वरिष्ठ नागरिक बचत योजना - Personal Banking
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
विशेषताएँ
- यह खाता एक हजार रुपये की न्यूनतम जमा या एक हजार रुपये के गुणजों में अधिकतम ३० लाख दिनांक ०१.०४.२०२३ से प्रभावी
- जमाकर्ता पांच साल की परिपक्वता अवधि के बाद खाते की अवधि तीन साल के लिए बढ़ा सकता है।
- भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशानुसार इन नियमों के तहत की गई जमा राशि पर तिमाही आधार पर ब्याज देय होगा। वर्तमान में यह 8.20% प्रतिवर्ष है जो 01.04.2023 से प्रभावी है
- यदि खाताधारक द्वारा प्रत्येक तिमाही में देय ब्याज का दावा नहीं किया जाता है तो ऐसी ब्याज राशि पर अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा।
- संयुक्त खाते में जमा पूरी राशि केवल प्रथम खाताधारक के स्रोतजन्य मानी जाएगी।
- दोनों पति/पत्नी एक-दूसरे के साथ सिंगल अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं।
- जमाकर्ता किसी व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है।
- जमाकर्ता द्वारा किया गया नामांकन रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है।
- खाता खोलने के समय की गई जमा राशि का भुगतान पांच वर्ष या उसकी समाप्ति पर या खाता खोलने की तारीख से खाते की अवधि बढ़ाने की स्थिति में आठ वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाएगा ।
- खाते से बहु आहरणों की अनुमति नहीं दी जाएगी।>
पात्रता
- कोई व्यक्ति व्यक्तिगत क्षमता में या पति/पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खाता खोल सकता है।
- एनआरआई और हिंदू अविभाजित परिवार इन नियमों के तहत खाता खोलने के पात्र नहीं हैं।
- एक व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो।
- जिनकी आयु 55 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम है और जो खाता खोलने की तारीख को अधिवर्षिता (सुपरएन्यूएशन) या अन्यथा पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं ।
- पचास वर्ष की आयु के रक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मी।
समय-पूर्व खाता बंद करना
- खाता खोलने के बाद कभी भी समय-पूर्व भुगतान की अनुमति है, लेकिन दंड के साथ।
Last Updated On : Thursday, 04-04-2024
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
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Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि