Agri Clinic And Agri Business Centres - Agricultural Banking | SBI - Agri & Rural
कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना
कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना
उद्देश्य :
- फसल और पशु स्वास्थ्य के लिए किसानों को विविध टेकनोलॉजी और क्लिनिकल सेवाओं के विषय में विशेष सलाह एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्लिनिक स्थापित करने हेतु।
- कृषि व्यवसाय केन्द्र स्थापित करने हेतु जिसमें कृषि औजारों का रखरखाव और किराये पर लेना, कृषि के उत्पाद की बिक्री और अन्य सेवाएं तथा संबद्ध कार्यकलाप जैसे फसल कटाई के पश्चात् प्रबंधन और आय अर्जन हेतु बाजार से लिंकेज शामिल है।
विशेषताएँ
- ऋण सीमा : - योजना के अनुसार व्यक्तियों को ₹. 20 लाख और पाँच प्रशिक्षित व्यक्तियों के समूह को 100 लाख प्रदान किए जाते हैं।
- मार्जिन :
- ₹.5.00 लाख तक : शून्य
- ₹.5.00 लाख से अधिक: बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसारतथापि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, महिलाओं तथा पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के लाभार्थियों को रियायत दी जाएगी। ऐसे मामलों में यदि बैंक इस बात से संतुष्ट है कि ऋणी मार्जिन राशि की अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ है तो बैंक द्वारा निर्धारित मार्जिन राशि के अधिकतम 50% तक जितनी भी कमी हो रही है उसे पूरा करने के लिए नाबार्ड द्वारा सहायता दी जा सकती है।
- सुविधा का प्रकार: कृषि सावधि ऋण
- अधिस्थगन अवधि : 2अधिकतम 24 माह (जिस गतिविधि के लिए वित्तपोषण किया जा रहा है उसे ध्यान में रखकर निर्णय किया जाना चाहिए)
- ऋण अवधि : अधिकतम 10 वर्ष तक (अधिस्थगन अवधि सहित)
- ब्याज दर :
- ₹.50 लाख तक के ऋण हेतु : एक वर्ष का एमसीएलआर + 2.00%.
- ₹. 50 लाख से अधिक की राशि हेतु :- बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार
- शुल्क एवं प्रभार :
- संसाधन प्रभार : ₹.2.00 लाख तक – कुछ नहीं
- ₹. 2 लाख से अधिक की राशि हेतु ऋण राशि का 1.40% + जीएसटी
- प्राथमिक: जमीन और बिल्डिंग का बंधक (जहाँ लागू हो). बैंक वित्त से निर्मित आस्तियों का दृष्टिबंधक
- संपार्श्विक:
- ₹. 10 लाख तक के ऋण हेतु : कोई संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा।
- ₹. 10 लाख से अधिक अन्य श्रेणियों के लिए : - बैंक के मानदंडों के अनुसार
- ₹. 1 करोड़ तक के ऋण हेतु : - स्टैन्ड अप इंडिया योजना के अंतर्गत पात्र सभी प्रस्तावों के लिए कोई संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं।
- सहायता: कृषि क्लिनिक एवं कृषि व्यवसाय केन्द्र योजनाएं कुछ शर्तों और निबंधनों के अधीन नाबार्ड से सहायता हेतु पात्र हैं।
यह योजना 18 से 60 वर्षों के आयु समूह के निम्नलिखित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए खुली हैः
- राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/केंद्रीय कृषि विद्यालयों/ आईसीएआर/ यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के कृषि और संबद्ध विषय के स्नातक। राज्य सरकार की सिफारिश पर कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन पर अन्य एजेन्सियों द्वारा प्रस्तावित कृषि और संबद्ध विषयों में डिग्रिधारक भी पात्र माने जाएंगे।
- राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य कृषि एवं संबद्ध विभागों और राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग से कृषि और संबद्ध विषयों में डिप्लोमा (न्यूनतम 50% अंक)/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक।
- राज्य सरकार की सिफारिश पर कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन पर अन्य एजेन्सियों द्वारा प्रस्तावित कृषि और संबद्ध विषयों में डिप्लोमा धारक भी पात्र माने जाएंगे।
- कृषि और संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर सहित जीव विज्ञान के स्नातक।
- यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री पाठ्यक्रम जिसमें 60% से अधिक पाठ्य विषयवस्तु कृषि और संबद्ध विषयों पर हो।
- मान्यता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से जीव विज्ञान में बी.एससी. के बाद डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम जिसमें 60% से अधिक पाठ्य विषयवस्तु कृषि और संबद्ध विषयों पर हो।
- न्यूनतम 55% के साथ उच्चतर माध्यमिक (अर्थात् +2) स्तर पर कृषि से संबद्ध पाठ्यक्रम।
अपेक्षित प्रलेख
समुचित सावधानी में शामिल है : -
- आवेदन पत्र
- केवाईसी (आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता कार्ड, अन्य वैध ओवीडी).
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर).
संस्वीकृति के अनुसार कोई भी अन्य प्रलेख।
केवल प्रमुख प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केन्द्र” योजना का उद्देश्य क्या है?
- सार्वजनिक विस्तार के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसानों को कृषि-उद्यम व्यवसाय मॉडल, स्थानीय आवश्यकताओं और सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए भुगतान के आधार पर या बिना किसी शुल्क के सहायता और अन्य सेवाएं प्रदान करना।
- बेरोजगार कृषि स्नातकों, कृषि डिप्लोमा धारकों, कृषि में उच्चतर माध्यमिक और जीव विज्ञान के ऐसे स्नातक जिन्होंने स्नातकोत्तर में कृषि संबद्ध पाठ्यक्रम किए हों, उन्हें लाभप्रद स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और कृषि विकास को सहायता प्रदाना करना।
- अधिक जानकारी के लिए कृपया अपनी नजदीकी एसबीआई शाखा से संपर्क करें।
Last Updated On : Saturday, 17-08-2024
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
विविध गतिविधियां
कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना
Agri Infrastructure Fund Scheme (AIF- Scheme)
PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME Scheme)
PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) A
PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) B and C
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि