सुकन्या समृद्धि खाता - Personal Banking
सुकन्या समृद्धि खाता
सुकन्या समृद्धि खाते 2019 की शुरुवात भारत सरकार के दिनांक 02 दिसंबर 2014 की अधिसूचना सं. जी. एस. आर. 863 (ई) द्वारा की गई है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 11 मार्च 2015 के पत्र सं. आरबीआई / 2014-15 /494 / आईडीएमडी (डीजीबीए). सीडीडी / सं. 4052 / 15.02.006 / 2014-15 द्वारा सभी बैंकों को परिचालित किया गया है। इस योजना के तहत खाता खोलने की सुविधा एसबीआई की सभी शाखाओं में उपलब्ध है।
विशेषताएँ
- नकद
- चैक
- मांग ड्राफ्ट
- अंतरण / इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन अंतरण
- कन्या के कल्याण हेतु
- कन्या की ओर से उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक
- दो कन्याओं तक या दूसरे जुड़वा बच्चों के रूप में दोनों कन्या होने के मामले में तीन कन्याएँ, या पहले जुड़वा बच्चों के रूप में तीनों कन्या होने के मामले में तीन कन्याएँ ।
- प्रारंभ में न्यूनतम जमा राशि 250 रु.। उसके बाद 150 रु. के गुणांकों में । प्रत्येक वित्त वर्ष में 150000 रु. अधिकतम धनराशि जमा की जा सकती है।
- जमा-अवधि, खाता खोलने की तिथि से लेकर 21 वर्षों तक होगी।
- अधिकतम जमा-अवधि, खाता खोलने की तिथि से लेकर 15 वर्षों तक होगी।
- भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार मासिक आधार पर ब्याज के भुगतान का विकल्प जिसकी गणना पूर्ण हज़ार रुपयों में की जाएगी उसके साथ वार्षिक रूप से संयोजित (वर्तमान दर 8.20%, 01.01.2024 से 31.03.2024 तक)
- आय कर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के तहत लागू। नवीनतम वित्त बिल में इस योजना के अंतर्गत तिगुना छूट लाभ दिया गया है यानि निवेश की गई राशि, ब्याज के रूप में अर्जित आय और आहरित राशि पर कोई कर नहीं लगेगा।
- अनियमित भुगतान / प्रति वर्ष निर्धारित न्यूनतम राशि के साथ 50 रु. प्रति वर्ष दंड का भुगतान करने पर खाते का पुन शुरू करना ।
अन्य
- एसआईपी : सुकन्या समृद्धि खाते में सीधे जमा हेतु शाखा में जाकर या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से स्थायी अनुदेश दिये जा सकते हैं।
- आहरण : 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर उच्च शिक्षा, विवाह के उद्देश्य से पिछले वित्त वर्ष के अंत में खाते में अधिशेष जमाराशि का 50% ।
- नोट : चूंकि यह भारत सरकार की योजना है, ग्राहकों से अनुरोध है कि वे योजना से संबंधित नवीनतम अनुदेश / संसोधन के लिए www.nsiindia.gov.in देखें।
नियम एवं शर्तें
समय पूर्व खाते को बंद करना
- जमाकर्ता की मृत्यु या अति अनुकंपा जैसे प्राणघातक रोगों हेतु चिकित्सकीय सहायता जिसे केंद्र सरकार के आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, जैसे मामलों में स्वीकार्य।
Last Updated On : Friday, 05-04-2024
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
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Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि