Loans under Contactless Lending Platform - Business
रु. 5 करोड़ तक के डिजिटल ऋण
प्रयोजन
कार्यशील पूँजी की आवश्यकताएँ तथा परिसंपत्तियों का अधिग्रहण
सुविधाएँ
- लक्ष्य समूह
- उपलब्ध सुविधाएं : नकद ऋण तथा मियादी ऋण
- ऋण की मात्रा : रु. 5 करोड़ तक
- ब्याज दर : ईबीआर से संबद्ध प्रतिस्पर्धी ब्याज दर (रेपो दर से संबद्ध तथा वर्तमान में ईबीआर रेपो आरटीई + 2.65% है)
- उधारकर्ता का मार्जिन / योगदान : 20% तक
- चुकौती अवधि :
- नकद ऋण : ऑन डिमांड, प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण किया जाना है।
- मियादी ऋण : अधिकतम 10 वर्ष तक
- प्रोसेसिंग फीस/अपफ्रंट फीस : कार्ड दरों के अनुसार
- अन्य प्रभार : बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण स्वीकृत करने से पूर्व उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा
- प्राथमिक सुरक्षा :
- नकद ऋण: सभी स्टॉक और प्राप्तियों का दृष्टिबंधक
- मीयादी ऋण: बैंक वित्त से सृजित संयंत्र और मशीनरी/अन्य परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक या भूमि/संपत्ति का बंधक
- संपार्श्विक प्रतिभूति : सभी ऋण सीजीएफएमयू/सीजीटीएमएसई/पात्र संपार्श्विक प्रतिभूति के गारंटी कवर के अंतर्गत कवर किए जाएंगे। क्रेडिट गारंटी प्राप्त करने के संबंध में, गारंटी शुल्क/प्रीमियम राशि उधारकर्ता द्वारा वहन की जाएगी
- विशिष्टताएँ : रु.50 लाख तक के एमएसएमई डिजिटल लोन के लिए तुरंत निर्णय लेना
Last Updated On : Monday, 24-06-2024
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
एसएमई ऋण
हिंदुजा लेयलैंड फाइनांस लिमिटेड के साथ टाई-अप के अंतर्गत फ्लीट फाइनांस
आस्ति समर्थित ऋण – वाणिज्यिक स्थावर संपदा
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण सुरक्षा
टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड के साथ टाई-अप के तहत एसबीआई फ्लीट फाइनेंस
टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ टाई-अप के तहत एससीवी फाइनेंस
महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ टाई-अप के तहत एससीवी फाइनेंस
सतत योजना के तहत "संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी)
स्टार्ट-अप के लिए वित्त (एमएसएमई उड़ान)
ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स)
SBI EV Mitra: Finance to EV Public Charging Infrastructure
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि