एसबीआई कैपसगेन्स प्लस

एसबीआई कैपसगेन्स प्लस (कैपिटल गेन योजना 1988 )

क्या हाल ही में आपने कोई प्लॉट या फ्लैट या किसी इसी प्रकार की संपत्ति को बेचा है ? आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। हालाँकि, यदि आप निर्धारित समय सीमा के भीतर इसकी राशि को किसी आवासीय संपत्ति या अन्य निर्दिष्ट परिसंपत्ति में फिर से निवेश करने की योजना बनाते हैं, तो आप इस आय को कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम, 1988 के तहत एसबीआई के कैपगेन्स प्लस में रख सकते हैं और पूंजी परिसंपति

Last Updated On : Thursday, 29-02-2024

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