KCC for Alied activities - Agri & Rural
पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए केसीसी


पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए केसीसी
उद्देश्य
निम्नलिखित गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए:
- क. पशुपालन: दुधारू पशु पालन, पोल्ट्री लेयर फार्मिंग, पोल्ट्री ब्रॉयलर फार्मिंग, भेड़ पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, ऊन के लिए खरगोश पालन और काम के जानवरों के लिए।
- ख. किसी अन्य राज्य विशिष्ट पशुधन पालन पर विचार किया जा सकता है।
- ग. मत्स्य पालन: ताजे पानी की मछली/झींगा पालन (ठंडे पानी सहित), खारे पानी में झींगा/मछली/केकड़ा पालन, मछली/झींगा/झींगा/केकड़ा बीज पालन, ताजे, राकीश और समुद्री पानी में मत्स्य पालन और किसी भी अन्य राज्य विशिष्ट मत्स्य पालन गतिविधियाँ।
सुविधा का प्रकार :कृषि नकद ऋण
ऋण की मात्रा:
- न्यूनतम ऋण : कोई सीमा नहीं
- अधिकतम ऋण : कोई सीमा नहीं
पशुपालन एवं मत्स्यपालन के लिए वित्त का पैमाना प्रति एकड़/प्रति इकाई के आधार पर निर्धारित स्थानीय लागत के आधार पर जिला स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी) द्वारा तय किया जाएगा।
मार्जिन: कोई अलग मार्जिन नहीं, क्योंकि वित्त का पैमाना (एसओएफ) तय करते समय मार्जिन अंतर्निहित होता है।
प्रतिभूति:
- प्राथमिक: पशु/पक्षी/मछली/बीज, चारा/जैविक और अकार्बनिक उर्वरक/चूना/अन्य मृदा कंडीशनर तथा बैंक वित्त से सृजित परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक।
- संपार्श्विक: भूमि/अचल संपत्ति का समतुल्य बंधक/पंजीकृत बंधक, जैसा लागू हो और 100% ऋण के मूल्य के बराबर अन्य तरल सुरक्षा। हालाँकि, केसीसी सीमा के लिए 2.00 लाख रुपये तक और टाई अप व्यवस्था के मामले में 3.00 लाख रुपये तक के ऋण के लिए संपार्श्विक माफ किया जाता है।
पात्रता मानदंड
- क. अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि::
- (i) मछुआरे, मछली पालन करने वाले किसान (व्यक्तिगत और समूह/भागीदार/बटाईदार/किराएदार किसान), स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह और महिला समूह।
- (ii) लाभार्थियों के पास तालाब, टैंक, खुले जल निकाय, रेसवे, हैचरी, पालन इकाइयां, नाव, जाल और इस तरह के अन्य मछली पकड़ने के उपकरण जैसी मत्स्य पालन से संबंधित किसी भी संपत्ति का स्वामित्व या पट्टा होना चाहिए और मछली पालन और मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों और किसी भी अन्य राज्य विशिष्ट मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों के लिए संबंधित राज्यों में लागू आवश्यक प्राधिकरण/प्रमाणन होना चाहिए।
- ख. समुद्री मत्स्य पालन:
- ऊपर सूचीबद्ध लाभार्थी जो मछली पकड़ने वाले पंजीकृत जहाज/नाव के मालिक हैं या पट्टे पर हैं, उनके पास मुहाना और समुद्र में मछली पकड़ने, मुहाना और खुले समुद्र में मछली पालन/सामुद्रिक गतिविधियों और किसी भी अन्य राज्य विशिष्ट मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों के लिए आवश्यक मछली पकड़ने का लाइसेंस/अनुमति है।
- मुर्गीपालन एवं छोटे जुगाली करने वाले पशु::
- बी. मुर्गीपालन एवं छोटे जुगाली करने वाले पशु: किसान, मुर्गीपालक (व्यक्तिगत अथवा संयुक्त उधारकर्ता), संयुक्त देयता समूह अथवा स्वयं सहायता समूह, जिनमें भेड़/बकरी/सूअर/मुर्गीपालन पक्षी/खरगोश के काश्तकार किसान शामिल हैं तथा जिनके पास स्वामित्व वाले/किराए पर लिए गए/पट्टे पर लिए गए शैड हैं।
- डेयरी::
- किसान और डेयरी किसान चाहे व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता हों, संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह जिनमें किरायेदार किसान भी शामिल हैं जिनके पास स्वामित्व वाले/किराए पर/पट्टे पर शेड हैं।
किसी अन्य बैंक वित्तीय संस्थानों के चूककर्ता न हों।
अपेक्षित दस्तावेज़
- आवेदन पत्र
- पासपोर्ट साईज़ के दो फोटोग्राफ
- पहचान के प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/पासपोर्ट।
- पते का प्रमाण जैसे वोटर आईडी कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित स्वयं का या पट्टे का फिशिंग वेसल, जमीन इत्यादि।
- मुर्गीपालन/मछलीपालन/डेरी/सुअर पालन/बकरी पालन जैसे कार्यकलापों के प्रमाण।
- संस्वीकृति के अनुसार कोई अन्य दस्तावेज।
ब्याज दर
- वर्तमान में, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रति किसान 2.00 लाख रुपये तक की ब्याज दर 7% प्रति वर्ष (निश्चित) होगी। यह भारत सरकार द्वारा ऐसे अग्रिमों पर बैंक को 1.5% प्रति वर्ष ब्याज सहायता प्रदान करने के अधीन है।
- भारत सरकार के निर्देशानुसार समय पर ऋण चुकाने वाले उधारकर्ताओं के लिए 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की अतिरिक्त ब्याज सहायता उधारकर्ता से ली जाने वाली प्रभावी ब्याज दर को घटाकर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष कर देती है।
यदि नियत तारीख पर ऋण नहीं चुकाया जाता है, तो ब्याज दर को बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित एक वर्ष के एमसीएलआर + स्प्रेड से जोड़ा जाएगा
प्रोसेसिंग शुल्क:
- केसीसी की सीमा रु. 3.00 लाख तक: शून्य
- रु. 3.00 लाख से अधिक की लिमिट: ऋण राशि का 0.35% + जीएसटी
विस्तृत एवं अद्यतन जानकारी के लिए, कृपया हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें.
Last Updated On : Monday, 13-01-2025

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
6.00%
₹2 लाख तक की ऋण राशि के लिए
8.15%
₹2 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक की ऋण राशि के लिए
संबद्ध गतिविधियाँ

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) संबद्ध कृषि के ऋण

Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
6.00%
₹2 लाख तक की ऋण राशि के लिए
8.15%
₹2 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक की ऋण राशि के लिए