Agri Infrastructure Fund Scheme (AIF- Scheme) - Agri & Rural
कृषि संरचना निधि योजना (एआईएफ - योजना)
कृषि संरचना निधि योजना (एआईएफ - योजना)
कार्यान्वयनकर्ता मंत्रालय
- कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग (DAC & FW)
लक्ष्य समूह/पात्रता
- राज्य एजेंसी / एपीएमसी, सहकारी समितियों के राष्ट्रीय और राज्य संघ, पीएसीएस, विपणन सहकारी समितियां, एफपीओ, एसएचजी, जेएलजी, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषक, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप और केंद्रीय / राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित पीपीपी परियोजनाएं (एकल इकाई अब अधिकतम 25 परियोजनाओं को अलग-अलग स्थान पर स्थापित कर सकती है)
उद्देश्य
- कृषि अवसंरचना में सुधार के लिए प्रोत्साहनों और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरान्त प्रबंधन, अवसंरचना और व्यवहार्य कृषि आस्तियों में निवेश के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए मध्यावधि-दीर्घावधि ऋण सुविधा।
लक्ष्य
- फसलोत्तर प्रबंधन परियोजनाओं की स्थापना के लिए एकीकृत प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण परियोजनाएं, कोल्ड स्टोर, व्यवहार्य कृषि आस्तियां, वेयरहाउसिंग, सिलोस, असेयिंग/ग्रेडिंग, पैकिंग यूनिट, पक्वन कक्ष/वैक्सिंग संयंत्र आदि
सुविधायें
- मार्जिन :
- 2 करोड़ रुपये तक की ऋण सीमा: परियोजना लागत का न्यूनतम 10%।.
- 2 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सीमा: परियोजना लागत का 25%।
- चुकौती अवधि : अधिस्थगन सहित अधिकतम चुकौती 10 वर्ष।
- अधिस्थगन : अधिस्थगन अवधि परियोजना पर निर्भर होगी और यह संवितरण की तारीख से न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष है।
- ब्याज : - ब्याज दर : -
- 2 करोड़ रुपये की ऋण सीमा तक: 6 एम एमसीएल आर +100 बीपीएस
- दो करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सीमा : बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार
- ब्याज अनुदान 2.00 करोड़ रुपये की ऋण सीमा तक 3% प्रति वर्ष का ब्याज सबवेंशन अधिकतम सात (7) वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगा जिसमें अधिस्थगन अवधि शामिल है (सबवेंशन के लिए समग्र उपलब्धता सात वर्ष है)।
- क्रेडिट गारंटी : -
- एमएसएमई इकाई के रूप में पंजीकृत उधारकर्ता/इकाई:- सीजीटीएमएसई के तहत रु. 2.00 की ऋण सीमा तक कवर किया गया
- एफपीओ/एफपीसी के लिए: - एनएबी संरक्षण से 2.00 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट गारंटी
- पोर्टल : http://www.agriinfra.dac.gov.in
प्रतिभूति
- प्राथमिक प्रतिभूति: बैंक वित्त से सृजित आस्तियों जैसे संयंत्र, भवन, मशीनरी, स्टॉक आदि का दृष्टिबंधक/बंधक
ख). संपार्श्विक प्रतिभूति:
1) एमएसएमई इकाई के रूप में पंजीकृत उधारकर्ता/इकाई:
- सीजीटीएमएसई के अंतर्गत रु.2.00 करोड़ की ऋण सीमा तक शामिल किए गए ऋण खातों के लिए: शून्य।
2) एसएचजी के लिए:
- रु. 10.00 लाख तक की ऋण सीमा: शून्य.
- रु. 10.00 लाख से रु. 20.00 लाख तक की ऋण सीमा: सीजीएफएमयू कवरेज के अंतर्गत शामिल किया जाएगा.
- रु. 20.00 लाख से अधिक की ऋण सीमा: न्यूनतम संपार्श्विक प्रतिभूति: क्रेडिट एक्सपोजर का 30%।
3) संयुक्त देयता समूह के लिए:
- 2 लाख रुपये की ऋण सीमा से ऊपर: न्यूनतम संपार्श्विक प्रतिभूति: क्रेडिट एक्सपोजर का 30%।
4) एफपीओ और एफपीसी:
- एनएबी के तहत क्रेडिट गारंटी योजना:
- एनएबी के तहत कवर नहीं किए गए ऋण खातों के लिए: न्यूनतम संपार्श्विक प्रतिभूति: क्रेडिट एक्सपोजर का 35%।
5) पीएसीएस / विपणन सहकारी समितियों, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्ट-अप और केंद्रीय/स्टार्ट-अप और केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए:
- रु.2 लाख से अधिक की ऋण सीमा: न्यूनतम संपार्श्विक प्रतिभूति: क्रेडिट एक्सपोजर का 30%।
- संपार्श्विक प्रतिभूति प्रकार जिसे स्वीकार किया जा सकता है:
- सरफेसी लागू करने योग्य अचल संपत्ति का बंधक जिसका मूल्य ऋण राशि का 30% से कम नहीं है, व्यक्तिगत/मालिक/भागीदारों/उनके अधिमानतः निकट संबंधियों से संबंधित प्रथम प्रभार के रूप में।
अथवा
- एनएससी, केवीपी
- एलआईसी पॉलिसी
- बैंक जमाराशियां
Last Updated On : Friday, 20-06-2025

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
6.00%
₹2 लाख तक की ऋण राशि के लिए
8.15%
₹2 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक की ऋण राशि के लिए
विविध गतिविधियां

कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना

Agri Infrastructure Fund Scheme (AIF- Scheme)

PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME Scheme)

PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) A

PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) B and C

Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
6.00%
₹2 लाख तक की ऋण राशि के लिए
8.15%
₹2 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक की ऋण राशि के लिए