Finance To Farmer Producer Companies - Agri & Rural
किसान उत्पादनकर्ता कंपनियों के वित्तपोषन के लिए ऋण
किसान उत्पादनकर्ता कंपनियों के वित्तपोषन केh3लिए ऋण
विशेषताएं
- ब्याज दर:
- ₹ 50 लाख तक की ऋण राशि: एक वर्ष की MCLR+ 3.60%.
- ₹ 50 लाख से अधिक की ऋण राशि:-बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार
- क्रेडिट गारंटी कवर: 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए एनएबी संरक्षण गारंटी कवर उपलब्ध
- ऋण की मात्रा: 1 लाख रुपये - 5 करोड़ रुपये
- संपार्श्विक सुरक्षा:
- एनएबी संरक्षण क्रेडिट गारंटी कवर के तहत आने वाले ऋणों के लिए: शून्य
- क्रेडिट गारंटी कवर के तहत कवर नहीं किए गए ऋणों के लिए:
- ₹ 1.6 लाख तक – किसी भी संपार्श्विक/टीपीजी की आवश्यकता नहीं है।
- ₹ 1.6 लाख से अधिक और 50 लाख से कम – क्रेडिट एक्सपोजर के न्यूनतम 25% के लिए भूमि/अचल परिसंपत्ति का पंजीकृत/साम्यिक बंधक आवश्यक है जो एफपीओ के नाम पर होगा।
- प्रोसेसिंग शुल्क: शून्य
पात्रता
- क. कंपनी की न्यूनतम ईक्विटी 5 लाख रुपए होनी चाहिए।
- ख. किसान उत्पादनकर्ता के न्यूनतम 33% शेयरधारक (संख्या में) लघु, सीमांत, भूमिहीन अथवा कस्तकार किसान होने चाहिए।
- ग. किसान उत्पादनकर्ता कंपनी कम से कम 2 वर्षों से कार्य कर रही हो।
- घ. किसान उत्पादनकरता कंपनी की पिछले वर्षों में संचित हानियाँ न हों।
- ङ. कंपनी उत्पादनकर्ता कंपनी को उपयुक्त समाधान एवं ऋण अधिकारों के साथ ऋण प्रस्ताव तैयार करना होगा।
- नई निगमित कंपनियों के लिए विशेष व्यवस्था
- वे किसान उत्पादनकर्ता कंपनियों, जिन्होंने दो वर्षों का परिचालन को पूरा नहीं किया हो, को निम्नलिखित ऋण प्राप्त करने की अनुमति है :
- क. मालगोदाम रसीदों पर उत्पाद विपणन ऋण
- ख. निर्दिष्ट प्रतिभूति/स्वर्ण आभूषण/बैंक की मीयादी जमाराशि रसीदों पर ऋण
Last Updated On : Tuesday, 18-04-2023
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
विविध गतिविधियां
कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना
Agri Infrastructure Fund Scheme (AIF- Scheme)
PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME Scheme)
PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) A
PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) B and C
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि