Guaranteed Emergency Credit Line - Get business & Product Information
गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन
व्यवसाय के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज – स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें वैश्विक बनाने के लिए
आत्मनिर्भर पैकेज में एमएसएमई की अल्पकालिक नकदी संकट को दूर करने के उपायों की घोषणा की गई है। यह उन इकाइयों की मदद करेगा जो आम तौर पर कार्यशील पूंजी के लिए बंधे होते हैं । इसके अलावा, सरकार द्वारा भारत की मध्यावधि विकास गाथा को चलाने में मदद करने के लिए संरचनात्मक सुधारों को साथ-साथ हल किया गया है।
एमएसएमई द्वारा अतिरिक्त वित्त का लाभ उठाने के लिए कोई गारंटी शुल्क या कोई नया जमानत नहीं है।
सरकार ने 45 लाख एमएसएमई इकाइयों की मदद करने का लक्ष्य दिया है जो आपातकालीन क्रेडिट लाइन के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकते हैं और नौकरियों की रक्षा कर सकते हैं
जीईसीएल की मुख्य विशेषताएं:
जीईसीएल-1.0 (विस्तार) | जीईसीएल-2.0 (विस्तार) | जीईसीएल-3.1 | जीईसीएल-4.0 |
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प्रयोजन व्यवसाय को फिर से शुरू करने की दिशा में एक कदम, एमएसएमई को कच्चा माल खरीदने में मदद करना, कोविड द्वारा प्रभावित व्यवसायों की परिचालन लागत और देनदारियों को पूरा करना। |
प्रयोजन व्यवसाय को फिर से शुरू करने की दिशा में एक कदम, एमएसएमई को कच्चा माल खरीदने में मदद करना, कोविड द्वारा प्रभावित व्यवसायों की परिचालन लागत और देनदारियों को पूरा करना। |
प्रयोजन व्यवसाय को फिर से शुरू करने की दिशा में एक कदम, एमएसएमई को कच्चा माल खरीदने में मदद करना, कोविड द्वारा प्रभावित व्यवसायों की परिचालन लागत और देनदारियों को पूरा करना। |
प्रयोजन अस्पतालों/नर्सिंग होम/क्लीनिक/मेडिकल कॉलेजों/लिक्विड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि के विनिर्माण में लगी इकाइयों की स्थापना के लिए मौजूदा उधारकर्ताओं को ऋण सुविधाएं। |
ब्याज दर एमएसएमई के लिए-7.40% गैर-एमएसएमई के लिए-7.95% |
ब्याज दर एमएसएमई के लिए-7.65% गैर-एमएसएमई के लिए-7.95% |
ब्याज दर एमएसएमई के लिए-7.65% गैर-एमएसएमई के लिए-7.95% |
ब्याज दर @ 7.50% प्रति वर्ष |
पात्रता: वे सभी उधारकर्ता, जिन्होंने जीईसीएल-1.0 के तहत सहायता प्राप्त की है अथवा वे व्यवसाय जो जीसीसीएल-1.0 के अंतर्गत पात्र हैं तथा जिन्हें 29.02.2020 अथवा 31.03.2021 को नियमित, एसएमए-0 अथवा एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।
सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं में कुल निधि आधारित बकाया ऋण (जीईसीएल-1 के तहत प्राप्त निवल सहायता) 50 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। |
पात्रता: समाधान संरचना पर कामत समिति की दिनांक 4 सितंबर 2020 की रिपोर्ट में चिन्हित 26 क्षेत्रों एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में परिचालन करने वाले वे सभी उधारकर्ता, जिन्होंने जीईसीएल-2.0 के अंतर्गत सहायता प्राप्त की है अथवा वे नए व्यवसाय जो 29.02.2020 अथवा 31.03.2021 को जीईसीएल-2.0 के अंतर्गत पात्र हो तथा जिन्हें नियमित, एसएमए-0 अथवा एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।
सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थानों के बीच कुल निधि आधारित बकाया ऋण (जीईसीएल-2 के तहत प्राप्त निवल सहायता) 50 करोड़ रुपए से अधिक तथा 500 करोड़ रुपए तक हो। |
पात्रता: हॉस्पिटैलिटी व संबंधित क्षेत्रों अथवा नागरिक उड्डयन क्षेत्रों में परिचालन करने वाले सभी उधारकर्ता, जिन्होंने जीईसीएल-3.0 के तहत सहायता प्राप्त की है अथवा वे नए व्यवसाय जो 29.02.2020 अथवा 31.03.2021 अथवा 31.01.2022 को जीईसीएल-3.0 के अंतर्गत पात्र हो तथा जिन्हें नियमित, एसएमए-0 अथवा एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।
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पात्रता: स्वास्थ्यसेवा क्षेत्र में कार्यरत वे मौजूदा उधारकर्ता, जिनकी निधि आधारित ऋण बकाया राशियाँ 31.03.2021 को 90 दिनों के लिए बकाया थीं। खाता किसी भी उधारदाता द्वारा 31.03.2021 को अलाभकारी आस्ति के रूप में वर्गीकृत न किया गया हो। |
ऋण राशि:
29.02.2020 अथवा 31.03.2021 के दिन कुल निधि आधारित ऋण बकाया, इनमें से जो भी अधिक हो, का अधिकतम 30%, बशर्ते कि उधारकर्ता अन्य सभी पात्रता मानदंड पूरा करता हो।
अधिकतम ऋण: 15.00 करोड़ रुपए (सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थानों के मध्य वर्तमान जीईसीएल-1 + जीईसीएल-1 (विस्तार))
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ऋण राशि:
29.02.2020 अथवा 31.03.2021 के दिन कुल निधि आधारित ऋण बकाया, इनमें से जो भी अधिक हो, का अधिकतम 30%, बशर्ते कि उधारकर्ता अन्य सभी पात्रता मानदंड पूरा करता हो।
अधिकतम ऋण: 150.00 करोड़ रुपए (सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थानों के मध्य वर्तमान जीईसीएल-2 + जीईसीएल-2 (विस्तार))
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ऋण राशि :
हॉस्पिटैलिटी और संबंधित क्षेत्रों के लिए
29.02.2020 अथवा 31.03.2021 अथवा 31.01.2022 के दिन कुल निधि आधारित ऋण बकाया, इनमें से जो भी अधिक हो, का अधिकतम 50%, बशर्ते कि उधारकर्ता अन्य सभी पात्रता मानदंड पूरा करता हो। अधिकतम ऋण: 200.00 करोड़ रुपए (सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थानों के मध्य वर्तमान जीईसीएल + जीईसीएल-3.1)
नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए: 29.02.2020 अथवा 31.03.2021 अथवा 31.01.2022 को उनके कुल क्रेडिट बकाया (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों), इनमें जो भी अधिक हो, के 50% तक की ऋण राशि, बशर्ते कि उधारकर्ता अन्य सभी पात्रता मानदंड पूरा करता हो।
अधिकतम ऋण: 400.00 करोड़ रुपए (सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थानों के मध्य वर्तमान जीईसीएल + जीईसीएल-3.1) |
ऋण राशि :
अधिकतम 2.0 करोड़ रुपए तक |
सुविधा: कार्यशील पूंजी मियादी ऋण (डब्ल्यूसीटीएल) |
सुविधा: कार्यशील पूंजी मियादी ऋण (डब्ल्यूसीटीएल) और गैर-निधि आधारित सुविधाएं |
सुविधा: कार्यशील पूंजी मियादी ऋण (डब्ल्यूसीटीएल) और गैर-निधि आधारित सुविधाएं |
सुविधा मियादी ऋण/साख-पत्र (मशीनरी की खरीद के लिए) |
वैधता यह योजना 31.03.2023 तक या जीईसीएल के तहत 4,50,000 करोड़ रुपये की गारंटी स्वीकृति तक (जीईसीएल के सभी घटकों को ध्यान में रखते हुए), जो भी पहले हो, तक वैध है। |
वैधता यह योजना 31.03.2023 तक या जीईसीएल के तहत 4,50,000 करोड़ रुपये की गारंटी स्वीकृति तक (जीईसीएल के सभी घटकों को ध्यान में रखते हुए), जो भी पहले हो, तक वैध है। |
वैधता यह योजना 31.03.2023 तक या जीईसीएल के तहत 4,50,000 करोड़ रुपये की गारंटी स्वीकृति तक जीईसीएल के सभी घटकों को ध्यान में रखते हुए), जो भी पहले हो, तक वैध है। |
वैधता यह योजना 31.03.2023 तक या जीईसीएल के तहत 4,50,000 करोड़ रुपये की गारंटी स्वीकृति तक (जीईसीएल के सभी घटकों को ध्यान में रखते हुए), जो भी पहले हो, तक वैध है। |
अवधि: अधिस्थगन अवधि- 24 महीने चुकौती अवधि- 36 महीने कुल अवधि- 60 महीने |
अवधि: अधिस्थगन अवधि- 24 महीने चुकौती अवधि- 48 महीने कुल अवधि- 72 महीने |
अवधि: अधिस्थगन अवधि- 24 महीने चुकौती अवधि- 48 महीने कुल अवधि- 72 महीने
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अवधि: अधिस्थगन अवधि- 6 महीने चुकौती अवधि- 54 महीने कुल अवधि- 60 महीने
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प्रोसेसिंग शुल्क, गारंटी शुल्क, नया/अतिरिक्त संपार्श्विक-शून्य |
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पात्रता
जीईसीएल-1.0 | जीईसीएल-2.0 | जीईसीएल-3.0 | जीईसीएल-4.0 |
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पात्रता:
वे सभी उधारकर्ता, जिन्होंने जीईसीएल-1.0 के तहत सहायता प्राप्त की है अथवा वे व्यवसाय जो जीसीसीएल-1.0 के अंतर्गत पात्र हैं तथा जिन्हें 29.02.2020 अथवा 31.03.2021 को नियमित, एसएमए-0 अथवा एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। खाता किसी भी उधारदाता द्वारा 29.02.2020 अथवा 31.03.2021 को एसएमए-2 अथवा अलाभकारी आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया न हो। सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थानों के बीच कुल निधि आधारित बकाया ऋण (जीईसीएल-1 के अंतर्गत प्राप्त सहायता को छोड़कर) 50 करोड़ रुपए तक हो। |
पात्रता:समाधान संरचना पर कामत समिति की दिनांक 4 सितंबर 2020 की रिपोर्ट में चिन्हित 26 क्षेत्रों एवं स्वास्थ्य सेवा में क्षेत्र के वे सभी उधारकर्ता, जिन्होंने जीईसीएल-2.0 के अंतर्गत सहायता प्राप्त की है अथवा वे नए व्यवसाय जो 29.02.2020 अथवा 31.03.2021 को जीईसीएल-2.0 के अंतर्गत पात्र हो तथा जिन्हें नियमित, एसएमए-0 अथवा एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। खाता किसी भी उधारदाता द्वारा 29.02.2020 अथवा 31.03.2021 को एसएमए-2 अथवा अलाभकारी आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया न हो। सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थानों के बीच कुल निधि आधारित बकाया ऋण (जीईसीएल-2 के अंतर्गत प्राप्त सहायता को छोड़कर) 50 करोड़ रुपए से अधिक तथा 500 करोड़ रुपए तक हो। | पात्रता: आतिथ्य, ट्रावेल एंड टूरिस्म एवं लेशर व खेल क्षेत्र और नागरिक उड्डयन में कार्यरत वे सभी उधारकर्ता, जिन्होंने जीईसीएल-3.0 के अंतर्गत सहायता प्राप्त की है अथवा वे नए व्यवसाय जो 29.02.2020 अथवा 31.03.2021 को जीईसीएल-3.0 के अंतर्गत पात्र हो तथा जिन्हें नियमित, एसएमए-0 अथवा एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। खाता किसी भी उधारदाता द्वारा 29.02.2020 अथवा 31.03.2021 को एसएमए-2 अथवा अलाभकारी आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया न हो। | पात्रता: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्यरत वे मौजूदा उधारकर्ता, जिनकी निधि आधारित ऋण बकाया राशियाँ 31.03.2021 को 90 दिनों के लिए बकाया थीं। खाता किसी भी उधारदाता द्वारा 31.03.2021 को अलाभकारी आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया न हो। |
पुनर्भुगतान:
जीईसीएल-1.0 | जीईसीएल-2.0 | जीईसीएल-3.0 | जीईसीएल-4.0 |
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अवधि:
अधिस्थगन अवधि- 24 महीने चुकौती अवधि- 36 महीने कुल अवधि- 60 महीने |
अवधि: अधिस्थगन अवधि- 24 महीने चुकौती अवधि- 48 महीने कुल अवधि- 72 महीने | अवधि:अधिस्थगन अवधि- 24 महीने चुकौती अवधि- 48 महीने कुल अवधि- 72 महीने | अवधि:: अधिस्थगन अवधि- 06 महीने चुकौती अवधि- 54 महीने कुल अवधि- 60 महीने |
प्रोसेसिंग शुल्क, गारंटी शुल्क, नई/अतिरिक्त संपार्श्विक-शून्य |
Last Updated On : Thursday, 05-05-2022
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
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प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि