RBI Bonds - Personal Banking
आरबीआई बांड
आरबीआई बांड
- फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स की मुख्य विशेषताएं
- फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स की मुख्य विशेषताएं
आरबीआई बांड
भारत सरकार ने 01 जुलाई, 2020 से फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स, 2020 (कर-योग्य) योजना आरंभ करने की घोषणा की है।
फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स, 2020 (कर योग्य))
पात्रता:
बांड व्यक्तियों (संयुक्त होल्डिंग्स सहित) और हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा निवेश के लिए खुले हैं। एनआरआई इन बांडों में निवेश करने के लिए पात्र नहीं हैं।
निर्गम का भाव:
- बांड सममूल्य पर जारी किए जाएंगे अर्थात् ₹ 100.00 प्रतिशत पर।
- बांड न्यूनतम ₹ 1000/- (अंकित मूल्य) की न्यूनतम राशि के लिए और उसके गुणजों में जारी किए जाएंगे। तदनुसार, प्रत्येक ₹ 1,000/- (नॉमिनल) के लिए निर्गम मूल्य ₹ 1000/- होगा।
- बांड केवल डीमैट फॉर्म (बॉन्ड लेजर अकाउंट) में जारी किए जाएंगे
- अंशदान के प्रमाण के रूप में ग्राहक को होल्डिंग का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा
विशेषताएं:
योजना की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं:
- बांड के आवेदन बॉन्ड लेजर अकाउंट के रूप में एसबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंकों, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की नामित शाखाओं में प्राप्त किए जाएंगे।
- बांड का अंशदान नकद (केवल ₹ 20,000/- तक) /ड्राफ्ट/चेक या प्राप्तकर्ता कार्यालय को स्वीकार्य कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा।
- बांड केवल असंचयी रूप में जारी किए जाएंगे।
- बांड में निवेश के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।
- आयकर: आयकर अधिनियम, 1961 के तहत बांड धारक के टैक्स स्टेटस के अनुसार बांड पर ब्याज टैक्स देय होगा।
- वेल्थ टैक्स: बांड को वेल्थ-टैक्स एक्ट, 1957 के तहत वेल्थ-टैक्स से छूट मिलेगी।
- बांड जारी करने की तारीख से 7 (सात) वर्ष की समाप्ति पर भुगतान किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों की निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए समय से पहले मोचन (रिडेंप्शन) की अनुमति दी जाएगी।
- बांड द्वितीयक बाजार में ट्रेड योग्य नहीं हैं और बैंकिंग संस्थानों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों या वित्तीय संस्थानों से ऋण के लिए संपार्श्विक (कॉलेट्रल) के रूप में पात्र नहीं हैं ।
- बांड पर ब्याज प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को अर्द्ध-वार्षिक देय है। 1 जनवरी 2024 को कूपन का भुगतान 8.05% किया जाएगा। अगले आधे वर्ष के लिए ब्याज दर हर छह महीने में रीसेट की जाएगी, पहला रीसेट 01 जनवरी, 2024 को किया जाएगा। संचयी आधार पर ब्याज देने का विकल्प नहीं है।
- बांड का एकल धारक या एकमात्र जीवित धारक, एक व्यक्ति होने के नाते, नामांकन कर सकता है
फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 (कर योग्य) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
1. फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 (कर योग्य) के आवेदन प्राप्त करने के लिए अधिकृत कार्यालय कौन से हैं?
बांड का आवेदन यहां से प्राप्त किया जा सकता है::
- एसबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी क्षेत्र के तीन बैंकों और एससीएचआईएल (स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) की शाखाएं।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर सूचित अन्य बैंकों की निर्दिष्ट शाखाएं।
2. आरबीआइ बांड कैसे जारी किए जाते हैं?
ये बांड इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में जारी किए जाते हैं और नकद भुगतान या ड्राफ्ट/चेक की उगाही होने की तारीख पर निवेशक के बॉन्ड लेजर खाता (बीएलए) में जमा किए जाते हैं। अंशदान के प्रमाण के रूप धारक को प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
3. कौन निवेश कर सकता है?
- कोई व्यक्ति जो अनिवासी भारतीय नहीं है -(क) अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, या (ख) व्यक्तिगत क्षमता में संयुक्त रूप से या (ग) व्यक्तिगत क्षमता में किसी भी एक या उत्तरजीवी रूप में या (घ) किसी नाबालिग की ओर से पिता/माता/कानूनी अभिभावक के रूप में ।
- एक हिंदू अविभाजित परिवार।
4. निवेश की सीमा क्या है?
निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
5. इश्यू प्राइस क्या है?
बांड सममूल्य या 100% पर जारी किया जाता है, यानी बांड की राशि ठीक वही होगी जिसका भुगतान किया गया है। बांड न्यूनतम 1000 रुपये और उसके गुणजों में जारी किए जाते हैं।
6. परिपक्वता अवधि क्या है?
बांड जारी करने की तारीख से 7 साल की समाप्ति पर चुकाया जाएगा। बॉन्ड की परिपक्वता के बाद कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
7. क्या ब्याज पर टैक्स देय होगा?
बांड धारकों के कर स्टेट्स के अनुसार लागू आयकर अधिनियम, 1961 के तहत बांड पर ब्याज टैक्स देय होगा।
8. क्या इन बांडों पर वेल्थ टैक्स लागू है।
बांड को वेल्थ टैक्स एक्ट, 1957 के तहत वेल्थ टैक्स से छूट मिलेगी।
9. क्या किसी व्यक्ति के लिए कर में छूट की अनुमति है?
हाँ. यह उन आवेदकों के लिए है जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 के संबंधित प्रावधानों के तहत आयकर से छूट प्राप्त की है। वे आवेदन (फॉर्म ए) में इस आशय की घोषणा करेंगे और आयकर अधिकारियों से प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेंगे।
10. क्या नामांकन कर सकते हैं?
हाँ. एक व्यक्ति जो बांड धारक है, किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है जो उनकी मृत्यु की स्थिति में स्वामित्व के साथ-साथ बांड पर देय किसी भी भुगतान के हकदार होंगे।
11. क्या बांड को ट्रांसफर कर सकते हैं?
नहीं. किसी निवेशक के बांड लेजर खाते के क्रेडिट में रखे गए बांड हस्तांतरणीय नहीं होंगे।
12. क्या फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 (कर-योग्य) पर लोन लिया जा सकता है?
नहीं. ये बांड बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए जमानत (कॉलैट्रल) के रूप में मान्य नहीं हैं।
14. इन बांडों के लिए ब्याज के भुगतान की तारीख क्या है?
इन बांडों का चयन करने वाले धारकों को 30 जून/31 दिसंबर तक निर्गम तिथि से, जैसा मामला हो, के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा और उसके बाद 30 जून और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली अवधि के लिए 1 जुलाई और 1 जनवरी को छमाही का भुगतान किया जाएगा ।.
15. निवेशकों को आरबीआई बांड के लिए छमाही ब्याज के भुगतान का मोड क्या होगा?
निवेशक/धारक द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार किसी निवेशक के बांड लेजर खाते के क्रेडिट में पड़े बांडों पर ब्याज का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ।
16. क्या समय से पहले निकासी की अनुमति है?
बांड को समय से पहले भुनाने की अनुमति 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तिगत निवेशकों के लिए दी जाएगी, बशर्ते समर्थन में निवेशक की जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं और जारीकर्ता बैंक उनसे संतुष्ट हो।
17. समय से पहले निकासी के लिए न्यूनतम लॉक इन अवधि क्या है?
निर्गम की तारीख से न्यूनतम लॉक इन अवधि इस प्रकार है:
- 60 से 70 वर्ष की आयु वर्ग में निवेशकों के लिए लॉक इन अवधि जारी होने की तारीख से 6 वर्ष होगी।
- 70 से 80 वर्ष की आयु वर्ग में निवेशकों के लिए लॉक इन अवधि जारी होने की तारीख से 5 वर्ष होगी।
- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवेशकों के लिए लॉक इन अवधि जारी होने की तारीख से 4 वर्ष होगी।
18. यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु का है तो क्या संयुक्त खाताधारक के लिए समय से पहले निकासी की अनुमति है?
हाँ. संयुक्त धारकों या बांड के दो से अधिक धारकों के मामले में, उपरोक्त लॉक इन अवधि लागू होगी, भले ही धारकों में से कोई भी पात्रता की उपरोक्त शर्तों को पूरा करता है।
19. समय से पहले निकासी के लिए दंड की गणना कैसे की जाएगी?
ऐसे मामलों में होल्डिंग अवधि के अंतिम छह महीनों के लिए देय तथा भुगतान योग्य ब्याज का 50% वसूल किया जाएगा,
20. स्रोत पर कर कटौती कैसे की जाती है?
- समय-समय पर भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती की जाएगी और जिसे सरकारी खाते में जमा किया जाएगा।
21. ब्याज दर क्या है?
ब्याज दर एनएससी दर +35 आधार अंक होगी और 6 महीने बाद रीसेट की जाएगी।
Last Updated On : Wednesday, 10-01-2024
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
Govt Schemes Landing Page
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि