Pradhan Mantri Mudra Yojna - Agri & Rural
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना - कृषि से संबद्ध
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) 8 अप्रैल, 2015 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसमें संबद्ध कृषि गतिविधियों सहित विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया गया है।
योजना का नाम : प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)
- कार्यान्वयन मंत्रालय : वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय
- पात्रता : संबद्ध कृषि गतिविधियों सहित विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र के व्यावसायिक उद्यम
- लक्ष्य समूह : संबद्ध कृषि क्रियाकलापों सहित विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में उधारकर्ता, सूक्ष्म व्यवसाय उद्यम।
- ऋण राशि
- शिशु - रु. 50,000 तक का ऋण
- किशोर - 50,001 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण
- तरुण - रु. 5 लाख से रु. 10 लाख से अधिक का ऋण
तरुण प्लस- रु. 10 लाख से रु. 20 लाख से अधिक का ऋण (उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने 'तरुण' श्रेणी के तहत पिछले ऋणों का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक चुकाया है)
- मार्जिन
- रु.50,000 तक - शून्य.
- रु. 50,001 से अधिक रु. 20 लाख- 20%
- ब्याज दर : ईबीएलआर से 3.25% अधिक (दिनांक 15.02.2025 से प्रभावी दर 12.15% है) ।
- चुकौती अवधि
- रु.5.00 लाख तक – 5 वर्ष
- रु. 5.00 लाख से रु. 10.00 लाख – 7 वर्ष
- चुकौती
- टीएल/ड्रॉपलाइन ओडी - रु. 5 लाख से कम : अधिकतम 5 वर्ष जिसमें 6 महीने तक की अधिकतम अधिस्थगन अवधि शामिल है.
- टीएल/ड्रॉपलाइन ओडी - रु. 5 लाख से रु. 20 लाख तक: अधिकतम 7 वर्ष जिसमें अधिकतम 12 महीने तक की अधिस्थगन अवधि शामिल है.
सीसी: मांग पर
- प्राथमिक प्रतिभूति : टीएल - बैंक वित्त से सृजित संयंत्र और मशीनरी/अन्य परिसंपत्तियों का हाइपोथेकेशन या भूमि/संपत्ति का मॉरगेज। सीसी/ओडी - सभी स्टॉक और प्राप्तियों का हाइपोथिकेशन
- संपार्श्विक सुरक्षा : रु. 10 लाख तक के सभी ऋणों के लिए कोई संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त नहीं की जाएगी
- सब्सिडी : शून्य
- क्रेडिट गारंटी : सभी मुद्रा ऋण सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) के गारंटी कवर के तहत कवर किए जाएंगे। - उधारकर्ता से प्रीमियम राशि वसूल की जाएगी।
Last Updated On : Wednesday, 26-03-2025

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
संबद्ध गतिविधियाँ

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) संबद्ध कृषि के ऋण

Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि