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नामांकन सुविधा उपलब्ध
पात्रता
18 वर्ष से अधिक आयु के निवासी भारतीय जो साक्षर हैं और एकसमान हस्ताक्षर कर सकते हैं।
ग्राहक भारतीय स्टेट बैंक के लिए नया है।
आधार में ग्राहक का वर्तमान पता हो।
पैन वैकल्पिक है। पैन न होने पर सिस्टम द्वारा जनरेट किए हुए फार्म 60 पर ग्राहक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और उसे अपलोड किया जाना चाहिए।
मोबाइल अनिवार्य है और वह खाता खोलते समय में ग्राहक के पास होना चाहिए।
ई-मेल पता वैकल्पिक है।
आवेदन कैसे करें?
ई केवाईसी के लिए आधार के साथ निकट की शाखा में जाए
मोबाइल नंबर एवं शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, नामांकन आदि जैसे अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करें।
अपेक्षित दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करें और खाता खुल जाएगा।
शर्तें एवं निबंधन
कोई भी निवासी भारतीय जिसकी आयु 18 वर्ष एवं उससे अधिक है, भारतीय स्टेट बैंक के एसबीआई डिजिटल बचत खाता आवेदन में अपने विवरण दर्ज करता है, वह ग्राहक है।
ग्राहक एतदद्वारा अपना वैध आधार नंबर देने के लिए सहमत होता है और इस बात को समझता है कि खाता खोलने की प्रक्रिया पूरी एवं सही सूचना देने के अधीन होती है।
ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को वापस लिया नहीं जा सकता। बैंक आवेदन डाउनलोड करने अथवा आवेदन में अपने विवरण देने पर हुए किसी भी व्यय (तकनीकी/डाटा प्लान संबंधी अथवा अन्य) का भुगतान करने के लिए बैंक बाध्य नहीं होगा।
ग्राहक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के इस्तेमाल से यूनिक आइडेंटिफिकेशन एथारिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) से अपने भौगोलिक विवरण प्राप्त करने के लिए सहमति देता है, जिसका उपयोग केवाईसी प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
भौगोलिक विवरणों में नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, लिंग, पता एवं फोटो शामिल हैं।
ग्राहक बैंक को इस प्रक्रिया के अंतर्गत उनके द्वारा खोले गए बचत खाते के साथ टोकनाइज्ड आधार नंबर को जोड़ने का प्राधिकार देता है।
ग्राहक इस बात के लिए सहमति देता है कि यदि उसका आवेदन अस्वीकृत किए जाने पर बैंक ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/फोटो एवं अन्य हस्ताक्षरित दस्तावेज़ को अपने पास रखेगा।
ग्राहक द्वारा जानबूझकर सूचना में संशोधन किए जाने/सूचना को रोक लिए जाने अथवा उसे गलत रूप में प्रस्तुत करने पर आवश्यक, कानूनी अथवा अन्य कार्रवाई करने का अधिकार बैंक को होगा।
ग्राहक घोषणा करता है और पुष्टि करता है कि बैंक एलेक्ट्रोनिक फार्म पर दी गई किसी भी सूचना, जानकारी एवं विवरण पर निर्भर करने के लिए पात्र होगा और ऐसी सूचना, जानकारी एवं विवरण अंतिम होंगे तथा ग्राहक पर बाध्य होंगे।
ग्राहकों से अपेक्षा की जाती है कि वे खाता खोलते समय पैन नंबर अथवा फार्म 60 अथवा कर अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करें।