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दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)
योजना संबंधी विवरण
इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को लाभप्रद स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाकर उनकी गरीबी और असुरक्षा को कम करना है जिसके परिणामस्वरूप जमीनी स्तर पर गरीबों की सुदृढ़ संस्थाओं के निर्माण के माध्यम से स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में पर्याप्त सुधार होगा। |
दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)
- ऋण राशि : व्यक्ति: परियोजना लागत (पीसी): एक व्यक्ति के लिए अधिकतम इकाई परियोजना लागत माइक्रो-एंटरप्राइज ₹ 2,00,000 (₹ दो लाख) है। डीएवाई-एनयूएलएम के तहत गठित एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या एसएचजी के सदस्य परियोजना लागत (पीसी): समूह अधिकतम ऋण के लिए पात्र होगा रु. 2 लाख प्रति सदस्य या रु. 10 लाख, जो भी कम हो
- ब्याज दर : ईबीएलआर + 3.25% =12.15% 15.02.2025 से प्रभावी
- मार्जिन राशि
- व्यक्तिगत मार्जिन मनी: ₹ 50,000 तक के ऋण के लिए कोई मार्जिन मनी नहीं ली जानी चाहिए और उच्च राशि के ऋण के लिए, अधिमानतः 5% को मार्जिन मनी के रूप में लिया जाना चाहिए और यह किसी भी स्थिति में मार्जिन मनी के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। परियोजना लागत।
- एसएचजी - ऋण और मार्जिन मनी : परियोजना लागत में लाभार्थी अंशदान घटाव (मार्जिन मनी) बैंक द्वारा समूह उद्यम को ऋण राशि के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। ₹ 50,000 तक के ऋण के लिए कोई मार्जिन राशि नहीं ली जानी चाहिए और उच्चतर राशि के ऋणों के लिए, अधिमानतः 5% को मार्जिन राशि के रूप में लिया जाना चाहिए और यह किसी भी स्थिति में परियोजना लागत के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- चुकौती अवधि : बैंक के चुकौती अनुसूची के मानदंडों के अनुसार 6-18 महीने के प्रारंभिक अधिस्थगन के बाद 5 से 7 साल के बीच होगी।
- सब्सिडी : बैंक ऋणों पर ब्याज की 7% दर से अधिक
- क्रेडिट गारंटी : अनुपलब्ध
सितम्बर, 2010 के दौरान शहरी गरीबों के फेरीवालों/फेरीवालों सहित व्यक्तियों/समूहों को उनके कौशल, प्रशिक्षण, अभिरुचि और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल लाभकारी स्वरोजगार उद्यमों/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह कार्यक्रम शहरी गरीबों के स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त करने और एसएचजी ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने में भी सहायता करता है। |
Last Updated On : Wednesday, 26-03-2025

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
विविध गतिविधियां

कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना

Agri Infrastructure Fund Scheme (AIF- Scheme)

PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME Scheme)

PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) A

PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) B and C

Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि