RERA Current Account - Business
रेरा चालू खाता
विशेषताएँ, हित और लाभ
- खाते का प्रकार : रेरा अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु उत्पाद तलाशने वाले रियल्टरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करेंट अकाउंट
- प्रयोजन :रेरा अधिनियम 2016 के प्रयोजनों के लिए रियलटर्स करेंट अकाउट (रियलटर को निवेशकों एवं खरीदने वालों से प्राप्त होनेवाली राशि के न्यूनतम 70% वसूली को जमा करने के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया)
- खाता का प्रकार : खाता 1: वसूली राशि के 100% प्राप्ति के लिए रियलटर करेंट अकाउंट [कार्य दिवस के अंत (ईओडी) में 70:30 के अनुपात में खाता 2 तथा खाता 3 में स्वचालित अंतरण]
खाता 2: रियलटर का करेंट अकाउंट जिसमें वसूली (धनराशि खाता 1 से अंतरित किया जाएगा) के न्यूनतम 70% को जमा किया जाएगा इस खाते को रेरा प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किया जाएगा।
खाता 3: रियलटर का करेंट अकाउंट जिसमें प्रतिदिन के परिचालनों के लिए की गई वसूली का 30% रखा जाएगा (धनराशि खाता 1 से अंतरित किया जाएगा)। तथापि रियलटर वसूली के 30% को खाता 3 के स्थान पर अपने अन्य सीसी/ओडी परिचालन खाते में रखने का निर्णय ले सकते हैं।
विशेष मामलें:- हमारे बैंक द्वारा वित्तपोषित रियलटर परियोजना: खरीददारों से की गई वसूली के 30% तथा खाता 2 (वसूली के 70%) से आहरण के पश्चात शेष राशि को एसक्रो खाते में जमा किया जाएगा। संस्वीकृति के शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार बैंक को देय राशि को समायोजित करने के बाद एसक्रो खाते की धनराशि को रियलटर के परिचालन खाता अर्थात् करेंट अकाउंट/सीसी/ओवरड्राफ्ट में अंतरित किया जाएगा।
- केवल खाता 2 के लिए अनुरोध: रियलटर के विशिष्ट अनुरोध पर खरीददारों से की जानेवाली वसूली के न्यूनतम 70% राशि के लिए सिर्फ एक ही करेंट अकाउंट (यानी खाता 2) खोला जा सकता है। करार पत्र को तदनुसार संशोधित किया जाएगा।
- कर/अन्य शुल्कों के लिए अलग करेंट अकाउंट (संबंधित रेरा प्राधिकारियों की अनुमति से): खरीददारों आदि द्वारा फ्लैट की खरीद से संबंधित करों/अन्य शुल्कों को जमा करने के लिए रियलटर बैंक को अलग करेंट अकाउंट खोलने का अनुरोध कर सकते हैं।
- पात्रता : रेरा अधिनियम 2016 के अंतर्गत संबंधित राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र के प्राधिकरण के साथ पंजीकृत/पंजीकरण किए जानेवाले आवासीय तथा वाणिज्यिक रियल एस्टेट के रियलटर।
- मासिक औसत शेष (एमएबी) :
खाता का प्रकार एमएबी (₹ में)
टिप्पणी खाता 1
निरंक
कार्य दिवस के अंत में शेष राशि को शून्य कर दिया जाएगा।
खाता 2
10,000/-
खाते में स्वीप तथा रिवर्स स्वीप सुविधा उपलब्ध किया जाएगा। स्वीप मापदंड़ों को अलग से परिभाषित किया जाएगा। एमएबी का हिसाब करने के लिए स्वीप शेष राशि को नहीं लिया जाएगा।
खाता 3
10,000/-
लागू नहीं
सावधि जमाराशियों के लिए स्वीप सुविधा: मानदंड
राज्य के रेरा प्राधिकरण द्वारा अनुमति दिए जाने पर ही सावधि जमाराशियों के लिए स्वीप सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।- थ्रेशोल्ड बेलेंस: ₹ 2,00,000/-
- किसी भी प्रकरण में एमओडी नयूनतम ₹1,00,000/- (तथा ₹ 10,000/-के गुणकों में) खोला जाएगा।
- परिणामी शेष राशि: ₹ 1,00,000/-
- एमओडी पर स्वीप सुविधा सप्ताह में एक बार, सोमवार को किया जाएगा।
- अवधिपूर्व भुगतान के लिए जुर्माना सामान्य सावधि जमाराशियों के मामले के अनुसार लागू किया जाएगा।
क) अनिवार्य रूप से एमओडी का मूल्य खाता 2 में ही पुनः जमा किया जाएगा।
ख) खाता 2 के निधियों से बनाए गए एमओडी पर ग्रहणाधिकार का अंकन नहीं किया जाएगा (ऋण के लिए ग्रहणाधिकार के अंकन की अनुमति नहीं है, तथापि रेरा/नियामकों/विधिक या आयकर प्राधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी आदि के मामले में अनुरोध किए जाने पर अनुमति दी जाएगी)
ग) इन जमाराशियों पर ऋण नहीं दिया जाएगा और न ही प्रभार सृजित किया जाएगा। - खाता प्रबंध करने का प्रभार: साधारण खाता रखरखाव प्रभार। खाता प्रबंध करने के लिए अलग से कोई प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा।
जुर्माना
- मासिक औसत शेष नहीं रखने के लिए जुर्माना :
खाता प्रकार Penalty खाता 1
निरंक
खाता 2
निरंक
खाता 3
₹ 500/- + जीएसटी
विवरण खाता 1 खाता 2 चेक बुक सुविधा
अनुमत नहीं
अनुमत नहीं
लेनदेन का वैकल्पिक माध्यम
अनुमत नहीं
अनुमत नहीं
इंटरनेट बैंकिंग
केवल देखने का अधिकार
केवल देखने का अधिकार
वैकल्पिक चैनल लिंकेज
अक्षम
अक्षम
नॉन-होम शाखा द्वारा नामे प्रविष्टि
अनुमत नहीं
अनुमत नहीं
क. खाता 1: दिवसांत (ईओडी) में खाता शेष को 70:30 के अनुपात में खाता 2 तथा खाता 3 में स्वचालित अंतरण।
ख. खाता 2: आर्किटेक्ट, इंजीनियर तथा पेशेवर सनदी लेखाकार (प्रोमोटर के सांविधिक लेखापरीक्षक के अतिरिक्त) से प्राप्त प्रमाणपत्र सहित प्रोमोटर का आहरण फार्म सह वचनपत्र प्राप्त होने पर ही आहरण की अनुमति दी जाएगी। संबंधित राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र के रेरा अधिसूचना में निर्धरित प्रारूप पर प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा।
ग. खाता 3: नियमित करेंट अकाउंट के अनुसार परिचालन।
आवश्यक दस्तावेज:
खाता खोलने के दौरान:
i) पूर्ण रूप से भरा गया करेंट अकाउंट ओपनिंग फार्म (एओएफ)
ii) संबंधित ग्राहक प्रकार (यथा भागीदारी, एकल स्वामित्व, कंपनी आदि) के लिए करेंट अकाउंट खोलने के लिए लागू दस्तावेज।
iii) केवाईसी आवश्यकताओं का अनुपालन।
iv) किसी अन्य बैंक (बैंकों)/वित्तीय संस्थान (संस्थानों) से ऋण सुविधा का लाभ नहीं लेने के संबंध में रियलटर का वचनपत्र।
v) रियलटर द्वारा ऋण सुविधा का लाभ लेने पर संबंधित बैंक (बैंकों)/वित्तीय संस्थान (संस्थानों) से अनापत्ति प्रमाणपत्र।
vi) बैंक और रियलटर के बीच विशेष करार।
vii) रियलटर से इस आशय का वचनपत्र कि उक्त परियोजना के लिए किसी अन्य बैंक में कोई करेंट अकाउंट नहीं खोला गया।
खाता 2 से आहरण करते समय:
i) रियलटर से आहरण फार्म सह वचनपत्र जिसमें सनदी लेखाकार/इंजीनियर/आर्किटेक्ट के प्रमाणपत्रों की असलीयता का प्रमाण हो।
ii) राज्य रेरा प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तथा रियलटर द्वारा अनुप्रमाणित आर्किटेक्ट, इंजीनियर तथा पेशेवर सनदी लेखाकार (प्रोमोटर के सांविधिक लेखापरीक्षक के अतिरिक्त) से प्राप्त प्रमाणपत्र।
नोट: पीएमएलए के अंतर्गत आवश्यक सभी स्थिर जानकारी को दर्ज किया जाएगा। लाभार्थी स्वामी संबंधी सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए तथा किसी भी निदेशक के पास डीआईएन उपलब्ध नहीं है तो कंपनी को शामिल नहीं किया जाएगा।
खाता समाप्त करने के प्रभार :
खाता प्रकार | Account Closure Charges |
---|---|
खाता 1 | शून्य |
खाता 2 | शून्य |
खाता 3 | जैसा कि करेंट अकाउंट पर लागू हो |
Last Updated On : Monday, 27-09-2021
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
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- Features
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