PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) - Agri & Rural
प्रधान मंत्री कुसुम (घटक – क )
उद्देश्य
घटक (क)
- वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के साथ विद्युत क्रय करार (पीपीए) द्वारा समर्थित बंजर/गैर-कृषि योग्य भूमि पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता के सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित विद्युत संयंत्रों (आरईपीपी) का वित्तपोषण।
- इस योजना के तहत कृषि भूमि की भी अनुमति है बशर्ते कि सौर संयंत्रों को स्टिल्ट फैशन में स्थापित किया जाए (अर्थात, सौर पैनलों को किसी ऊंचे स्थान पर स्थापित करना ) और यह सुनिश्चित किया जाए कि पैनल पंक्तियों के बीच पर्याप्त अंतराल हो जिससे कृषि गतिविधि प्रभावित न हो।
सुविधाएं
- गतिविधि : बंजर/परती भूमि, चरागाह भूमि और दलदली भूमि (मार्शलैंड्) पर या किसानों के स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर स्टिल्ट फैशन में सौर ऊर्जा या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों (आरईपीपी) की स्थापना।
- सुविधा का स्वरूप : मीयादी कृषि ऋण : 100% कैश मार्जिन पर बैंक गारंटी की सुविधा
- मार्जिन : परियोजना लागत का 30%
- ऋण की मात्रा : परियोजना लागत का अधिकतम 70% अधिकतम सीमा - रु 10 करोड़ .
- ऋण इक्विटी अनुपात (अधिकतम)) :
- वांछित स्तर - 65:35
- स्वीकार्य स्तर - 70:30
- ऋण अवधि: अधिकतम 15 वर्षों में डोर टू डोर अवधि (जिसमें निर्माण, अधिस्थगन और पुनर्भुगतान अवधि शामिल है)।
- अधिस्थगन अवधि: : - सीओडी के बाद अधिकतम 12 महीने।
- प्रतिभूति : बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार।
- सीजीटीएमएसई : उधारकर्ता एम एस एम ई के रूप में पंजीकृत करके क्रेडिट गारंटी पैकेज (सी जी टी एम एस ई ) का लाभ उठा सकता है। यदि उधारकर्ता सीजीटीएमएसई के तहत सुविधा का लाभ उठा रहा है, तो उसे सभी प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
- जमीन : परियोजना के लिए आवश्यक संपूर्ण जमीन का किसान / आवेदक के कब्जे में होना चाहिए।
- चुकौती : अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 15 वर्ष की अवधि।
- ब्याज, शुल्क और प्रभार
- ब्याज: बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार।
- अग्रिम शुल्क: बैंक के समय-समय पर जारी मौजूदा अनुदेशों के अनुसार।
- पोर्टल : https://pmkusum.mnre.gov.in
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न : अधिक जानकारी के लिए कृपया निकटतम एसबीआई की शाखा से संपर्क करें .
योग्यता
- व्यक्तिगत किसान/किसानों का समूह/सहकारी समितियां/पंचायत/कृषि उत्पाद संघठन (एफ पी ओ) जल प्रयोक्ता संघ (डबल्यू यु ए)
आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदन पत्र
- दो पासपोर्ट साइज़ फोटो ।
- आईडी प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट.
- एड्रेस प्रूफ जैसे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि।
- राजस्व अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित भूमि धारण का प्रमाण
- स्वीकृति के अनुसार कोई अन्य दस्तावेज।
Last Updated On : Thursday, 21-03-2024
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
विविध गतिविधियां
कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना
Agri Infrastructure Fund Scheme (AIF- Scheme)
PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME Scheme)
PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) A
PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) B and C
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि