Subordinated Debt Scheme - Get business & Product Information
अधीनस्थ ऋण योजना
सरकार द्वारा इस योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन
सरकार ने दबावग्रस्त तथा ईक्विटि सहायता की जरूरत वाले 2 लाख एमएसएमई इकाइयों की मदद करने का लक्ष्य लिया है।
सुविधाऐं
उद्देश्य : आरबीआई के अनुसार पुनर्गठन के लिए पात्र व्यवसाय में इक्विटी/अर्ध इक्विटी के रूप में पूंजी लगाने के लिए तनावग्रस्त एमएसएमई के प्रमोटरों को व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना
- ब्याज दर: आरबीआई द्वारा निर्धारित बाहरी बेंचमार्क दरें + 1%
- ऋण राशि: पिछले ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार एमएसएमई इकाई (इक्विटी प्लस ऋण) में प्रमोटर की हिस्सेदारी का 50% या 75 लाख रुपये जो भी कम हो ।
- सुविधा: निधि आधारित टर्म लोन
- वैधता: गारंटी लाभ तिथि या 31 मार्च, 2023 से अधिकतम 10 वर्षों के लिए स्वीकृत उप-ऋण पर लागू, या गारंटी राशि की 20,000 करोड़ रुपये की राशि तक अनुमोदित की जाती है।
- प्रोसेसिंग फीस : शून्य
पात्रता
- पुनर्गठन के लिए पात्र व्यवसाय में इक्विटी/अर्ध इक्विटी के रूप में लगाने के लिए तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए ऋण।
- दबावग्रस्त एमएसएमई इकाई यानि जिनके खाते 30.04.2020 को एसएमए-2 और एनपीए है तथा जो बैंक के आकलन के अनुसार वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो सकते है के प्रवर्तक।
- यह योजना उन एमएसएमई के लिए लागू है जिनके खाते 01.01.2016 को मानक थे और वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान या तो मानक खातों के रूप में या एनपीए खातों के रूप में नियमित संचालन में रहे हैं।
चुकौती
- अवधि: वितरण की तारीख से अधिकतम 10 वर्ष।
- अधिस्थगन: केवल मूलधन के लिए अधिकतम 7 वर्ष, ब्याज मासिक अंतराल पर देय है।
- स्थगन अवधि पूरी होने के बाद मूलधन को 36 समान किश्तों में चुकाया जाएगा।
Last Updated On : Thursday, 30-06-2022
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
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Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि