asset backed agri loan - Agri & Rural
आस्ति समर्थित कृषि ऋण
उद्देश्य
- यह उत्पाद उन उभरते हुए कृषि व्यवसाय उद्यमियों के लिए है, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन के अनुपालन के अनुरूप सांपार्श्विक अथवा अन्य चल प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं और कृषि एवं कृषि संबद्ध गतिविधियों से जुड़े हैं।
- उभरती हुई हाइ टेक एवं उच्च मूल्य की कृषि गतिविधियों का लाभ उठाना।
विशेषताएं
- खाते का स्वरूप : चल ओवरड्राफ्ट खाता/ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट खाता।
- ब्याज दर : एक वर्ष की एमसीएलआर (अस्थिर)+ 2.00% प्रति वर्ष
- ब्याज सहायता : इस उत्पाद के अंतर्गत कोई भी ब्याज सहायता उपलब्ध नहीं होगी।
- बीमा :
- इकाई/गतिविधि का व्यापक बीमा कराया जाना चाहिए।
- बैंक ऋण से खरीदी गई संपत्ति/आस्ति के पूर्ण मूल्य का बीमा।
पात्रता
- प्रगतिशील, शिक्षित एवं अशिक्षित किसान, जिनके पास स्वयं की जमीन/अचल संपत्ति है।
- व्यक्ति/संयुक्त, एकल स्वामित्व संस्थाएं, भागीदारी संस्थाएं
- कृषि एवं सहायक गतिविधियों जैसे की डेरी, मछलीपालन, पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन एवं रेशमकीट पालन आदि से सीधे जुड़े कॉरपोरेट किसानों, किसानों के उत्पादनकर्ता संगठनों/वैयक्तिक किसानों की कंपनियों, भागीदारी संस्थाओं एवं किसानों की सहकारियों को प्रति उधारकर्ता 2 करोड़ रुपए तक की समग्र सीमा तक ऋण।
- वर्तमान उधारकर्ता, जो पहले से ही हमारे बैंक से ऋण सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं।
- संतोषजनक ट्रैक रिकार्ड वाली वर्तमान इकाइयों का अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अधिग्रहण। (ऋण सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) प्राप्त की जानी चाहिए)
प्रतिभूति
- प्राथमिक : खड़ी/भावी फसलों एवं बैंक ऋण से खरीदी गई आस्तियों का दृष्टिबंधक।
- सांपार्श्विक ;
(1, 2 एवं 3 को एकसाथ अथवा अलग से स्वीकार किया जा सकता है)
- 1. प्रथम ऋण भार के रूप में अचल संपत्ति (भूमि एवं भवन) जिसका मूल्य ऋण राशि के 155% हो। :
- अन्य बैंक/वित्तीय सस्न्था को दूसरा ऋण भार अथवा सम मात्रा प्रभार की सुविधा नहीं दी जाएगी।
- बंधक रखी गई संपत्ति ऋण ली गई शाखा से 25 किलो मीटर के भीतर होनी चाहिए। (नियंत्रक प्राधिकारी मामला दर मामला आधार पर 25 किलो मीटर से अधिक की दूरी पर विचार कर सकता है)
- संपत्ति वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन के अनुपालन के अनुरूप होनी चाहिए। प्रस्तावित संपार्श्विक प्रतिभूति पर सेरसई (CERSAI) सत्यापन पंजीकरण भी किया जाएगा।
- 2. आवेदक या गारंटीकर्ता के सोने को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में बैंक के पास जमा किया जा सकता है।
- 3. आवेदन अथवा गारंटीकर्ता के राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र/किसान विकास प्रमाणपत्र/भारतीय जीवन बीमा पॉलिसियों/बैंक की मीयादी जमाराशियों को स्वीकार किया जा सकता है। उधारकर्ता के सावरिन गोल्ड बॉन्ड को स्वीकार किया जा सकता है।
अन्य विशेषताएँ/लाभ
- अंतिम उपयोग का सत्यापन :
- 10 लाख रुपए की ऋण सीमा तक उधारकर्ता से बिना बिल/वाउचर मांगे स्व घोषणा प्राप्त की जा सकती है।
- 10 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमा के लिए उधारकर्ता नकद खरीद/वेतन के भुगतान आदि के कारण बिल/वाउचर प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं होने पर उनसे 20 प्रतिशत ऋण सीमा के लिए स्व घोषणा प्राप्त की जा सकती है तथा शेष सीमा के लिए शाखाओं को निधियों के संवितरण की तारीख से एक महीने के भीतर आस्तियों के सत्यापन एवं इनवाइस/नकद रसीद की प्राप्ति के माध्यम से निधियों का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करना होगा। लेखापरीक्षा के समय निरीक्षण एवं दस्तावेजों का उचित रिकार्ड रखा जाना चाहिए।
- केसीसी रुपे कार्ड : किसी भी डिजिटल चैनल के जरिए आहरण के उद्देश्य से उधारकर्ता को केसीसी रुपे कार्ड उपलब्ध किया जाना चाहिए।
Last Updated On : Tuesday, 20-04-2021
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
विविध गतिविधियां
कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना
Agri Infrastructure Fund Scheme (AIF- Scheme)
PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME Scheme)
PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) A
PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) B and C
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि