और मांस प्रसंस्करण का सुदृढ़ीकरण करना और नई इकाइयों की स्थापना
सुविधायेँ
- मार्जिन:
- सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए 10%
- मध्यम उद्यमों के लिए 15%
- अन्य श्रेणियों के उद्यमियों के लिए 25%
- चुकौती अवधि : अधिस्थगन सहित अधिकतम चुकौती 10 वर्ष
- ऋण राशि
- न्यूनतम – ₹. 1.00 लाख
- अधिकतम – ₹. 100.00 करोड़
- अधिस्थगन: अधिस्थगन अवधि परियोजना पर निर्भर होगी और यह संवितरण की तारीख से अधिकतम 2 वर्ष है।
- ब्याज दर:
- अ). एमएसएमई श्रेणी के तहत ऋण के लिए: ईबीएलआर (बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार दर) + 200 बीपीएस
- आ). अन्य पात्र संस्थाओं जैसे एफपीओ/निजी कंपनियां/व्यक्तिगत उद्यमी/धारा 8 कंपनियों के लिए:
- ₹. 50 लाख से कम की ऋण सीमा: ईबीएलआर +200 बीपीएस.
- ₹. 50 लाख और उससे अधिक की ऋण सीमा: आंतरिक रेटिंग के अनुसार.
- ब्याज अनुदान :
- नियमित चुकौती के लिए 3% प्रति वर्ष का ब्याज सबवेंशन।
- ब्याज सबवेंशन अधिस्थगन सहित केवल 8 वर्ष की चुकौती अवधि तक प्रदान किया जाएगा।
- पोर्टल : https://portal.udyamimitra.in
एएचआईडीएफ के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र गतिविधियाँ
डेयरी प्रसंस्करण, मूल्य वर्धित डेयरी उत्पाद विनिर्माण, मांस प्रसंस्करण, पशु आहार विनिर्माण, नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल गुणन फार्म/यूनिटों, आईवीएफ केंद्र की स्थापना, सेक्स सॉर्टेड सीमेन, नस्ल गुणन फार्म, पशु चिकित्सा वैक्सीन और औषध उत्पादन सुविधाओं की स्थापना, पशु अपशिष्ट से धन प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन) और प्राथमिक ऊन प्रसंस्करण केंद्र।
प्रतिभूति
प्राथमिक प्रतिभूति : बैंक वित्त से सृजित परिसंपत्तियों अर्थात संयंत्र, भवन, मशीनरी, स्टॉक आदि का दृष्टिबंधक/बंधक
ख. संपार्श्विक प्रतिभूति:
रु.2 लाख तक – शून्य
रु.2 लाख से अधिक -
1.एमएसएमई इकाई और डेयरी सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत इकाइयां:
- संपार्श्विक सुरक्षा: सीजीटीएमएसई/एनएबी संरक्षण के तहत क्रेडिट गारंटी
- रु. 10.00 करोड़ तक की ऋण राशि के लिए सीजीटीएमएसई से क्रेडिट गारंटी
- एमएसएमई इकाइयों और डेयरी सहकारी समितियों के लिए, जो उपरोक्त गारंटी योजनाओं के तहत शामिल नहीं हैं: ऋण सीमा के न्यूनतम 30% की संपार्श्विक प्रतिभूति ली जाएगी।
- एफपीओ के लिए
- रु. 2.00 करोड़ तक की ऋण सीमा:
संपार्श्विक प्रतिभूति शून्य: यदि एनएबी संरक्षण द्वारा योजना के अंतर्गत क्रेडिट गारंटी कवर का लाभ उठाया जाता है.
- रु. 2.00 करोड़ से अधिक की सीमा:
- संपार्श्विक प्रतिभूति: ऋण सीमा का न्यूनतम 30%।
- अन्य सभी श्रेणियों के लिए: -
संपार्श्विक प्रतिभूति: 2 लाख रुपये की ऋण सीमा से ऊपर: न्यूनतम संपार्श्विक प्रतिभूति: ऋण सीमा का 30%।
संपार्श्विक प्रतिभूति प्रकार जिसे स्वीकार किया जा सकता है:
इकाई (प्रमोटर/पार्टनर/निदेशक) या उनके निकट संबंधियों से संबंधित सरफेसी लागू करने योग्य अचल संपत्ति का बंधक।
अथवा
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र / केवीपी / एलआईसी पॉलिसियां/आवेदक या गारंटर से संबंधित बैंक सावधि जमा स्वीकार किए जा सकते हैं।
Last Updated On : Friday, 20-06-2025

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
6.00%
₹2 लाख तक की ऋण राशि के लिए
8.15%
₹2 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक की ऋण राशि के लिए
विविध गतिविधियां

कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना

Agri Infrastructure Fund Scheme (AIF- Scheme)

PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME Scheme)

PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) A

PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) B and C

Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
6.00%
₹2 लाख तक की ऋण राशि के लिए
8.15%
₹2 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक की ऋण राशि के लिए