PMEGP - MSME Loan / SME Loan Government Schemes | SBI - Business
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमइजीपी)
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उद्देश्य
- (i) नए स्व-रोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना।
- (ii) व्यापक तौर पर बिखरे हुए पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना और उन्हें उनके स्थान पर यथासंभव स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- (iii) देश में पारंपरिक और भावी कारीगरों और ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े हिस्से को निरंतर और सतत रोजगार प्रदान करना, ताकि ग्रामीण युवाओं के शहरी क्षेत्रों में पलायन को रोकने में मदद मिल सके।
- (iv) कारीगरों की मजदूरी-अर्जन क्षमता में वृद्धि करना तथा ग्रामीण एवं शहरी रोजगार की विकास दर में वृद्धि करने में योगदान देना
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)
- कार्यान्वयन एजेंसी : खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)
- पोर्टल: ऑनलाइन (पीएमईजीपी ई-पोर्टल) www.kviconline.gov.in
- लक्ष्य समूह:
- 1. कोई भी व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो
- 2. पीएमईजीपी के तहत परियोजनाएं स्थापित करने में सहायता के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी।
- 3. विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक लागत की परियोजना की स्थापना के लिए लाभार्थियों के पास कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
- 4. इस योजना के तहत सहायता केवल पीएमईजीपी के तहत विशेष रूप से स्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।
- 5. मौजूदा इकाइयां (पीएमआरवाई, आरईजीपी या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत) और वे इकाइयां जिन्होंने पहले से ही भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाया है, इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं।
- 6. बिना पूंजीगत व्यय वाली परियोजनाएं इस योजना के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं हैं।
- 7. भूमि की लागत को परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तैयार एवं साथ ही लंबे पट्टे या किराये के वर्क-शेड/वर्कशॉप की लागत को परियोजना लागत में शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि तैयार निर्माण की ऐसी लागत को सीमित किया जा सके और साथ ही लंबी लीज या रेंटल वर्कशेड/वर्कशॉप को केवल 3 वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए गणना की जाने वाली परियोजना लागत में शामिल किया जा सके।
- 8. पीएमईजीपी पर्यावरण या सामाजिक-आर्थिक कारकों और दिशा-निर्देशों की नकारात्मक सूची में दर्शाई गई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय सरकार/प्राधिकरणों द्वारा निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर ग्रामोद्योग परियोजनाओं सहित सभी नए व्यवहार्य सूक्ष्म उद्यमों पर लागू है।
- अ. पूर्वोत्तर क्षेत्र (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिक्री केन्द्रों के रूप में व्यावसायिक/व्यापारिक कार्यकलापों की अनुमति दी जा सकती है।
- Rआ. खादी उत्पादों की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों/व्यवसायों, केवीआईसी द्वारा प्रमाणित खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थानों से खरीदी गई ग्रामोद्योग परियोजनाओं और केवल पीएमईजीपी/स्फूर्ती इकाइयों द्वारा विनिमत उत्पादों को पीएमईजीपी के तहत (पूरे देश में) अनुमति दी जा सकती है।
- इ. विनिर्माण (प्रसंस्करण सहित)/सेवा सुविधाओं द्वारा समर्थित खुदरा दुकानों को (देश भर में) अनुमति दी जा सकती है।
- ई. उपर्युक्त (क) और (ख) के अनुसार व्यापार/व्यापारिक गतिविधियों के लिए परियोजना की अधिकतम लागत 20 लाख रुपये (सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत के बराबर) हो सकती है।
- उ. एक राज्य में एक वर्ष में वित्तीय आवंटन का अधिकतम 10% ऊपर (ए), (बी) और (सी) के रूप में व्यावसायिक / व्यापारिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- ऋण की मात्रा : विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 50 लाख रुपये है। व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 20 लाख रुपये है। (विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना के उन्नयन के लिए 1.00 करोड़ रुपए है)।
- मार्जिन: सामान्य श्रेणी 10% (विशेष श्रेणी-5%-अजा/अजजा/अपिव आदि)
- चुकौती: 3 से 7 साल
- ब्याज दर: 3.25+ ईबीएलआर (वर्तमान में 12.40%), दिनांक 15.02.2023 से
- ब्याज अनुदान : खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईसी) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत का 15 से 35% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- क्रेडिट गारंटी: सीजीएफएमयू (रु.10 लाख तक) / सीजीटीएमएसई (रु.10 लाख से अधिक)
Last Updated On : Monday, 20-11-2023
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
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स्टैंड-अप इंडिया योजना द्वारा प्रदत्त सुविधाएं....
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सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई)
सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई)
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि