Prime Ministers Employment Generation Program (PMEGP) - Get business & Product Information
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है
पीएमईजीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) द्वारा प्रशासित की जा रही है । यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा लागू की जाती है। राज्य स्तर पर, यह योजना राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और बैंकों के माध्यम से लागू की जाती है। ऐसे मामलों में केवीआईसी लाभार्थियों/उद्यमियों को सीधे अपने बैंक खातों में वितरित करने के लिए नामित बैंकों के माध्यम से सरकारी सब्सिडी उपलब्ध कराने का मार्ग है।
सुविधाऐं
सहायता की प्रकृति
- विनिर्माण क्षेत्र में स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत ₹25 लाख है और व्यापार/सेवा क्षेत्र में यह 10 लाख रुपये है।
नए सूक्ष्म उद्यम (इकाइयों) की स्थापना के लिए
पीएमईजीपी के तहत लाभार्थी श्रेणी ( नई इकाइयों की स्थापना ) | लाभार्थी का अपना योगदान | सब्सिडी दर ( परियोजना लागत की ) | |
---|---|---|---|
क्षेत्र (परियोजना का स्थान) | Urban | Rural | |
सामान्य श्रेणी | 10% | 15% | 25% |
विशेष श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला/पूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से विकलांग/एनईआर/हिल एंड बॉर्डर एरिया) | 05% | 25% | 35% |
मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए दूसरे ऋण के लिए
पीएमईजीपी के तहत लाभार्थियों की श्रेणियां (मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिए) | लाभार्थी का अपना योगदान (परियोजना लागत का) | सब्सिडी की दर (परियोजना लागत का) |
---|---|---|
सभी | 10% | 15% ( 20% in NER and Hill States ) |
कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
पात्रता
- 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति
- विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण
- व्यवसाय/सेवा सेक्टर में 5 लाख रुपए से ऊपर व्यवसाय
- पीएमईजीपी के तहत सिर्फ नई परियोजनाओं को मंजूरी देने पर विचार किया जाता है।
- स्वयं सहायता समूह (जिनमें बीपीएल से संबंधित लोग शामिल हैं, जिन्हें किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं मिला है), सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, उत्पादन सहकारी समितियां और चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत पंजीकृत संस्थाएं भी पात्र हैं।
- मौजूदा इकाइयां (पीएमआरवाई, आरईजीपी या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत) और भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत पहले से सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने वाली इकाइयां इसके अंतर्गत पात्र नहीं हैं।
आवेदन कैसे करें
- लाभार्थी https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp पर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालयों में जमा कर सकते हैं ।
- केवीआईबी के राज्य/मंडल निदेशक और संबंधित राज्यों के उद्योग निदेशक (डीआईसी के लिए) के परामर्श से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विज्ञापन देंगे, जिसमें पीएमईजीपी के तहत सेवा इकाइयों के उद्यम/शुरू करने के इच्छुक संभावित लाभार्थियों से परियोजना प्रस्तावों के साथ आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे ।
Last Updated On : Wednesday, 11-11-2020
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
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प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि