Poly Loan - Agri & Rural
पॉलीहाउस के लिए ऋण योजना
नया हाई टेक उत्पाद : पोली हाउस/नेट हाउस/ग्रीन हाउस कल्टीवेशन के ऋण उत्पादों की विशेषताएँ
ऋण का प्रयोजन
- मकान के निर्माण की लागत एवं अपेक्षित मशीनरी/उपकरण की खरीद के व्यय की पूर्ति हेतु मीयादी ऋण। परियोजना लागत समय-समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक/अन्य अनुमोदित एजेंसी द्वारा निर्धारित दरों पर निर्भर करेगा।
- फूलों एवं सब्जियों की खेती की पूर्ति हेतु एसीसी/केसीसी (अलग से)
विशेषताएं
- सुविधा का स्वरूप : कृषि मीयादी ऋण
- ऋण की मात्रा :
- परियोजना लागत-मार्जिन
- एटीएल : परियोजना लागत का 85%
- एसीसी : 100% वित्त मान
- मार्जिन :
- एटीएल : परियोजना लागत का 15%
- एसीसी : उगाई जाने वाली फसलों के वित्त मान के अनुसार।
- ब्याज दर :
- 3.00 लाख रुपए तक के फसल ऋणों/उत्पादन ऋणों के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 7% प्रति वर्ष (अचल) दर पर ब्याज वसूल किया जाएगा, जहां सहायता उपलब्ध हो। अन्यथा आधार दर से 2% अधिक।
- कृषि मीयादी ऋणों के लिए एमसीएलआर + 3.60 %
- बीमा : बैंक ऋण से खरीदी गई/सृजित आस्तियों का पूरे बाजार मूल्य पर बीमा।
- प्रोसेसिंग शुल्क : ऋण राशि का 1.40% + जीएसटी
पात्रता
- संस्थाएं जिनके नाम पर जमीन है अथवा जिनके पास पट्टा आधार पर जमीन है और पट्टे की शेष अवधि 15 वर्ष है।
- कृषि में लगे प्रगतिशील वैयक्तिक किसान/प्रगतिशील किसानों का समूह/उत्पादनकर्ता कंपनियाँ/संयुक्त देयता समूह/स्वयं सहायता समूह, जिनके पास सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- इस गतिविधि को करने के लिए उनके पास उचित कौशल हो अथवा उनके पास कुशल मानव शक्ति हो।
- खेत का स्थान उत्पाद के विपणन के अनुकूल हो।
- उत्पाद के विपणन के लिए उनके पास गठगोड़ व्यवस्था हो।
प्रतिभूति
- प्राथमिक : बैंक के वित्त से सृजित सभी मशीनरी/उपकरण और अन्य परिसंपत्तियों सहित फसलों और पॉलीहाउस का दृष्टिबंधक
- संपार्श्विक : जमीन का बंधक/जमीन पर ऋण भार अथवा तरल सांपार्श्विक।
चुकौती
- बातचीत से तय चुकौती। 3 से 12 महीनों की उत्पादन पूर्व अवधि सहित 72 महीनों में चुकौती की जानी चाहिए। उत्पादन पूर्व अवधि के दौरान केवल ब्याज वसूल की जानी चाहिए। नेट हाउस के लिए 4 वर्षों के बाद नेट बदलने की जरूरत होती है, अतः चुकौती अवधि का समायोजन नेट बदलने के खर्च को भी ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। चौकौती की अवधि नेट हाउस के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलों की फसल कटाई के साथ मेल खाती हो।
अपेक्षित दस्तावेज़
- विधिवत भरा हुआ आवेदन फार्म।
- पहचान प्रमाण – मतदाता पहचान कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स आदि।
- पते का प्रमाण : मतदाता पहचान कार्ड/पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स आदि।
- कृषि जमीन/खेती का प्रमाण।
Last Updated On : Tuesday, 11-04-2023
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए से कम, 15.10.2022 से प्रभावी
3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
7.00%
2 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक
6.50%
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक
विविध गतिविधियां
कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना
Agri Infrastructure Fund Scheme (AIF- Scheme)
Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF)
PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME Scheme)
PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) A
PM – KUSUM Scheme (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme) B and C
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए से कम, 15.10.2022 से प्रभावी
3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
7.00%
2 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक
6.50%
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक