PMEGP - MSME Loan / SME Loan Government Schemes | SBI - Business
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमइजीपी)
उद्देश्य
- नए स्व-रोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना।
- व्यापक तौर पर बिखरे हुए पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना और उन्हें उनके स्थान पर यथासंभव स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- कारीगरों की मजदूरी-अर्जन क्षमता में वृद्धि करना तथा ग्रामीण एवं शहरी रोजगार की विकास दर में वृद्धि करने में योगदान देना
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)
- कार्यान्वयन एजेंसी : खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)
- पोर्टल: ऑनलाइन (पीएमईजीपी ई-पोर्टल) www.kviconline.gov.in
- लाभार्थी/लक्षित समूह
- 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति।
- विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक लागत की परियोजना की स्थापना के लिए लाभार्थियों के पास कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
- योजना के तहत सहायता केवल विशेष रूप से पीएमईजीपी के तहत स्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।
- स्व-सहायता समूह (बीपीएल से संबंधित लोगों सहित, जिन्होंने किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं लिया है) भी पीएमईजीपी के तहत सहायता के लिए पात्र हैं।
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान/उत्पादन सहकारी समितियां/धर्मार्थ न्यास।
- मौजूदा इकाइयां और ऐसी इकाइयां जिन्होंने भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत पहले ही सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा चुकी हैं, वे पात्र नहीं हैं।
- लक्ष्य : रोजगार सृजन के लिए।
- ऋण की मात्रा : विनिर्माण क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 50 लाख रुपये है। व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अनुमेय परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत रु. 20 लाख है। (विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना के उन्नयन के लिए 100 करोड़ रु है)।
- मार्जिन: सामान्य श्रेणी 10% (विशेष श्रेणी -5% -एससी / एसटी / ओबीसी आदि)
- चुकौती: 3 से 7 साल
- ब्याज दर: ईबीएलआर+3.25% (8.90%+3.25%, वर्तमान में प्रभावी दर 15.02.2025 से 12.15% प्रति वर्ष है)
- ब्याज सब्सिडी : सब्सिडी खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईसी) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई परियोजना लागत के 15% से 35% तक है।
- क्रेडिट गारंटी: सीजीएफएमयू (रु.10 लाख तक)/सीजीटीएमएसई (रु.10 लाख से अधिक)
Last Updated On : Wednesday, 26-03-2025

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
6.50%
₹2 लाख तक की ऋण राशि के लिए
8.65%
₹2 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक की ऋण राशि के लिए
एसएमई सरकार की योजनाएं

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमइजीपी)

स्टैंड-अप इंडिया योजना द्वारा प्रदत्त सुविधाएं....

सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई)

Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
6.50%
₹2 लाख तक की ऋण राशि के लिए
8.65%
₹2 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक की ऋण राशि के लिए