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प्रधानमंत्री स्वनिधि
कोविड -19 लॉकडाउन के कारण प्रभावित अपनी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए सड़क विक्रेताओं को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा योजना। योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को उनकी आत्मनिर्भरता, समग्र विकास और आर्थिक उत्थान के लिए सशक्त बनाना है। इस योजना का उद्देश्य लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है, ताकि उन्हें आसपास के अर्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्रों में अपने व्यवसाय फिर से शुरू करने में मदद मिल सके। इसके अलावा, यह योजना स्ट्रीट वेंडरों को प्रथम ऋण की चुकौती के बाद ट्रांच -2 के तहत 20,000 रुपये और इसी प्रकार ट्रांच- III के तहत 50,000 रुपये के ऋण प्रदान करती है। योजना कैशबैक के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर द्वारा किए गए डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करती है।
सुविधाऐं
- ऋण राशि
- ट्रांच 1: अधिकतम रु. 10,000/-
- ट्रांच 2: ऋण राशि: न्यूनतम रु.
- ट्रांच 3: ऋण राशि: न्यूनतम रु. 30000/- अधिकतम रु. 50000/-
- ब्याज दर : ईबीएलआर + 3.25% =12.15 दिनांक 15.02.2025 से प्रभावी
- मार्जिन : शून्य
- चुकौती अवधि
- ट्रांच 1: 1 वर्ष (समान मासिक किस्त ईएमआई में)
- ट्रांच 2: अवधि: न्यूनतम: 12 महीने (ईएमआई) – अधिकतम 18 महीने (ईएमआई)।
- किश्त 3: अवधि: न्यूनतम: 18 महीने (ईएमआई) - अधिकतम 36 महीने (ईएमआई)
- प्राथमिक सुरक्षा : कोई नहीं
- संपार्श्विक : कोई नहीं
- सब्सिडी : योजना के तहत ऋण लेने वाले विक्रेता @ 7% ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं। ब्याज सब्सिडी 31.12.2024 उपलब्ध है। सब्सिडी उस तारीख तक पहले और बाद में बढ़े हुए ऋणों पर उपलब्ध होगी।
- चुकौती अवधि
- योजना के तहत क्रेडिट सुविधा सीजीटीएमएसई के तहत कवर की जाएगी, अधिकतम गारंटी कवरेज होगा
- ट्रांच 1 के लिए - पोर्टफोलियो का 31.875%
- ट्रांच 2 के लिए पोर्टफोलियो का 8.25%
- ट्रांच 3 के लिए - पोर्टफोलियो का 6%
पात्रता
- यह योजना केवल उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिसमें पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नियमों और योजनाओं को अधिसूचित किया है। मेघालय के लाभार्थी, जिसमें अपना अलग राज्य पथ विक्रेता अधिनियम मौजूद है, हालांकि, भाग ले सकते हैं।
- यह योजना 24 मार्च, 2020 तक या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है।
- पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी:
- शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाण पत्र/पहचान पत्र रखने वाले स्ट्रीट वेंडर्स
- ऐसे विक्रेता जिनकी सर्वेक्षण में पहचान की गई है, लेकिन उन्हें वेंडिंग/पहचान पत्र का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है; ऐसे विक्रेताओं के लिए वेंडिंग का अनंतिम प्रमाण पत्र आईटी आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयार किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों को ऐसे विक्रेताओं को एक माह की अवधि के भीतर तत्काल और सकारात्मक रूप से वेंडिंग का स्थायी प्रमाण-पत्र और पहचान पत्र जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- शहरी स्थानीय निकाय के नेतृत्व वाले पहचान सर्वेक्षण से बाहर रह गए स्ट्रीट वेंडर्स या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग शुरू कर दी है और उन्हें यूएलबी/टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) द्वारा इस आशय का सिफारिश पत्र (एलओआर) जारी किया गया है
- शहरी स्थानीय निकायों की भौगोलिक सीमाओं में विक्रय करने वाले आस-पास के विकास/अद्र्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेताओं को शहरी स्थानीय निकायों/टीवीसी द्वारा इस आशय का सिफारिशी पत्र जारी कर दिया गया है।
Last Updated On : Wednesday, 26-03-2025

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
6.50%
₹2 लाख तक की ऋण राशि के लिए
8.65%
₹2 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक की ऋण राशि के लिए
Agri-products-landing

सूक्ष्म ऋण -> स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषित करना – डे-एनआरएलएम योजना के तहत प्रचारित

सूक्ष्म ऋण -> स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषित करना – स्वयं सहायता समूहों से सीधा संपर्

सूक्ष्म ऋण -> संयुक्त देयता समूह का वित्तपोषण

सूक्ष्म ऋण -> स्वयं सहायता समूह – बैंक क्रेडिट लिंकेज

फार्म मशीनीकरण ऋण -> पॉवर टिलर का वित्तपोषण

संबद्ध कार्यकलाप -> पशुपालन एवं मछलीपालन के लिए केसीसी ऋण

संबद्ध कार्यकलाप -> प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) संबद्ध कृषि के ऋण

विविध गतिविधियाँ -> कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना

विविध गतिविधियाँ -> किसान उत्पादनकर्ता कंपनियों के वित्तपोषन के लिए ऋण

विविध गतिविधियाँ -> पॉलीहाउस के लिए वित्तपोषण की ऋण योजना

विविध गतिविधियाँ -> कोल्ड स्टोरेज/वेयरहाउस योजना का निर्माण

विविध गतिविधियाँ -> ऋण समाधान 2024-25 योजना (कृषि ऋणों हेतु)

सरकारी योजनाएं -> कृषि संरचना निधि योजना (एआईएफ - योजना)

सरकारी योजनाएं -> पी एम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज (पीएमएफएमई योजना)

सरकारी योजनाएं -> पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) योजना

सरकारी योजनाएं -> पीएम-कुसुम योजना (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना)

सरकारी योजनाएं -> पीएम-कुसुम योजना (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना)

सरकारी योजनाएं -> सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस)

सरकारी योजनाएं -> वीवर्स क्रेडिट कार्ड (डबल्यूएमएस)

Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
6.50%
₹2 लाख तक की ऋण राशि के लिए
8.65%
₹2 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक की ऋण राशि के लिए