CGTMSE - MSME Loan / SME Loan Government Schemes | SBI - Business
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई)
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई)
सीजीटीएमएसई की क्रेडिट गारंटी योजना-I
सीजीएस-1 योजना (सीजीटीएमएसई) :
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएस-I स्कीम) 1 अगस्त, 2000 से लागू हुई, जिसमें सदस्य ऋण दात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा पात्र उधारकर्ताओं को दी गई पात्र ऋण सुविधाएं शामिल हैं, जो 1 जून, 2000 से प्रभावी होंगी। यह स्कीम बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्यमियों को संपार्श्विक मुक्त ऋणों की संस्वीकृति के लिए गारंटी कवर प्रदान करती है।
पात्र उधारकर्ता/इकाइयां :
₹ 5.00 करोड़ तक की व्यापारिक गतिविधि सहित सभी पात्र कार्यकलापों में लगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) इकाइयों को संस्वीकृत ऋण।
गारंटी कवर प्राप्त करने के लिए उद्यम पंजीकरण संख्या का उपयोग अनिवार्य है।
ऋण सुविधाएं जो योजना के तहत पात्र नहीं हैं :
- (i) ऐसी कोई ऋण सुविधा जिसके संबंध में जोखिमों को निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी निगम अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रचालित/प्रशासित योजना के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से कवर किया गया है, जिस सीमा तक वे इस प्रकार कवर किए गए हैं।
- (ii) ऐसी ऋण सुविधा जिसके संबंध में जोखिमों को सरकार द्वारा या किसी सामान्य बीमाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति या बीमा, गारंटी या क्षतिपूर्ति का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के संघ द्वारा अतिरिक्त रूप से कवर किया गया है, जिस सीमा तक वे कवर किए गए हैं।
- (iii) यदि उक्त ऋण सुविधा एनसीजीटीसी लिमिटेड के माध्यम से गारंटी के लिए कवर की गई है तो कोई भी ऋण सुविधा योजना के अंतर्गत कवर किए जाने के लिए पात्र नहीं होगी।
- (iv) कोई ऋण सुविधा, जो किसी कानून के उपबंधों या केन्द्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किन्हीं निदेशों या अनुदेशों के अनुरूप नहीं है, या किसी भी प्रकार से असंगत नहीं है, जो कुछ समय के लिए लागू हो सकती है।
- (v) किसी उधारकर्ता को दी गई कोई ऋण सुविधा, जिसने इस योजना के अंतर्गत या उपर्युक्त खंड (i), (ii), (iii) और (iv) में उल्लिखित योजनाओं के अंतर्गत कवर की गई किसी अन्य ऋण सुविधा का लाभ उठाया है और जहां ऋणदात्री संस्था ने न्यास द्वारा प्रदान की गई गारंटी या खंड (i), (ii) में उल्लिखित योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की है, (iii) और (iv) के अनुसार, लेकिन ट्रस्ट को देय राशि का कोई भी हिस्सा या उपरोक्त खंड (i), (ii), (iii) और (iv) में उल्लिखित योजनाओं के तहत, जैसा भी मामला हो, उस क्रेडिट सुविधा के संबंध में उधारकर्ता की ओर से किसी चूक के कारण नहीं चुकाया है।
- (vi) कोई भी ऋण सुविधा जो संपार्श्विक प्रतिभूति और/अथवा तृतीय पक्ष गारंटी पर ऋणदात्री संस्था द्वारा संस्वीकृत की गई हो। तथापि, हाइब्रिड प्रतिभूति मॉडल की शुरूआत के बाद, एमएलआई सीजीटीएमएसई के अंतर्गत ऋण सुविधा के अप्रत्याभत हिस्से को 500 लाख रुपए तक कवर कर सकते हैं।
हाइब्रिड प्रतिभूति : सीजीटीएमएसई ने 2018 में एक नया "हाइब्रिड प्रतिभूति" उत्पाद भी पेश किया था, जहां बैंकों / वित्तीय संस्थानों को क्रेडिट सुविधा के एक हिस्से के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करने की अनुमति है, जबकि शेष को सीजीटीएमएसई के तहत अधिकतम 5.00 करोड़ रुपये तक कवर किया जा सकता है।
वार्षिक गारंटी शुल्क संरचना : गारंटी शुरू होने के लिए पहले एक वर्ष के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क अग्रिम रूप से और गारंटी कवर को जारी रखने के लिए वार्षिक आधार पर देय होना चाहिए। शुल्क रियायत उधारकर्ताओं की चुनिंदा श्रेणी और नामित स्थानों पर स्थित इकाइयों और जेडईडी प्रमाणन वाली इकाइयों के लिए उपलब्ध है (विवरण सीजीटीएमएसई के योजना दस्तावेज में प्रस्तुत किए गए हैं)।
- योजना के पूर्ण विवरण के लिए सीजीटीएमएसई के योजना दस्तावेज के लिए क्लिक करें।
Last Updated On : Monday, 08-01-2024
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
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सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई)
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि