लाभार्थी : हथकरघा क्षेत्र में बुनाई संबंधी कार्यकलापों में संलग्न बुनकर तथा सहायक श्रमिक।
उद्देश्य : कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं के साथ-साथ बुनाई संबंधी कार्यकलापों के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद हेतु।
ऋण मात्रा : व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर/बुनकर उद्यमी के लिए न्यूनतम रु.50,000/- अधिकतम रु.200000/- तथा हथकरघा संगठन/इकाई उधारकर्ताओं के लिए अधिकतम रु.2.00 करोड़ (तथापि, 10 लाख रुपए तक के ऋण को मुद्रा ऋण के तहत रिपोर्ट किया जाएगा)।
मार्जिन : ऋण राशि का 20%
सीमा का आकलन
टर्नओवर पद्धति पर आधारित कार्यशील पूँजी अर्थात बैंक वित्त टर्नओवर का 20% होगा और टर्नओवर का 5% उधारकर्ता का मार्जिन होगा।
अतएव, सावधि ऋण का मूल्यांकन परियोजना लागत और चालान के आधार पर किया जाएगा।
(10 लाख रुपए तक का ऋण - पात्रता का आकलन करने के उद्देश्य से, परिपत्र संख्या एनबीजी/एसएमईबीयू-पीएमएमवाई/28/2019-20 दिनांक 24.07.2019 के अनुसार मुद्रा स्कोरिंग मॉडल का उपयोग किया जाना है)।
व्यक्तिगत उधारकर्ता के अलावा - बैंक मानदंडों के अनुरूप
लागत पर लाभ
वर्तमान प्रभावी दर = 9.15%+3.25% = 12.40% (15.02.2023 से प्रभावी) व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए
ईबीएलआर + 3.25% =12.15 15.02.2025 से प्रभावी
कार्ड जारी करना : · कार्यशील पूँजी ऋण के लिए मुद्रा रुपे कार्ड जारी किया जाएगा तथा समस्त कार्यशील पूँजी का भुगतान मुद्रा रुपे कार्ड (अधिकतम-10 लाख रुपए) के माध्यम से किया जाएगा। सावधि ऋण आपूर्तिकर्ता के खाते में संवितरित किए जाएंगे।
प्रतिभूति
प्राथमिक: बैंक द्वारा वित्तपोषित परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधन
संपार्श्विक: खाते सीजीटीएमएसई गारंटी योजना के अंतर्गत कवर किए जाएंगे। वस्त्र मंत्रालय ने लाभार्थी के खाते में मार्जिन, ब्याज, क्रेडिट गारंटी शुल्क और सब्सिडी के विनियोजन की सुविधा के लिए एक पोर्टल विकसित किया है। शाखाओं को ग्राहकों के खाते या बैंक के खाते से डेबिट करके गारंटी कवरेज के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के अलावा - बैंक मानदंडों के अनुरूप प्राथमिक/संपार्श्विक सुरक्षा ली जाएगी। लागू शुल्क वसूला जाएगा।