PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME Scheme) - Agri & Rural
पी एम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज (पीएमएफएमई योजना)
पी एम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज (पीएमएफएमई योजना)
उद्देश्य
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा एकल सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और इस क्षेत्र के औपचारिककरण को बढ़ावा देना।
- किसान उत्पाद संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उत्पादक सहकारी समितियों को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ-साथ समर्थन देना।
लक्ष्य
- मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों द्वारा ऋण तक पहुंच में वृद्धि
- ब्रांडिंग और विपणन को सुदृढ़ कर संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण।
- मौजूदा 2,00,000 उद्यमों को औपचारिक ढांचे में ढ़ालने के लिए समर्थन।
- सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशालाओं, भंडारण, पैकेजिंग, विपणन और इनक्यूबेशन सेवाओं जैसी सामान्य सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संस्थानों, अनुसंधान और प्रशिक्षण में मजबूती प्रदान करना और
- उद्यमों के लिए पेशेवर और तकनीकी सहायता में पहुँच में वृद्धि करना ।
सुविधायेँ
- सुविधा का स्वरूप: मियादी ऋण
- मार्जिन : परियोजना लागत का न्यूनतम 10%
- ऋण की मात्रा :
- न्यूनतम ऋण : कोई सीमा नहीं
- अधिकतम ऋण : कोई सीमा नहीं
- चुकौती : अधिकतम 10 वर्ष जिसमें अधिकतम 6-24 महीने का अधिस्थगन अवधि शामिल है।
- प्रतिभूति : बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार.
- ब्याज दर: -
- पात्र एमएसएमई संस्थाओं के लिए :
- 2 करोड़ तक के ऋण के लिए: ईबीएलआर (एक्सट्ररनल बेंचमार्क बेस्ड लेडिंग रेट) +200 बीपीएस
- 2 करोड़ से अधिक के ऋण के लिए: बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार।
- अन्य श्रेणियों के लिए : एफपीओ/एसएचजी/उत्पाद कोऑपरेटिव के लिए :
- 50 लाख तक के ऋण के लिए: ईबीएलआर (एक्सट्ररनल बेंचमार्क बेस्ड लेडिंग रेट) +360 बीपीएस.
- 50 लाख से अधिक के ऋण के लिए: : बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार।
- पात्र एमएसएमई संस्थाओं के लिए :
- अग्रिम शुल्क : बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधन किए जाने के अधीन है ।
- आर्थिक सहायता/अनुदान
- एकल सूक्ष्म उद्यम: 10 लाख प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के साथ पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से पूंजीगत अनुदान ।
- एफपीओ / एसएचजी / सहकारी समितियां: पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से।
- सामान्य आधारिक संरचना विकास: पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से।
- क्रेडिट गारंटी : एमएसएमई के लिए : - 5 करोड़ रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण के लिए सीजीटीएमएसई. अन्य श्रेणियाँ: सीजीएफएमयू की मुद्रा क्रेडिट गारंटी के तहत ऋण के लिए।
- पोर्टल : https://pmfme.mofpi.gov.in
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न : अधिक जानकारी के लिए, कृपया निकटतम एसबीआई शाखा से संपर्क करें ।
पात्र संस्थाएं
एकल उद्यमी / प्रोपराइटरशिप फर्म / साझेदारी फर्म / किसान उत्पाद संगठन (एफपीओ) / गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) / सहकारी समितियां / एसएचजी / प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, जिन्होंने माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया है अथवा उनके द्वारा संस्थापित करने का प्रस्ताव है ।
आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदन पत्र
- दो पासपोर्ट आकार के फोटो ।
- आईडी प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/ वोटर आइडेंटिटी कार्ड/पासपोर्ट।
- एड्रेस प्रूफ जैसे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)
- ऋण स्वीकृति के अनुसार कोई अन्य दस्तावेज.
Last Updated On : Saturday, 18-11-2023
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
विविध गतिविधियां
कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना
Agri Infrastructure Fund Scheme (AIF- Scheme)
PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME Scheme)
PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) A
PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) B and C
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि