प्रधान मंत्री कुसुम (घटक – क )

प्रधान मंत्री कुसुम (घटक – क )

उद्देश्य

घटक (क)

  • वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के साथ विद्युत क्रय करार (पीपीए) द्वारा समर्थित बंजर/गैर-कृषि योग्य भूमि पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता के सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित विद्युत संयंत्रों (आरईपीपी) का वित्तपोषण।
  • इस योजना के तहत कृषि भूमि की भी अनुमति है बशर्ते कि सौर संयंत्रों को स्टिल्ट फैशन में स्थापित किया जाए (अर्थात, सौर पैनलों को किसी ऊंचे स्थान पर स्थापित करना ) और यह सुनिश्चित किया जाए कि पैनल पंक्तियों के बीच पर्याप्त अंतराल हो जिससे कृषि गतिविधि प्रभावित न हो।

Last Updated On : Thursday, 21-03-2024

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