Finance to Bio fuel projects - SBI Green
जैव ईंधन परियोजनाओं के लिए वित्त
प्रयोजन
- जैव-ईंधन एक्सट्रैक्शन प्लैंट (बायोमास आपूर्तिकर्ताओं / एग्रीगेटर्स सहित) की स्थापना के लिए आंशिक वित्तपोषण करना, जिसमें उनके भंडारण और वितरण की बुनियादी ढांचे शामिल हैं।
सुविधाएँ
- लक्ष्य समूह : परिवहन, विद्युत, तापन और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए ओएमसीज/सरकारी संगठनों/निजी कंपनियों को बिक्री के लिए जैव-र्इंधन निष्कर्षण संयंत्रों (बायोमास आपूर्तिकर्ताओं/एग्रीगेटरों सहित) के नए/विस्तार की स्थापना करने वाली इकाइयां।
- उपलब्ध सुविधाएं : मियादी ऋण, कार्यशील पूंजी, एलसी एंड बीजी
- ऋण की मात्रा :
- अधिकतम रु. 50 करोड़ (RDB द्वारा नियंत्रित)
- 50 करोड़ रुपये से अधिक (सीसीजी द्वारा नियंत्रित) जिन स्थानों पर सीसीजी शाखाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां 50 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आर एंड डीबी में एसएमई गहन शाखाओं द्वारा संभाला जाएगा।
- ब्याज दर :
- आकर्षक ब्याज दरें उधारकर्ता की रेटिंग/बाह्य रेटिंग के आधार पर या योजना विशिष्ट रेटिंग (यदि लागू हो) के अनुसार या बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार।
- ईबीएलआर से संबद्ध (एमएसएमई के लिए) और 6 माह एमसीएलआर से संबद्ध (गैर-एमएसएमई के लिए)
- उधारकर्ता का मार्जिन / योगदान :
- मीयादी ऋण : परियोजना लागत का न्यूनतम 30% परियोजना लागत में सावधि ऋण/परियोजना ऋणों के वित्तपोषण पर बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यशील पूँजी के लिए माजन मनी सहित सभी घटक शामिल होंगे।
- कार्यशील पूँजी : न्यूनतम 25%
- चुकौती अवधि :
- मीयादी ऋण 10-12 वर्षों में चुकाया जा सकता है। डीसीसीओ को स्पष्ट रूप से प्रलेखित / दर्ज किया जाना चाहिए। कुल डोर-टू-डोर अवधि (निर्माण, अधिस्थगन + चुकौती अवधि) 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रचालन इकाई को वित्तीय मॉडल और परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का विश्लेषण करते समय टेल पीरियड की उपलब्धता की भी जांच करनी चाहिए।
- प्रोसेसिंग फीस/अपफ्रंट फीस : बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार
- अन्य प्रभार : लागू नहीं।
- विशिष्टताएँ :
- [जैव ईंधन में सीबीजी (गैर-सैटट) सहित सभी प्रकार के जैव ईंधन शामिल होंगे, जैसा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा 8 जून, 2018 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जारी 'जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति 2018' में उल्लिखित है]
ईबीपी कार्यक्रम के तहत ओएमसी, बैंक और इथेनॉल उत्पादक के बीच त्रिपक्षीय समझौते वाली चीनी मिलों/शीरा आधारित/अनाज आधारित/दोहरी फीड-आधारित डिस्टिलरीज की इथेनॉल परियोजनाएं, जहां मार्जिन परियोजना लागत का केवल 5% है (सीपीपीडी द्वारा जारी एसओपी दिनांक 20.01.2021 और 26.04.2021 के अनुसार), उत्पाद के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं हैं।
- [जैव ईंधन में सीबीजी (गैर-सैटट) सहित सभी प्रकार के जैव ईंधन शामिल होंगे, जैसा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा 8 जून, 2018 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जारी 'जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति 2018' में उल्लिखित है]
लक्ष्य समूह और पात्रता
- परिवहन, बिजली, हीटिंग और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए ओएमसी/सरकारी संगठनों/ निजी कंपनियों को बेचने के लिए नए/विस्तारित जैव-ईंधन निष्कर्षण संयंत्रों (जैवईंधन आपूर्तिकर्ताओं/ एग्रीगेटर्स सहित) की स्थापना करने वाली इकाइयाँ।
- [जैव ईंधन में सीबीजी (गैर-सतत) सहित सभी प्रकार के जैव ईंधन शामिल होंगे, जैसा कि 8 जून, 2018 की राजपत्र अधिसूचना के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ( एमओपीएनजी ) द्वारा जारी 'जैव ईंधन 2018 की राष्ट्रीय नीति' में उल्लिखित है]
Last Updated On : Wednesday, 20-03-2024
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
Business Landing
अन्य प्रोडक्ट
सतत योजना के तहत "संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी)
सतत योजना के तहत "संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी)
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि