Kamath Committee Report - Get business & Product Information
कामथ समिति की रिपोर्ट
कोविद से संबंधित तनाव के लिए आरबीआई के संकल्प संरचना पर विशेषज्ञों की समिति की मुख्य विशेषताएं
उद्देशेय: कोविद-19 संबंधित तनाव के तहत उधारकर्ताओं के लिए संकल्प रूपरेखा
सुविधाऐं
प्रारंभ की तिथि
- 31 दिसंबर, 2020 से बाद में लागू नहीं किया जा सकता है।
- संकल्प योजना (आरपी) को प्रारंब की तारीख से 180 दिनों के भीतर लागू करने की आवश्यकता है।
आईसीए और प्रावधान की आवश्यकता पर हस्ताक्षर:
- एक बार लागू उधारदाता मूल्य के अनुसार 75% का प्रतिनिधित्व करते हैं और संख्या की सहमति के हिसाब से 60% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- लागू करने के 30 दिनों के भीतर सभी ऋणदाताओं द्वारा अंतर लेनदार समझौते (आईसीए) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- जिन उधारदाताओं ने आईसीए पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, वे लागू करने से 30 दिनों की समाप्ति पर 20% या आईआरएसी मानदंडों के अनुसार प्रावधान करेंगे।
मुख्य दिशानिर्देश:
- ऋण की शेष अवधि को भुगतान स्थगन के साथ या अधिकतम 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
- परिसंपत्ति वर्गीकरण को मानक के रूप में बनाए रखा जा सकता है या आरपी के अधीन मानक में अपग्रेड किया जा सकता है
प्रतिभूतियों में ऋण का रूपांतरण
- पुनर्गठन/नियमितीकरण/स्वामित्व में परिवर्तन को शामिल करना
- ऋण को इक्विटी या अन्य विपणन गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों में बदलने का प्रावधान हो सकता है बशर्ते परिशोधन और कूपन ऋण की शर्तों के समान हों
कार्यान्वयन बाद
- एक्सपोजर के संबंध में, निगरानी अवधि के दौरान आईसीए के किसी भी हस्ताक्षरकर्ता के साथ उधारकर्ता द्वारा कोई भी डिफ़ॉल्ट 30 दिनों की समीक्षा अवधि को ट्रिगर करेगा
पात्रता
- पात्रता : केवल उन उधारकर्ताओं के लिए जिन्हें कोविद के कारण तनाव हो रहा है और जिन्हें मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 1 मार्च, 2020 को 30 दिनों से कम बकाया रहा है।
Last Updated On : Wednesday, 11-11-2020
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
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Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि