एनपीएस - Personal Banking
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) भारत सरकार द्वारा पेंशन क्षेत्र में सुधारों के हिस्से के रूप में शुरू की गई एक परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली है, इसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह पीएफआरडीए द्वारा अभिशासित और विनियमित है।
एनपीएस योजना की विशेषताएं
- टियर I – पेंशन खाता (अनिवार्य खाता - कर लाभ उपलब्ध है)
- टियर II – निवेश खाता (वैकल्पिक खाता - कोई कर लाभ नहीं है लेकिन कॉर्पस कभी भी निकाला जा सकता है।)
- टियर I के लिए खाता खोलने के दौरान न्यूनतम योगदान 500 रुपये है
- टियर II के लिए खाता खोलने के दौरान न्यूनतम योगदान 1,000 रुपये है
- टियर I के लिए एक वर्ष में न्यूनतम कुल योगदान रु.1,000 (प्रति अंशदान न्यूनतम राशि प्रति योगदान रु.500)
- टियर II के लिए एक वर्ष में न्यूनतम कुल योगदान N.A. (प्रति योगदान न्यूनतम राशि 250 रुपये)
- 0.03-0.09% के फंड प्रबंधन शुल्क के साथ एक बहुत ही कम लागत वाला उत्पाद।
- बाजार से जुड़ा आकर्षक रिटर्न
- निवेश का लचीलापन – अंशदानकर्ता अपनी पसंद के पेंशन फंड मैनेजर (पीएफएम) का चयन कर सकता है। सब्सक्राइबर को एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार पीएफएम बदलने की अनुमति है। अंशदानकर्ता अपने एसेट आवंटन को भी परिभाषित कर सकते हैं, जिसे किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में चार बार बदला जा सकता है।
- नौकरियों और भौगोलिक क्षेत्रों में पोर्टेबल.
- सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) के वेब और मोबाइल ऐप के माध्यम से 24 X 7 X 365
- एनपीएस में एक बार का बदलाव- सेवानिवृत्ति के तहत मौजूदा कोष को बिना किसी कर लगता के एनपीएस में एक बार स्थानांतरित किया जा सकता है
- सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस योजना में निरंतरता - 75 वर्ष तक योगदान करने या 75 वर्ष की आयु तक निकासी को स्थगित करने का प्रावधान।
- 5 लाख रुपये से कम के कोष के लिए पूर्ण निकासी - यदि कुल संचित कोष 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 5 लाख रुपये से कम है, तो ग्राहक पूरे कोष को वापस ले सकता है।
पात्रता
- 18-70 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति
- निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) सहित भारत के सभी नागरिक
- किसी भी पेंशन योजना के तहत कवर किए गए व्यक्ति।
सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को सुरक्षित करने के लिए एनपीएस में निवेश के लाभ
टियर I खाते के तहत उपलब्ध कर लाभ:
- कर्मचारी योगदान:
- विशेष कर बचत प्रावधान: 50,000 रुपये के योगदान पर धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत कर कटौती।
- 1.50 लाख रुपये की कुल सीमा के भीतर निवेश (मूल और डीए का 10%) के लिए धारा 80सीसीई के तहत कर कटौती।
- नियोक्ता योगदान
- 80सीसीडी (2) की धारा 80सीसीडी (2) के तहत वेतन (बेसिक + डीए) के 10% तक कर कटौती 7.5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा के अधीन है (जिसमें पीएफ, सेवानिवृत्ति आदि शामिल हैं)
टियर I के तहत बाहर निकलने के विकल्प :
- 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर :
- कोष का न्यूनतम 40% वार्षिकी योजना में निवेश करने की आवश्यकता है
- 75 वर्ष की आयु तक 60% राशि को एकमुश्त रूप से निकाला/कम्यूट किया जा सकता है; राशि कर मुक्त है।
- यदि कुल कोष 5.00 लाख रुपये के बराबर या उससे कम है, तो पूरा कॉर्पस निकाला जा सकता है
- 60 वर्ष की आयु से पहले (5 वर्ष पूरा होने के बाद):
- कॉर्पस का 20% एकमुश्त निकाला जा सकता है
- कोष का 80% 'वार्षिकी योजना' में निवेश किया जाएगा
- यदि कुल कोष 2.50 लाख रुपये के बराबर या उससे कम है, तो पूरा कोष निकाला जा सकता है
टियर I के तहत आंशिक निकासी :
- संचित पेंशन धन की आंशिक निकासी, 3 साल की लॉक इन अवधि के बाद, कर्मचारी योगदान के 25% से अधिक नहीं।
- नियामक द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन पूरे कार्यकाल के दौरान केवल अधिकतम तीन (3) बार आहरण की अनुमति दी गई।
निम्न प्रपत्रों को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें:
- https://www.npscra.nsdl.co.in/subscribers-corner-form.php
- एनपीएस व्यवसाय के लिए पंजीकृत शाखाओं की सूची npscra.nsdl.co.in के अधीन ‘Find your nearest POP-SP’ मेनु के तहत उपलब्ध है।
अंशदान कैसे करें
ग्राहक निम्नलिखित माध्यमों से एनपीएस में अंशदान के लिए आवेदन कर सकते हैः
- ऑनलाइन माध्यमः ग्राहक https://www.onlinesbi.sbi/ के अधीन ‘जमा एवं निवेश’ पर जाएं। यह योनो के अधीन ‘निवेश/एनपीएस अंशदान’ के तहत भी उपलब्ध है।
- ऑफलाइन माध्यमः ग्राहक एनपीएस के लिए पंजीकृत निकटतम एसबीआई शाखा पर जाएं और एनपीएस अंशदान अनुदेश पर्ची (एनसीआईएस) और अंशदान की रकम प्रस्तुत करें।
स्थायी अनुदेश (एसआई)
स्थायी अनुदेश (एसआई), म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लॉन (एसआईपी) सुविधा की तरह खरीद की लागत औसत करने के लिए उपलब्ध है। इच्छुक ग्राहक अपने मासिक अंशदान जमा कराने के लिए एसआई/ऑटो डेबिट अनुदेश ऑनलाइन माध्यम से https://www.onlinesbi.sbi/ पर उपलब्ध 'जमा एवं निवेश' मेनू के अंतर्गत या योनो पर 'निवेश/एनपीएस योगदान' मेनू के अंतर्गत अथवा एनपीएस के लिए पंजीकृत बैंक शाखा में भौतिक अनुरोध प्रपत्र जमा करके दे सकते हैं। एसआई अनुरोध फॉर्म नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है।
प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) / बैंक शुल्क:
पंजीकरण के समय और / या पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) / बैंक के माध्यम से कोई लेनदेन करते समय सब्सक्राइबर द्वारा निम्नलिखित लागतों को वहन किया जाएगा। अंशदान बैंक प्रभारों की कटौती के बाद भेजा जाएगा।
सेवा के प्रकार | सब्सक्राइबर द्वारा प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) को भुगतान किए जाने वाले सेवा शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) |
---|---|
प्रारंभिक सब्सक्राइबर पंजीकरण/ प्रति ग्राहक |
रु. 400/- |
प्रारंभिक योगदान राशि / प्रति सब्सक्राइबर |
योगदान राशि का 0.50% (न्यूनतम: 30/- रुपये और अधिकतम: 25000/- रुपये तक) |
बाद में योगदान लेनदेन शुल्क / प्रति सब्सक्राइबर |
योगदान राशि का 0.50% (न्यूनतम: 30/- रुपये और अधिकतम: 25000/- रुपये तक) |
कोई भी अन्य लेन-देन जिसमें सब्सक्राइबर / प्रति सब्सक्राइबर से योगदान शामिल नहीं है |
रु. 30/- |
एनपीएस पंजीकरण: अभिदाता एसबीआई योनो या ऑनलाइन एसबीआई या पूरी तरह से शाखा चैनल के माध्यम से एनपीएस खाता खोल सकते हैं।
डिजिटल चैनल: ग्राहक एसबीआई योनो या ऑनलाइन एसबीआई (इंटरनेट बैंकिंग) में लॉगिन करके ई-2-ई डिजिटल एनपीएस खाता खोल सकते हैं। YONO में यह "निवेश" के तहत उपलब्ध है। ऑनलाइन
एसबीआई (इंटरनेट बैंकिंग) में ग्राहक "जमा और निवेश" पर क्लिक कर सकते हैं और निर्देशों का पालन कर सकते हैं।
शाखा चैनल: वैकल्पिक रूप से ग्राहक पास की एसबीआई शाखा (पीओपी-एसपी) पर जाकर एनपीएस खाता खोल सकते हैं।
अभिदाता पंजीकरण फॉर्म किसी भी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस - सर्विस प्रोवाइडर (पीओपी-एसपी) से प्राप्त किया जा सकता है या www.npscra.nsdl.co.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
सेवा कर और अन्य लेवी, जैसा भी लागू हो, मौजूदा कर कानूनों के अनुसार लगाया जाएगा। इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि शुल्क संरचना समय-समय पर बदल सकती है जैसा कि पीएफआरडीए द्वारा तय किया जा सकता है।
उत्पाद के विषय में अधिक जानकारी के लिए, कृपया ग्राहक सेवा पर कॉल करें।
एनपीएस वात्सल्य
- योजना : पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित बचत-सह-पेंशन योजना
- पात्रता : सभी अवयस्क नागरिक (18 वर्ष से कम आयु वाले)
- परिचालन :
- अवयस्क के नाम पर खोला गया तथा अभिभावक द्वारा संचालित खाता
- अवयस्क एकमात्र लाभार्थी होगा
- खाता कहां खोलें : एनपीएस वात्सल्य खाता निकटतम एसबीआई शाखा में जाकर खोला जा सकता है।
- आवश्यक दस्तावेज़ :
- पहचान और पते का प्रमाण प्रस्तुत कर अभिभावक का केवाईसी किया जाएगा (आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर)
- अवयस्क की जन्म तिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, पैन, पासपोर्ट)।
- यदि अभिभावक एनआरआई है तो नाबालिग का एनआरई/एनआरओ बैंक खाता (एकल या संयुक्त)
- अंशदान:
- खाता खोलने का अंशदान: न्यूनतम रु. 1,000/- और अधिकतम कोई सीमा नहीं
- आगामी अंशदान: न्यूनतम रु. 1,000/- प्रति वर्ष और अधिकतम कोई सीमा नहीं
- पेंशन फंड का चयन : अभिभावक पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत पेंशन फंड में से किसी एक को चुन सकते हैं।
- निवेश विकल्प :
- डिफ़ॉल्ट विकल्प: मॉडरेट लाइफ़ साइकिल फंड-एलसी-50 (50% इक्विटी)।
- ऑटो चॉइस: गार्जियन लाइफसाइकिल फंड चुन सकता है -एग्रेसिव-एलसी- 75 (75% इक्विटी), मॉडरेट एलसी-50 (50% इक्विटी) या कंजर्वेटिव-एलसी-25 (25% इक्विटी)।
- सक्रिय विकल्प: गार्जियन सक्रिय रूप से इक्विटी ( 75% तक ), कॉर्पोरेट ऋण (100% तक), सरकारी प्रतिभूतियों (100% तक) और वैकल्पिक परिसंपत्ति (5% तक) में धन के आबंटन का निर्णय लेता है।
- निकासी, निकास और मृत्यु :
- शिक्षा, निर्दिष्ट बीमारी और विकलांगता के लिए 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद अंशदान का 25% तक निकासी की अनुमति है। अधिकतम तीन बार।
- 18 वर्ष की आयु होने पर, एनपीएस टियर-I में निर्बाध स्थानांतरण (सभी नागरिक)
- 18 वर्ष की आयु होने पर योजना से बाहर निकलने की अनुमति
- 2.5 लाख रुपये से अधिक की धनराशि : 80% धनराशि का उपयोग एन्यूटी खरीदने के लिए किया जाता है तथा 20% धनराशि एकमुश्त निकाली जा सकती है।
- 2.5 लाख रुपये से कम या उसके बराबर का कोष : सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त निकाली जा सकती है।
- मृत्यु होने पर संपूर्ण धनराशि संरक्षक को लौटा दी जाएगी।
Last Updated On : Tuesday, 24-09-2024
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
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Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि