CSR Current Account

सीएसआर चालू (करंट) खाता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (6) और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अनुसार, कंपनियों को अपने वर्तमान सीएसआर परियोजनाओं के व्यय न की गई राशि को वित्त वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर किसी अनुसूचित बैंक में सीएसआर खाता खोलकर उस राशि को अंतरित करना है।

इस खाते का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च न की गई राशि का उपयोग इस तरह के अंतरण की तिथि से तीन वित्त वर्षों की अवधि के भीतर सीएसआर कार्यकलापों के लिए किया जाए।

Last Updated On : Thursday, 22-02-2024

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