बचत बैंक नियम (संक्षेप में) - Personal Banking
बचत बैंक नियम (संक्षेप में)
बचत बैंक नियम (संक्षेप में)
नामांकन एवं उत्तरजीविता सुविधा
बचत बैंक खातों में नामांकन सुविधा उपलब्ध है और खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं ताकि किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में विधिक उत्तराधिकारियों के दावों को आसानी से निपटाया जा सके। नामांकन केवल एक नामिती के पक्ष में ही किया जा सकता है। यदि ग्राहक नामांकन न करना चाहें तो इस तथ्य को ग्राहक के हस्ताक्षर सहित खाता खोलने के फॉर्म पर दर्ज किया जाए। ऐसी परिस्थितियों में, उत्तरजीविता सुविधा वाले संयुक्त खाते का परिचालन उत्तरजीवी द्वारा किया जा सकता है। (नियम संख्या 10,2)
खातों के प्रकार, शेष निर्धारण तथा सेवा शुल्क
आवेदक चैक बुक सुविधा के साथ अथवा चैकबुक सुविधा के बिना खाता खोल सकता है। बचत खाते के लिए निर्धारित वर्तमान न्यूनतम मासिक औसत अधिशेष (एमएबी) राशि तथा मासिक औसत अधिशेष (एमएबी) न रखने पर लगने वाले प्रभार की जानकारी बैंक की वेबसाइट bank.sbi पर उपलब्ध हैं। यह सूचना शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। अवयस्क व्यक्तियों के खाते तथा बीएससीबीडीए-लघु खातों के अलावा बचत बैंक खातों में उच्चतम अधिशेष की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
अवयस्क के खाते
एक समान हस्ताक्षर कर सकने वाले अवयस्क जिनकी आयु 10 वर्ष से कम न हो अपने एकल नाम में खाता खोल सकते हैं तथा ऐसे खाते में अधिकतम अधिशेष 10,00,000/- रु. (दस लाख रुपए मात्र) रखा जा सकता है। अवयस्क अपने अभिभावकों के साथ संयुक्त रूप से खाता खोल सकते हैं ऐसे मामलों में खाते की अधिकतम अधिशेष सीमा 20,00,000/- रु. (बीस लाख रुपए मात्र) है।
खाता कैसे खोला जा सकता है
सामान्य प्रक्रिया में, खाता खोलने की औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए आवेदक (कों) व्यक्तिगत रूप से बैंक में उपस्थित होना चाहिए। वे निर्धारित फॉर्म को विधिवत भरेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। आवेदक हाल ही में खिंचवाए हुए पासपोर्ट आकार के अपने दो फोटो प्रस्तुत करेगा/ करेंगे। खाताधारक के हस्ताक्षर स्पष्ट होने चाहिए। हस्ताक्षर अंग्रेजी के बड़े और ब्लॉक अक्षरों में नहीं होने चाहिए। प्रत्येक खाते को एक विशिष्ट खाता संख्या दी जाएगी। बैंक के साथ व्यवहार करते समय, खाताधारक(कों) को अनिवार्य रूप से इस संख्या का उल्लेख करना होगा। खाताधारकों से उनके स्वयं के हित में यह अपेक्षा की जाती है कि वे खातों का परिचालन करते समय और बैंक के साथ किसी भी प्रकार का पत्र-व्यवहार करते समय, बैंक में दर्ज नमूना हस्ताक्षर का ही प्रयोग करें। (नियम संख्या 7,8,9,13)
पासबुक
खाताधारक को दी गई पासबुक और चैकबुक सुरक्षित स्थान पर रखी जानी चाहिए। इस संबंध में खाताधारक की लापरवाही के कारण होने वाले किसी प्रकार के नुकसान या गलत भुगतान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा (नियम सं.- 18,29)। आहरण फॉर्म के माध्यम से आहरण करने के लिए, पासबुक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। चैक या डेबिट कार्ड के माध्यम से आहरण बिना पासबुक के भी किया जा सकता है। पासबुक के बिना भी पैसा खाते में जमा किया जा सकता है (नियम सं. 15)। पासबुक को नियमित रूप से अद्यतन करवाएँ। लेनदेन का अद्यतन पूरा होने के बाद पासबुक तुरंत खाताधारक को वापिस लौटा दी जाएगी। यदि एक सप्ताह के भीतर इसे पासबुक को वापिस नहीं ले लिया जाता है तो, उसे खाताधारक के खर्च पर, खाताधारक को पंजीकृत डाक/ कुरियर द्वारा भेज दिया जाएगा। (नियम संख्या 16)। खाताधारक सावधानीपूर्वक अपनी पासबुक की प्रविष्टियों की जाँच करें और कोई गलती या त्रुटि होने पर उसके बारे में बैंक को सूचित करें (नियम संख्या 17)।
खाताधारक से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर आवश्यक जाँच कर लेने, औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद और निर्धारित प्रभारों की वसूली हो जाने पर गुम हुई या कटी-फटी पासबुक के बदले में डुप्लीकेट पासबुक जारी की जा सकती है। इसके लिए निर्धारित चालू प्रभार से संबंधित जानकारी बैंक की वेबसाइट bank.sbi पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। (नियम 20)
चैक बुक
खाता खोलने से संबंधित सभी औपचारिकताएँ पूरी हो जाने के बाद बैंक पहली चैक बुक जारी करेगा। एक वर्ष में 25 चैक पन्ने जारी करने के लिए कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। उसके बाद, ग्राहक के खाते से सेवा प्रभार वसूल किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित वर्तमान प्रभार से संबंधित जानकारी बैंक की वेबसाइट bank.sbi पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।
खाताधरकों को केवल बैंक द्वारा उन्हें जारी की गई चैकबुकों से ही चैकों का उपयोग करना चाहिए। अन्यथा आहरित किए जाने वाले किसी भी चैक का भुगतान करने से इंकार करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है। सामान्यतः बैंक, एक बार में एक से अधिक या पिछली बार जारी सभी या लगभग सभी चैक पन्नों के समाप्त होने से पहले चैकबुक जारी नहीं करता। (नियम 27)। चैक पर लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए (नियम संख्या 28)। निर्धारित सेवा प्रभार का भुगतान करके ग्राहक जारी या गुम हुए चैकों का भुगतान रोकने संबंधी अनुदेश पर बैंक के पास पंजीकृत करवा सकता है। इसके लिए निर्धारित लागू प्रभार से संबंधित जानकारी बैंक की वेबसाइट bank.sbi पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। (नियम 32)। के लिए चैकबुक अनुरोध ऑनलाइन माध्यम से भी किया जा सकता है।
खाते में परिचालन
सामान्य
बचत बैंक खाते का मुख्य उद्देश्य बचत बढ़ाना है है अत: इसका उपयोग चालू खाते के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। बैंक, किसी भी कारण से यह विश्वास होने पर कि खाताधारक खाते का उपयोग अनुमत प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए कर रहा है तो खाते को बंद किया जा सकता है। (नियम संख्या 5)
जमा
खाते में राशि जमा करने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 10/- रु. से कम की नगद जमा स्वीकार नहीं की जाएगी। केवल खाताधारक के पक्ष में आहरित चैक, ड्राफ्ट्स या अन्य लिखत ही खाते में जमा करने हेतु स्वीकार की जाएंगी। खाताधारक के पक्ष में पृष्ठांकित अन्य पक्ष की लिखतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सामान्यतः, स्वीकार की गई लिखतों के प्रति कोई आहरण उनकी राशि वसूल होने से पहले अनुमत नहीं किए जाएंगे। संतोषजनक रूप से संचालित खातों में 30,000/- रु. तक के जमा की गई बाहरी लिखतों की राशि तुरंत जमा कर दी जाएगी, यह राशि समय-समय पर बदली जा सकती है। सामान्य संग्रहण एवं फुटकर प्रभार वसूल किए जाएंगे। इसके लिए निर्धारित वर्तमान प्रभार से संबंधित जानकारी बैंक की वेबसाइट bank.sbi पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। यदि बाद में लिखत बिना भुगतान के वापिस आ जाती है तो संबन्धित राशि पर देय अतिदेय ब्याज वसूल किया जाएगा। (नियम सं. 21,22,23)
आहरण
खाताधारक बैंक के मानक आहरण फॉर्म का उपयोग करके अपने साधारण बचत बैंक खाते से व्यक्तिगत रूप से पैसा निकाल सकता/सकती है। आहरण फॉर्म के साथ में पासबुक रहनी चाहिए। खाताधारक भुगतान प्राप्त करने हेतु केवल स्वयं ही आहरण फॉर्म का उपयोग किया जा सकता है। चैक से परिचालित बचत खाते में आहरण फॉर्म के उपयोग से केवल 50,000/- रु. तक अनुमत है। एटीएम से नगद आहरण हेतु एटीएम सह डेबिट कार्ड का भी उपयोग किया जा सकता है। खाताधारक 50/- रु. से कम राशि आहरित नहीं कर सकता है। सभी आहरण पूर्ण रुपए में होने चाहिए। आहरण फॉर्म के माध्यम से अन्य व्यक्ति को भुगतान अनुमत नहीं है। यदि खाताधारक अपने खाते से नकद आहरण के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है, तो भुगतान प्राप्त करने के लिए किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से पासबुक के साथ-साथ निर्धारित प्रारूप में एक प्राधिकार पत्र भी बैंक के पास भेज सकता है(नियम संख्या 24,25,26)। प्रति चैक फॉर्म अनुमत आहरण की न्यूनतम राशि 50/- रु. तक सीमित रखी गई है। एक मल्टी सिटी चैक से अधिकतम 10,00,000/- रु. (दस लाख रुपए) आहरित किए जा सकते हैं (नियम संख्या 30)। सूचना शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। (नियम संख्या 35)। नकद आहरण हेतु बैंक में उपस्थित होने में असमर्थ या बीमार, वृद्ध खाताधारकों तथा/अथवा अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने में असमर्थ हैं, निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनके खातों से नकद आहरण किया जा सकता है। (नियम संख्या 33)
ओवरड्राफ्ट
बचत बैंक खातों में अति आहरण (ओवरड्राफ्ट) केवल पहले से निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही अनुमत किया जा सकता है। खाते में अधिशेष से अधिक राशि के चैक बिना भुगतान के वापिस कर दिए जाएंगे। खाते में पर्याप्त पैसा न होने के कारण यदि कोई चैक बिना भुगतान के वापिस कर दिया जाता है, तो प्रत्येक बार सेवा प्रभार वसूल किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित प्रभार से संबंधित जानकारी बैंक की वेबसाइट bank.sbi पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। (नियम संख्या 31)
निष्क्रिय खाते
खाताधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने खातों का नियमित रूप से परिचालन करें। 24 महिने की निर्धारित समयावधि तक परिचालित न किए जा रहे खातों को निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए कोई प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा।
स्थायी अनुदेश
खाताधारक बैंक से अनुरोध कर सकता है कि उसके खाते को नामे कर बीमा प्रीमियम, सदस्यता शुल्क आदि का भुगतान करें, इसके लिए सेवा शुल्क लिया जाएगा। स्थायी अनुदेश से संबंधित वर्तमान निर्धारित प्रभार की जानकारी बैंक की वेबसाइट bank.sbi पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। (नियम संख्या 40)।
ब्याज का भुगतान
समय-समय पर लागू आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार।
दिनांक 31.05.2020 से प्रभावी बचत बैंक जमा पर ब्याज़ दरः
S. No. | Particulars | Rate of Interest |
---|---|---|
i) | 1 करोड़ रुपए तक बचत जमा अधिशेष | 2.70% p.a. |
ii) | 1 करोड़ रुपए से अधिक बचत जमा अधिशेष | 2.70% p.a. |
ब्याज़ की गणना दैनिक आधार की जाएगी। ब्याज की राशि खाते में तिमाही अंतरालों पर जमा की जाएगी। यदि ब्याज की राशि 1 रुपया या उससे अधिक होता है तो ही उसका भुगतान किया जाएगा। उसके बाद पचास या उससे अधिक पैसों को निकटतम रुपए में परिवर्तित किया जाएगा और उससे कम पैसों को अनदेखा कर दिया जाएगा। प्रवर्तन प्राधिकार द्वारा खाते को फ्रीज़ कर दिए जाने के बाद भी बैंक नियमित आधार पर खाते में ब्याज जमा करना जारी रखेगा। (नियम संख्या 41,42)
खाते का अंतरण एवं बंद करना
पूर्णतः केवाईसी अनुपालित खातों को खाताधारक (कों) के अनुरोध पर बैंक की शाखाओं के बीच अंतरित किया जा सकता है। खाते को बंद करने के अनुरोध में खाता बंद करने के कारण का उल्लेख किया जाना चाहिए। सभी संयुक्त खाताधारको के हस्ताक्षर होने पर ही संयुक्त खाते को बंद किया जा सकेगा। यदि किसी खाते को खाता खोलने के 14 दिन के भीतर बंद किया जाता है तो निर्धारित दर से सेवा प्रभार वसूल किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित वर्तमान प्रभार बैंक की वेबसाइट bank.sbi पर उपलब्ध है। यह सूचना शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है (नियम संख्या 43,44,45)। इंटरनेट बैंकिंग का विकल्प चुनने वाले ग्राहक पूर्ण रूप से अनुपालित केवाईसी खातों को ऑनलाइन अंतरित कर सकतेन हैं।
नियमों में परिवर्तन
बैंक इन नियमों तथा सेवा प्रभार में कभी भी परिवर्तन करने, हटाने या जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इनके बारे में ग्राहक को बैंक की वेबसाइट तथा/ अथवा शाखा नोटिस बोर्ड के माध्यम से विधिवत रूप से सूचित किया जाएगा। (नियम संख्या 39,46)
‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी दिशानिर्देश
हर वह व्यक्ति खाता खोलने की अपेक्षाओं को पूरा करके बचत बैंक खाता खोल सकता है जो निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए सहमत हो, बशर्ते (नियम संख्या 1)
- एकल व्यक्ति के मामले में, खाता आधारित संबंध प्रारंभ करते समय पैन अथवा फॉर्म 60 प्रस्तुत करना होगा।
- यदि पैन प्रस्तुत न किया गया हो तो फॉर्म 60 के साथ किसी एक वैध दस्तावेज़ (ओवीडी) की प्रमाणित प्रति की आवश्यकता होगी।
- यदि आवेदक निवासी भारतीय नहीं है अथवा जम्मू एवं कश्मीर, असम तथा मेघालय राज्य का निवासी है तथा उसने पैन प्रस्तुत नहीं किया है, तो वह विवरण युक्त ओवीडी (वैध दस्तावेज़) की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर सकता है।
- बीएसबीडीए- लघु खाता खोलने के संबंध में वर्तमान अनुदेश जारी रहेंगे।
Last Updated On : Monday, 22-02-2021
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
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Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि