Priority sector lending for MSMEs - Get business & Product Information
एमएसएमई के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण
उन्हें उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ना और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना
4 सितंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं
सुविधाऐं
पात्रता : ये दिशानिर्देश निम्नलिखित पर लागू है :
- वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)
- लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक तथा
- सैलरी एर्नर्स बैंक को छोड़कर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में व्यवसाय चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक।
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में मदद करने के लिए पर्यावरण अनुकूल ऋण नीतियों को प्रोत्साहित और समर्थन देना भी है।
पात्रता
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के लिए निम्नलिखित पात्र हैं
- विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बैंक ऋण।
- स्टार्टअप्स को ऋण (50 करोड़ रुपये तक)
- सौर ऊर्जा और कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित करने के लिए किसानों को
- निर्यात ऋण
- कृषि, कृषि ऋण, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और सहायक गतिविधियां
- सामिजिक इंफ्रास्ट्रक्चर; टियर II से टियर VI केंद्रों में स्कूलों के निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, पेयजल सुविधाओं और स्वच्छता सुविधाओं (शौचालयों के निर्माण/नवीनीकरण के लिए ऋण सहित और घर में पानी की सुविधाओं में सुधार) के लिए वित्त
- नवीकरणीय ऊर्जा; सौर आधारित बिजली के जनरेटर, बायोमास आधारित पावर जनरेटर, पवन चक्कियों, सूक्ष्म जलविद्युत संयंत्रों और गैर-पारंपरिक ऊर्जा आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, और दूरदराज के गांव विद्युतीकरण के लिए वित्त।
- शिक्षा; व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित शिक्षा के लिए वित्त।
- आवास ऋण; प्रति परिवार आवास इकाई की खरीद/निर्माण के लिए वित्त।
कमजोर वर्ग;
- लघु एवं सीमांत किसानों को वित्त
- कारीगर, ग्रामीण तथा कुटिर उद्योग,
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) और हाथ से मैल ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना जैसी सरकारी प्रायोजित योजनाओं के तहत लाभार्थी (एसआरएम)
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
- विभेदक ब्याज दर योजना के लाभार्थी
- स्वयं सहायता समूह
- गैर-संस्थागत उधारदाताओं से परेशान ऋणी किसान
- किसानों के अलावा अन्य परेशान व्यक्ति, जिनकी ऋण राशि प्रति उधारकर्ता ₹ 0.1 मिलियन से अधिक नहीं हैं ताकि गैर-संस्थागत उधारदाताओं को अपने ऋण का पूर्व भुगतान किया जा सके
- दिव्यांग व्यक्ति
- 18-65 वर्ष की आयु वाले प्रधानमंत्री जनधन योजना खाताधारकों को ₹10,000/- तक ओवरड्राफ्ट सीमा।
Last Updated On : Wednesday, 11-11-2020
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
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प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि