कैपिटल गेन योजना - Personal Banking
एसबीआई कैपसगेन्स प्लस
क्या हाल ही में आपने कोई प्लॉट या फ्लैट या किसी इसी प्रकार की संपत्ति को बेचा है ? आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। हालाँकि, यदि आप निर्धारित समय सीमा के भीतर इसकी राशि को किसी आवासीय संपत्ति या अन्य निर्दिष्ट परिसंपत्ति में फिर से निवेश करने की योजना बनाते हैं, तो आप इस आय को कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम, 1988 के तहत एसबीआई के कैपगेन्स प्लस में रख सकते हैं और पूंजी परिसंपति
विशेषताएँ
- अपनी पसंद की नई संपत्ति हासिल करने के लिए पर्याप्त समय
- प्रतीक्षा अवधि के दौरान बचत बैंक या सावधि दरों पर ब्याज अर्जित करें ।
- बचत बैंक खाता (जमा खाता-ए) और मियादी जमा (टीडीआर / एसटीडीआर) (जमा खाता-बी)
- कैपगेन्स मियादी जमा के मामले में 1,000 रु.
- अधिकतम शेष / राशि के लिए कोई उच्च सीमा नहीं
- खुदरा और थोक जमा से संबंधित परिपक्वता के लिए सामान्य बचत बैंक खाते और / या मियादी जमा पर लागू ब्याज। वरिष्ठ नागरिकों या कर्मचारियों के लिए कोई अतिरिक्त ब्याज दर नहीं।
- ग्रामीण शाखाओं को छोड़कर सभी शाखाओं में कैपिटल गेन्स डिपॉजिट स्कीम उपलब्ध है।
- परिपक्वता से पहले टीडीआर / एसटीडीआर (खाता - बी) खाते को बंद करने की अनुमति है। (आय को केवल कैपगेन्स बचत बैंक खाता-खाता- ए में ही जमा किया जाएगाहै)।
- सभी खातों को बंद करते समय, जमाकर्ता को संबंधित क्षेत्र के आयकर अधिकारी से निर्दिष्ट प्राधिकर पत्र / प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा। प्राधिकार पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ही खाते को बंद करने की अनुमति दी जाएगी।
- जमा पर कोई ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस मियादी जमा को न तो गैर-निधि आधारित सुविधाओं के लिए मार्जिन राशि के रूप में और न ही किसी प्रकार की निधि-आधारित सुविधाओं के लिए संपार्श्विक के रूप में स्वीकार क्या जा सकता है।
- कृपया एसबीआई कैपगेन्स प्लस स्कीम के तहत खाता खोलने के लिए आवेदन फॉर्म के लिए यहाँ क्लिक करें ।
- यदि आप एसबीआई के ग्राहक नहीं हैं तो कृपया हमारे यहाँ खाता खोलें और उसके बाद एसबीआई कैपगेन्स प्लस हेतु आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करें।
- जमा के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है (अधिकतम 3 व्यक्तियों को नामांकित किया जा सकता है)।
- खाता एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरित किया जा सकता है।
- पासबुक या रसीद के खो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में शाखा को आवेदन करने पर उसकी प्रतिलिपि जारी कराई जा सकती है।
- जमा की अवधि posit
मूल आस्ति के अंतरण की तारीख से 2 से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए जैसा कि नीचे दिया गया है :
- अधिकतम 24 माह - यदि कैपिटल गेन्स 54, 54 बी, 54 एफ धारा के अधीन है (जैसा कि जमाकर्ता द्वारा फॉर्म में घोषित किया गया है)
- अधिकतम 36 माह - यदि कैपिटल गेन्स 54, 54 डी, 54 एफ, 54 जी एवं 54 जीबी धारा के अधीन है (जैसा कि जमाकर्ता द्वारा फॉर्म ए में घोषित किया गया है)
नोट
- सामान्य मियादी जमा या विशेष मियादी जमा उत्पाद की भांति एसबीआई कैपगेन्स के तहत खोले गए मियादी जमा या विशेष मियादी जमा खातों के स्वत: नवीनीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं ।
- एसबीआई कैपगेन्स के तहत खोले गए मियादी जमा या विशेष मियादी जमा की परिपक्वता पर आय को एसबीआई कैपगेन्स प्लस के तहत खोले गए बचत बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।
पात्र आवेदक
- निवासी व्यक्ति, व्यक्तियों का निकाय
- गैर-वैयक्तिक जैसे हिंदु अविभाजित परिवार (एचयूएफ), एकल स्वामित्व फर्म, भागीदारी फर्म, कंपनियाँ, व्यक्तियों का संघ इत्यादि।
- अनिवासी भारतीय (एनआरआई)
- निवासी किंतु साधारण निवासी नहीं (आरएनओआर)
- भारत में कराधीन कैपिटल गेन्स वाले काल्पनिक न्यायिक व्यक्ति हैं ।
Last Updated On : Thursday, 29-02-2024
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
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Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि