Priority sector lending for Agriculture Sector - Get business & Product Information
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणान्वयन-प्रमुख परिवर्तन
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणान्वयन-प्रमुख परिवर्तन
बेहतर ऋण व्यापन, लघु एवं सीमांत किसानों तथा कमजोर वर्षों को अत्यधिक ऋण देने, नवीकरणीय ऊर्जा तथा स्वस्थ्य आधारिक संरचना के ऋण को बढ़ाने के लिए
कृषि क्षेत्र के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणान्वयन 4 सितंबर 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने संशोधित निदेश एवं दिशानिर्देश जारी किए।
सुविधाऐं
प्रयोज्यता : इन निदेशों के प्रावधान प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित) एवं प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर लागू होंगे, पर ये प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में परिचालन हेतु लाइसेन्स प्राप्त वेतन अर्जक बैंक पर लागू नहीं होंगे।
पर्यावरण अनुकूल ऋणान्वयन नीतियों को बढ़ावा एवं समर्थन करना प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋणान्वयन के संशोधित दिशानिर्देशों का लक्ष्य है, ताकि संवहनीय विकास लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके।
- कृषि क्षेत्र की श्रेणियों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणान्वयन के लक्ष्य निम्नानुसार हैं :
- कृषि क्षेत्र को अग्रिम : समायोजित निवल बैंक ऋण का 18%
- कृषि क्षेत्र के ऋणान्वयन में ये भी शामिल हैं:
- कृषि ऋण (कृषि एवं सहायक गतिविधियां),
- कृषि आधारिक संरचना के लिए ऋणान्वयन तथा
- अनुषंगी गतिवधियाँ
कृषि ऋण-वैयक्तिक किसान
वैयक्तिक किसानों (स्वयं सहायता समूह सहित) अथवा संयुक्त देयता समूह एवं किसानों के स्वामित्व संस्थाओं को ऋण, जो डेरी, मछलीपालन, पशुपालन, मुर्गीपालन, रेशम कीट पालन एवं रेशम उत्पादन से सीधे जुड़े हों।
इसमें ये भी शामिल हैं:
- परंपरागत/गैर परंपरागत रोपण, बागवानी एवं सहायक गतिविधियों के लिए ऋण सहित फसल ऋण।
- कृषि एवं सहायक गतिविधियों के लिए मध्यावधि एवं दीर्घावधि ऋण (उदाहरण के लिए कृषि उपकरणों एवं मशीनरी की खरीद तथा सहायक गतिविधियों के लिए विकासात्मक ऋण)।
- फसल कटाई से पूर्व एवं बाद की गतिविधियों जैसे छिड़काव, फसल कटाई, ग्रेडिंग एवं अपने स्वयं के खेत के उत्पादन के परिवहन के लिए ऋण।
- गैर-संस्थागत ऋणदाताओं से ऋण लेने वाले संकटग्रस्त किसानों को ऋण।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण
- कृषि प्रयोजनाओं के लिए जमीन खरीदने हेतु लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण।
- 12 महीनों की अवधि के लिए कृषि उत्पाद गिरवी/दृष्टिबंधक पर ऋण, पर इसकी उच्चतम सीमा 50 लाख रुपए होगी।
- बंजर/परती भूमि अथवा किसान की कृषि भूमि पर स्टिल्ट रीति से सोलर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को ऋण।
कृषि ऋण - कॉरपोरेट किसान
- कृषि ऋण- कृषि एवं सहायक गतिविधियों से जुड़े कॉरपोरेट किसान, किसान उत्पादनकर्ता संगठन/वैयक्तिक किसानों की कंपनियाँ, भागीदारी संस्थाएं एवं किसानों के सहकारी
कृषि आधारिक संरचना
- बैंकिंग प्रणाली से कृषि आधारिक संरचना के लिए प्रति उधारकर्ता 100 करोड़ रुपए की समग्र संस्वीकृति सीमा के भीतर ऋण। गतिविधियों की सूची अनुलग्नक-II में दी गई है।
अनुषंगी सेवाएं
अनुषंगी सेवाओं के अंतर्गत निम्नलिखित ऋण नीचे दी गई निर्धारित सीमाओं के अधीन होंगे :
- सदस्यों के उत्पाद की खरीद के लिए किसानों की सहकारी समितियों को 5 करोड़ रुपए तक (शहरी सहकारी बैंकों पर लागू नहीं)
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की परिभाषा के अनुसार कृषि एवं सहायक सेवाओं से जुड़े स्टार्ट अप के लिए 50 करोड़ रुपए का ऋण
- ैंकिंग प्रणाली से खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण सी को प्रति उधारकर्ता 100 करोड़ रुपए की समग्र सीमा तक ऋण
लघु एवं सीमांत किसान
उप-लक्ष्य की प्राप्ति की गणना के प्रायोजना के लिए लघु एवं सीमांत किसानों में निम्नलिखित भी शामिल हैं :
- 1 हेक्टर तक की भूधारिता वाले किसान (सीमांत किसान)।
- 1 हेक्टर से अधिक एवं 2 हेक्टर तक की भूधारिता वाले किसान (लघु किसान)।
- भूमिहीन कृषि मजदूर, काश्तकार किसान, मौखिक पट्टेदार एवं बंटाईदार जिनकी भूधारिता लघु एवं सीमांत किसानों के लिए निर्धारित सीमाओं के भीतर है।
- स्वयं सहायता समूहों अथवा संयुक्त देयता समूहों अर्थात कृषि एवं सहायक गतिविधियों से जुड़े वैयक्तिक लघु एवं सीमांत किसानों के समूहों को, बशर्ते कि बैंक के पास ऐसे ऋणों के अलग-अलग आंकड़ें हो।
- बिना किसी भूधरिता के सहायक गतिविधियों से अकेले जुड़े व्यक्तियों को 2 लाख रुपए तक का ऋण।
- कृषि एवं सहायक गतिविधियों से सीधे जुड़े किसान उत्पादनकर्ता संगठन/वैयक्तिक किसानों की किसान उत्पादनकर्ता कंपनियों एवं किसानों के सहकारियों को ऋण, जहां लघु एवं सीमांत किसानों की भूधारिता 75 प्रतिशत से कम न हो, पर यह पैरा 8.2 में निर्धारित ऋण सीमाओं के अधीन होंगे। शहरी सहकारी बैंकों को किसानों के सहकारियों को ऋण देने की अनुमति नहीं है।
Last Updated On : Wednesday, 11-11-2020
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए से कम, 15.10.2022 से प्रभावी
3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
7.00%
2 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक
6.50%
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक
Agri-products-landing
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणान्वयन-प्रमुख परिवर्तन
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए से कम, 15.10.2022 से प्रभावी
3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
7.00%
2 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक
6.50%
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक