PM Svanidhi - Get business & Product Information
प्रधानमंत्री स्वनिधि
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)
यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, अर्थात, निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है:
(क) 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा के लिए।
(ख) नियमित चुकौती को प्रोत्साहित करना।
(ग) (डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करने के लिए
यह योजना उपरोक्त उद्देश्यों के साथ पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडरों) को औपचारिक रूप से मदद करेगी और इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में वृद्धि के लिए लिए नए अवसर खोलेगी
सुविधाऐं
- ऋण राशि / ऋण अवधि
- पहली किश्त – अधिकतम रु. 10,000/अधिकतम 12 महीने
- दूसरी किश्त - अधिकतम रु. 20,000/अधिकतम 18 महीने
- तीसरी किश्त- अधिकतम रु.50,000/(न्यूनतम-30,000/)अधिकतम 36 महीने
- ब्याज दर : ईबीएलआर + 3.25%: 12.40%
- संपार्श्विक मुक्त ऋण।
पात्रता मानदंड
यह योजना शहरी क्षेत्रों में बिक्री कार्य में लगे सभी पथ विक्रेताओं के लिए उपलब्ध है। पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी:
- (i) जिन स्ट्रीट वेंडरों के पास शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीजिन) द्वारा जारी बिक्री प्रमाणपत्र/पहचान पत्र हों ;
- (ii) जिन विक्रेताओं की सर्वेक्षण में पहचान की गई है लेकिन उन्हें विक्रेता प्रमाणपत्र/पहचान पत्र जारी नहीं किए गए हैं।
- (iii) यूएलबी के नेतृत्व वाले पहचान सर्वेक्षण से बाहर रह गए स्ट्रीट वेंडरों या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद बिक्री शुरू की है और यूएलबी/टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) द्वारा इस आशय का सिफारिश पत्र (एलओआर) जारी किया गया है; और
- (iv) शहरी स्थानीय निकायों की भौगोलिक सीमाओं में बिक्री करने वाले आस-पास के विकास/पेरी-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेताओं और यूएलबी/टीवीसी द्वारा इस आशय का सिफारिशी पत्र (एलओआर) जारी किया गया है।
आवश्यक दस्तावेज़
आवेदकों को पीएम स्वनिधि पोर्टल (उदयामी मित्र पोर्टल) के माध्यम से आवेदन करना चाहिए।
- दस्तावेज़: डिजिटल दस्तावेज़ीकरण (नियम और शर्तें) आधार और ओटीपी के आधार पर नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेस लिमिटेड (एनईएसएल) के माध्यम से डिजिटल दस्तावेजों पर ई-हस्ताक्षर। ऋण प्रसंस्करण-बैंक (एसबीआई) के ई-जीएसएस एप्लिकेशन के माध्यम से
- ब्याज में छूट: योजना के तहत ऋण लेने वाले विक्रेता 7% की दर से ब्याज सब्सिडी पाने के पात्र हैं। यह केवल त्वरित चुकौती करने वाले ग्राहकों के लिए लागू है।
- ऋण गारंटी : इस योजना में स्वीकृत ऋणों के लिए ग्रेडेड गारंटी कवर का प्रावधान है, जिसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिसे पोर्टफोलियो आधार पर प्रचालित किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर/बैंकों द्वारा कोई सीजी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
अधिक जानकारी के लिए, कृपया
https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ और निकटतम एसबीआई शाखा से संपर्क करें।
Last Updated On : Saturday, 06-04-2024
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए से कम, 15.10.2022 से प्रभावी
3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
7.00%
2 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक
6.50%
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक
Agri-products-landing
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणान्वयन-प्रमुख परिवर्तन
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए से कम, 15.10.2022 से प्रभावी
3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
7.00%
2 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक
6.50%
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक