PM-KUSUM SCHEME (COMPONENT B and C) - Agri & Rural
पीएम - कुसुम योजना (घटक ख एवं ग)
उद्देश्य
घटक (ख)
- 19,036.50 करोड़ रुपये की कुल केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता से 17.50 लाख स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंपों की संस्थापना को पूर्ण तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा।
घटक (ग)
- 10 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पम्पों और एक लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पम्पों के पायलट मोड पर सौरीकरण। पायलट चरण के दौरान मिली सीख के आधार पर आवश्यक संशोधनों के साथ इसे बढ़ाया जाना चाहिए।
सुविधाएँ
- सुविधा का स्वरूप : मियादी कृषि ऋण
- मार्जिन : किसान का अंशदपन : पंप की बेंचमार्क लागत का 10%।
- ऋण की मात्रा
- न्यूनतम ऋण : कोई सीमा नहीं है
- अधिकतम ऋण : कोई सीमा नहीं ह
- प्रतिभूति : बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार
- चुकौती : अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 120 माह की अवधि
- ब्याज दर: 1 साल एम सी एल आर + 350 बी पी एस.
- अग्रिम शुल्क: ऋण का 1.40% + जीएसटी।
- सब्सिडी:
- केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए): बेंचमार्क लागत या निविदा लागत का 30%, जो भी स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप से कम हो।
- राज्य सरकार: 30%
- किसान योगदान: 10%
- बैंक वित्त: 30%
- उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के लिए सब्सिडी:
- केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए): बेंचमार्क लागत या निविदा लागत का 50%, जो भी स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप से कम हो।
- राज्य सरकार: 30%
- किसान योगदान: 10%
- बैंक वित्त: 10%
- केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए): बेंचमार्क लागत या निविदा लागत का 30%, जो भी स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप से कम हो।
- पोर्टल : https://pmkusum.mnre.gov.in
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: अधिक जानकारी के लिए कृपया निकटतम एसबीआई शाखा से संपर्क करें।
पात्रता
- किसान – एकल / संयुक्त उधारकर्ता जो मालिकना किसान हैं।
- सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करने वाले अथवा सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के तहत कवर किए गए या सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का विकल्प चुनने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदन पत्र
- दो पासपोर्ट साइज़ फोटो ।
- आईडी प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट.
- एड्रेस प्रूफ जैसे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि।
- राजस्व अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित भूमि धारण का प्रमाण
- फसल पेर्टन (उगाई गई फसलें) प्रति एकड़ विवरण सहित . एमएनआरई अनुमोदित पंप सेट की बेंचमार्क लागत जिसकी क्षमता 7.5 एच पी से अधिक न हो।
- पूंजीगत आर्थिक सहायता सहित निवल मार्जिन के लिए प्रलेखन लिया जाना चाहिए क्योंकि आर्थिक सहायता ऋण के अंमित भाग के लिए है
- स्वीकृति के अनुसार कोई अन्य दस्तावेज।
Last Updated On : Thursday, 21-03-2024
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
विविध गतिविधियां
कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना
Agri Infrastructure Fund Scheme (AIF- Scheme)
PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME Scheme)
PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) A
PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) B and C
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि