एमएसीएडी - Personal Banking
मोटर दुर्घटना दावा वार्षिकी (मियादी) जमा खाता (एमएसीएडी)
विशेषताएँ
- किसी अधिकरण/न्यायालय द्वारा मोटर दुर्घटना के पीड़ितों/दावेदारों को प्रदान की गई क्षतिपूर्ति राशि को जमा करना और उसे मासिक वार्षिकी किस्त में पुनर्भुगतान करना जिसमें मूल राशि का एक भाग और ब्याज शामिल है ।
- जमा राशि अधिकतम: कोई सीमा नहीं
- न्यूनतम जमा राशि – संबंधित अवधि के लिए रुपए 1,000 /- के न्यूनतम मासिक वार्षिकी भुगतान के आधार पर ।
- अधिकरण/न्यायालय के निदेशों के अनुसार अवधि 36 से 216 महीने ।
- यदि अवधि 36 महीने से कम है, तो सामान्य सावधि जमा खोला जाएगा।
- अवधि के अनुसार प्रचलित ब्याज दर ।
- 120 महीने की अवधि के लिए लागू ब्याज की दर 120 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमाओं पर लागू होगी या बैंक द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार दर लागू होगी।
- जमाकर्ताओं को कोई रसीद जारी नहीं की जाएगी । >
- एमएसीएडी के लिए पासबुक जारी किया जाएगा ।
- सामान्य सावधि जमा (36 महीने से कम अवधि के लिए) के मामले में, सावधि जमा रसीद जारी की जाएगी ।
- वार्षिकी जमा के प्रति किसी भी ऋण या अग्रिम की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ।
- नामांकन सुविधा उपलब्ध ।
- अधिकरण/ न्यायालय के निर्देशानुसार एमएसीएडी के लिए विधिवत नामांकन की व्यवस्था की जाएगी।
- वार्षिकी का भुगतान जमा के महीने के बाद के महीने की वर्षगांठ के दिनांक को शुरू होगा। यदि वह तिथि उपलब्ध नहीं है (29 वीं, 30 वीं और 31 वीं तारीख ), तो उसका भुगतान अगले महीने के पहले दिन किया जाएगा।
- वार्षिकी भुगतान / समय से पहले बंद करने से संबंधित भुगतान / आंशिक एकमुश्त भुगतान बचत बैंक (एसबी )खाते के माध्यम से केवल संबद्ध एमएसीटी दावे के लिए किया जाएगा।
- अधिकरण/न्यायालय की अनुमति के बिना खाता अंतरण करने की अनुमति नहीं है ।
- एकल धारक होगा ।
पात्रता
- व्यक्ति, एकल नाम से, जिसमें अवयस्क (अभिभावक के माध्यम से) भी शामिल।
नियम एवं शर्तें
- समय से पहले बंद करने या एमएसीएडी का आंशिक एकमुश्त भुगतान अधिकरण/न्यायालय की अनुमति से किया जाएगा।
- समय से पहले बंद करने पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
- समय से पहले बंद होने के मामले में, ब्याज की दर उस अवधि के लिए लागू होगी जिस अवधि के लिए वार्षिकी जमा बैंक के पास बनी हुई थी । भुगतान किया गया अतिरिक्त ब्याज, यदि कोई हो, तो खाते में बकाया मूल राशि से वसूल किया जाएगा । यदि मूलधन राशि भुगतान किए गए अतिरिक्त ब्याज की वसूली के लिए पर्याप्त नहीं है, तो समय से पहले भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- इसी प्रकार, आंशिक एकमुश्त भुगतान के मामले में, भुगतान किया गया अतिरिक्त ब्याज, यदि कोई हो, भुगतान करने से पहले अवशिष्ट शेष राशि से वसूल किया जाएगा। तत्पश्चात्, शेष राशि के लिए वार्षिकी जमा पुन: जारी किए जाने की तारीख पर लागू ब्याज दर पर शेष अवधि के लिए की जाएगी। यदि अवशिष्ट शेष भुगतान किए गए अतिरिक्त ब्याज की वसूली के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आंशिक एकमुश्त भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि शेष अवधि 36 महीने से कम है, तो सामान्य सावधि जमा जारी की जाएगी।
- दावेदार की मृत्यु के मामले में, नामिती को भुगतान दिया जाना चाहिए। नामिती के पास वार्षिकी जारी रखने या समय पूर्व भुगतान करने का विकल्प होता है।
- ब्याज का भुगतान आयकर नियमों के अनुसार टीडीएस के अधीन है। कर कटौती से छूट प्राप्त करने के लिए जमाकर्ता द्वारा फॉर्म 15जी/15एच प्रस्तुत किया जा सकता है।
- मासिक वार्षिकी राशि, टीडीएस का निवल, एमएसीटी दावा एसबी खाते में जमा किया जाएगा ।
Last Updated On : Wednesday, 17-08-2022
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
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मोटर दुर्घटना दावा वार्षिकी (मीयादी) जमा खाता (एमएसीएडी)
गैर-प्रतिदेय मियादी जमा - रिटेल (एनसीडी-आर)
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि