NULM - Agri & Rural
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दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ठ्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयुएलएम)
लक्ष्य
एनयूएलएम का स्व-रोजगार कार्यक्रम (एसईपी) शहरी गरीबों के व्यक्तिगत और समूह उद्यमों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की स्थापना में सहायता के लिए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी के प्रावधान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। एसजेएसआरवाई के तहत यूएसईपी (शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम) और यूडब्ल्यूएसपी (शहरी महिला स्व-सहायता कार्यक्रम) के लिए पूंजीगत सब्सिडी के पूर्व प्रावधान को व्यक्तिगत उद्यम (एसईपी-I), समूह उद्यम (एसईपी-जी) और स्वयं सहायता समूह (एसईपी- एसएचजी) को ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है) । शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए आजीविका के अवसरों में सुधार करने की दृष्टि से, पूर्ववर्ती आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (यूपीए डिवीजन), भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन के-14011/2/2012यूपीए/एफटीएस-5196 दिनांक 19 फरवरी, 2016 के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के दायरे में वृद्धि की थी। बढ़े हुए दायरे वाले मिशन का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)' कर दिया गया। |
सुविधाएँ
ऋण राशि/ऋण की अवधि :
- वैयक्तिक उद्यम (एसईपी-1) - ऋण और सब्सिडी :
स्व-रोजगार के लिए एक वैयक्तिक माइक्रोएंटरप्राइज़ स्थापित करने के इच्छुक शहरी गरीब व्यक्ति लाभार्थी किसी भी बैंक से इस घटक के तहत सब्सिडी वाले ऋण का लाभ उठा सकते हैं। वैयक्तिक सूक्ष्म उद्यम ऋणों के लिए मानदंड/विनिर्देश इस प्रकार हैं: - उम्र:
- ऋण के लिए आवेदन करते समय संभावित लाभार्थी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए।
- परियोजना लागत (पीसी):
- एक वैयक्तिक माइक्रोएंटरप्राइज के लिए अधिकतम इकाई परियोजना लागत ₹ 2,00,000 (₹ दो लाख) है।
- मार्जिन राशि :
- ₹ 50,000 तक के ऋण के लिए और उच्च राशि के ऋण के लिए कोई मार्जिन राशि नहीं ली जानी चाहिए, अधिमानतः 5% मार्जिन राशि के रूप में ली जानी चाहिए और यह किसी भी मामले में परियोजना लागत के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- समूह उद्यम (एसईपी-जी) ऋण और सब्सिडी:
एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या डीएवाई-एनयूएलएम के तहत गठित एसएचजी के सदस्य या स्वरोजगार के लिए शहरी गरीबों का एक समूह किसी भी बैंक से इसके तहत सहायता- प्राप्त ऋण का लाभ उठा सकते हैं। समूह आधारित सूक्ष्म उद्यम ऋणों के लिए मानदंड/विनिर्देश इस प्रकार हैं- - पात्रता मानदंड:
- समूह उद्यमों में शहरी गरीब परिवारों के कम से कम 70% सदस्यों के साथ कम से कम तीन (3) सदस्य होने चाहिए। एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों को एक ही समूह में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- आयु:
- समूह उद्यम के सभी सदस्यों को बैंक ऋण के लिए आवेदन करते समय 18 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए।
- परियोजना लागत (पीसी):
- समूह प्रति सदस्य 2 लाख रुपये या 10 लाख रुपये, जो भी कम हो, के अधिकतम ऋण के लिए पात्र होगा
- ऋण और मार्जिन राशि:
- लाभार्थी अंशदान (मार्जिन राशि) को घटाकर परियोजना लागत बैंक द्वारा समूह उद्यम को ऋण राशि के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। ₹ 50,000 तक के ऋण के लिए और अधिक राशि के ऋण के लिए कोई मार्जिन राशि नहीं ली जानी चाहिए, अधिमानतः 5% मार्जिन राशि के रूप में लिया जाना चाहिए और यह किसी भी मामले में परियोजना लागत के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- ब्याज दर : (ईबीएलआर + 3.25%) प्रति वर्ष वर्तमान प्रभावी दर = 7.55%+3.25% = 10.80% (15.06.2022 से प्रभावी तौर पर).
- ऋण के प्रकार : कैश क्रेडिट /अवधिक ऋण
- बैंकों के मानदंडों के अनुसार 6-18 महीनों के प्रारंभिक अधिस्थगन के बाद पुनर्भुगतान 5 से 7 वर्षों के बीच होगी।
एमएसई क्षेत्र में इकाइयों को दिए गए ₹ 10 लाख तक के ऋणों के मामले में किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है। अत:, केवल सृजित परिसंपत्तियों को ऋण संस्वीकृत करने हेतु हाइपोथेकेटेड/बंधक रखा जाएगा। शाखाओं को लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा स्थापित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) या किसी अन्य उपयुक्त गारंटी निधि से एसईपी ऋणों को पात्रता अनुसार एसईपी ऋण के लिए गारंटी कवर प्राप्त करना होगा। |
व्यक्तिगत और समूह उद्यमों की स्थापना में शहरी गरीबों को उपलब्ध वित्तीय सहायता बैंक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी के रूप में होगी। व्यक्तिगत या समूह उद्यमों की स्थापना के लिए बैंक ऋण पर 7% से अधिक ब्याज सब्सिडी उपलब्ध होगी । 7% प्रति वर्ष के बीच का अंतर और बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज की दर डीएवाई-एनयूएलएम के तहत बैंकों को प्रदान की जाएगी। समय पर कर्ज चुकाने की स्थिति में ही ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इस संबंध में बैंकों से उपयुक्त प्रमाणन प्राप्त किया जाएगा । सभी महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) को अतिरिक्त 3% ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी, जो समय पर अपना ऋण चुकाते हैं। ब्याज सब्सिडी ऋण के समय पर पुनर्भुगतान (ऋण चुकौती अनुसूची के अनुसार) और यूएलबी द्वारा बैंक से प्राप्त उपयुक्त प्रमाणन के अधीन होगी। अतिरिक्त 3% ब्याज सहायता राशि पात्र डब्ल्यूएसएचजी को प्रतिपूर्ति की जाएगी। बैंक को पात्र डब्ल्यूएसएचजी खातों में 3% ब्याज सहायता की राशि जमा करनी चाहिए और उसके बाद प्रतिपूर्ति की मांग करनी चाहिए।
Last Updated On : Saturday, 17-06-2023
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
विविध गतिविधियां
कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना
Agri Infrastructure Fund Scheme (AIF- Scheme)
PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME Scheme)
PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) A
PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) B and C
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि