एसबीआईटैक्स सेविंग स्कीम आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ प्रदान करती है।
खाते का प्रकार: सावधि जमा (टीडी) खाता / विशेष सावधि जमा (एसटीडी) खाता।
जमा करने की न्यूनतम अवधि - 5 वर्ष
जमा की अधिकतम अवधि - 10 वर्ष
सभी शाखाओं में उपलब्ध है।
न्यूनतम जमा राशि रु. 1,000/- (और रु. 100/- के गुणकों में उसके बाद वरिष्ठ नागरिक न्यूनतम डिपो के लिए रु. 10000/- है)
न्यूनतम जमा राशि रु.1,000/- (और उसके बाद रु.100/- के गुणकों में वरिष्ठ नागरिक के लिए न्यूनतम जमा राशि रु.10000/- है, 80सी का लाभ लेने के लिए एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम जमा राशि 1,50,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जनता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सावधि जमा पर लागू ब्याज दर।
सावधि जमा/विशेष सावधि जमा पर लागू ब्याज का भुगतान टीडीएस प्रचलित दर पर लागू है। आयकर नियमों के अनुसार कर कटौती से छूट पाने के लिए जमाकर्ता द्वारा फॉर्म 15जी/15एच जमा किया जा सकता है।
केवल व्यक्तियों के लिए नामांकन उपलब्ध
पांच साल की लॉक इन अवधि के दौरान ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं है।
शाखाओं के बीच हस्तांतरणीयता की अनुमति है।
जमाकर्ता की मृत्यु के मामले को छोड़कर, जमा की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति से पहले कोई जमा नहीं भुनाया जाएगा।
पात्रता
एक व्यक्ति के रूप में अपने लिए निवासी भारतीय या हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता, जिनके पास स्थायी आयकर खाता संख्या (पैन) है। भारतीय
संयुक्त खाता दो वयस्कों या एक वयस्क और एक नाबालिग को संयुक्त रूप से जारी किया जाएगा।
नियम व शर्तें
किसी भी सावधि जमा को उसकी प्राप्ति की तारीख से पांच साल की लॉक इन अवधि की समाप्ति से पहले भुनाया नहीं जाएगा।
5 वर्ष पूरे होने के बाद, सावधि जमा पर लागू नियमों और शर्तों के अनुसार समय से पहले बंद करने की अनुमति दी जाएगी।
खाताधारक की मृत्यु के मामले में, नामित/कानूनी उत्तराधिकारी परिपक्वता से पहले या बाद में किसी भी समय जमा को वापस ले सकते हैं।
संयुक्त खाते में पहले खाताधारक की मृत्यु के मामले में, अन्य धारक जमा राशि को उसकी परिपक्वता से पहले निकालने का हकदार है। बैंक बिना किसी जुर्माने के जमा की गई अवधि के लिए लागू दर पर ब्याज का भुगतान करेगा