सावधि जमा - Personal Banking
सावधि जमा
एसबीआई सावधि जमा में अपनी एकमुश्त राशि को रखें एवं गारंटीकृत आय, ब्याज भुगतान का विकल्प, ओडी या समय-पूर्व आहरण के माध्यम से नकद राशि जैसी सुविधाओं का लाभ उठाएं।
आज ऑनलाइन-एसबीआई के माध्यम से या अपनी निकटतम शाखा में जाकर निवेश करें।
Features
- न्यूनतम जमा अवधि – 7 दिन
- अधिकतम जमा अवधि – 10 दिन
- सभी शाखाओं में उपलब्ध ।
- न्यूनतम जमा राशि रु.1000/-
- अधिकतम जमा राशि : कोई ऊपरी सीमा नहीं ।
- रु. 2 करोड़ और उससे अधिक की जमा राशि को थोक जमा माना जाता है
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- सावधि जमा पर ब्याज जमाकर्ता को जारी होने की तारीख से त्रैमासिक रूप से या मूलधन के साथ परिपक्वता पर देय होता है। लेकिन जमाकर्ता के अनुरोध पर, बारह महीने एवं अधिक अवधि के लिए निर्धारित सावधि जमाओं के मामले में मासिक, छमाही या वार्षिक अंतराल पर ब्याज का भुगतान किया जा सकता है।
- केवल एक व्यक्ति के पक्ष में नामांकन सुविधा उपलब्ध है ।
- हमारी शाखाओं के बीच अंतरण की अनुमति है ।
- टीडीएस आय कर नियमों के अनुसार लागू होता है। आय कर नियमों के अनुसार जमाकर्ता द्वारा कर कटौती से छूट के लिए फॉर्म 15जी/एच प्रस्तुत किया जा सकता है।
- निम्नलिखित प्रयोज्य मार्जिन के साथ जमाराशि पर ऋण की अनुमति है:
प्रयोज्य मार्जिन के साथ जमाराशि पर ऋण निम्नानुसार दिया जा सकता है :
ऋण प्राप्त करने की तारीख को जमा की शेष अवधि (जनता के लिए) | मार्जिन |
---|---|
36 महीने तक |
5% |
>36 महीने और 60 महीने तक |
10% |
>60 महीने |
15% |
अति महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें
- ब्याज का भुगतान रियायती दर पर मासिक अंतराल पर किया जा सकता है।
- ब्याज का भुगतान कैलेंडर तिमाही आधार पर भी किया जा सकता है।
- फॉर्म 15 जी / 15 एच जमा न करने पर प्रचलित आयकर दर से टीडीएस काट लिया जाता है ।
Last Updated On : Tuesday, 17-10-2023
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
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एसबीआई ग्रीन रुपी टर्म डिपाजिट (एसजीआरटीडी)
मोटर दुर्घटना दावा वार्षिकी (मीयादी) जमा खाता (एमएसीएडी)
गैर-प्रतिदेय मियादी जमा - रिटेल (एनसीडी-आर)
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि