Financing Pumpset - Agri & Rural
पंपसेट उत्पाद का वित्तपोषण
ऋण का प्रायोजन
सिंचाई पंप सेट/पुर्जों सहित ऑइल इंजाइन की खरीद।
विशेषताएं
- पात्रता : वैयक्तिक किसान, कंपनियाँ/भागीदारी संस्थाएं/संयुक्त देयता समूह/किसानों के स्वयं सहायता समूह। न्यूनतम किफ़ायती भू-धारिता क्षेत्रफल : 1.25 एकड़ की स्वयं की जमीन। तथापि क्षेत्रफल 1.25 एकड़ से कम होने पर भी ऋण देने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि किसान अधिशेष जल की बिक्री करने की स्थिति में हो अथवा परियोजना की लाभप्रदता सुनिश्चित की जाती हो।
- सुविधा का स्वरूप : कृषि मीयादी ऋण
- ऋण की मात्रा : ऋण की राशि प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग-अलग होती है। कंपोजिट लघु सिंचाई के लिए पूर्ण एवं आर्थिक रूप से लाभप्रद पैकेज दिया जाना चाहिए। ड्रिप सिंचाई के मामले में यह कई कारकों पर निर्भर करता है, मुख्य रूप से फसल के बीच अंतर एवं फसलों के लिए जल की आवश्यकता।
- मार्जिन : परियोजना लागत का 15% से 25%।
- ब्याज दर : ब्याज दरें एक वर्ष की एमसीएलआर दर + स्प्रेड से जुड़ी होती हैं। स्प्रेड का निर्धारण बैंक द्वारा समय-समय पर किया जाता है। इस समय ब्याज दर एक वर्ष की एमसीएलआर + 3.50% है।
- प्रोसेसिंग शुल्क : ऋण राशि का 1.40% + जीएसटी
चुकौती
- बातचीत से तय की गई चुकौती। अनुग्रह/उत्पादन पूर्व अवधि सहित 9 वर्षों अथवा 18 अर्ध वार्षिक किस्तों में चुकौती की जानी चाहिए।
- पहली किस्त पहली फसल की कटाई/विपणन के समय देय होगी।
प्रतिभूति
- प्राथमिक : सृजित चल आस्तियों का दृष्टिबंधक।
- संपार्श्विक : 1.60 लाख रुपए तक शून्य। उससे अधिक राशि के लिए भूमि का बंधक/भूमि पर ऋण भार।
अपेक्षित दस्तावेज़
- विधिवत भरा हुआ आवेदन फार्म
- पहचान का प्रमाण – मतदाता पहचान कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स आदि।
- पते का प्रमाण: मतदाता पहचान कार्ड/पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स आदि।
- कृषि जमीन/खेती का प्रमाण।
Last Updated On : Thursday, 08-04-2021

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
फार्म मशीनीकरण ऋण
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Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि