Cross Border Bill Payments through Bharat Bill Payment System - NRI
रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के अंतर्गतविदेशों सेइनबाउंड बिल भुगतान के लिए भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)
भारत बिल भुगतान प्रणाली भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा परिकल्पित प्रणाली है जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसाआई) द्वारा संचालित है। बीबीपीएस मानकीकृत बिल भुगतान सुविधा के लिए एकअंतरपरिचालनीय(इंटरऑपरेबल)प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
अनिवासी भारतीयों को भारत में अपने परिवारों की ओर से उपयोगिता, शिक्षा और अन्य बिल भुगतान करने की सुविधा के लिए, आरबीआई ने अपनी अधिसूचना आरबीआई/2022-23/115 A.P. (डीआईआरसीरीज) परिपत्र संख्या 14, दिनांक 15.09.2022 के माध्यम से रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के तहत प्राप्त विदेशी आवक प्रेषण को भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबपीएस) के माध्यम से बिलर (लाभार्थी) के केवाईसी अनुपालन वाले बैंक खाते में (डीआईआरसीरीज) परिपत्र सं.120 दिनांक 10 अप्रैल 2014 के पैरा 3 में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्थानांतरित करने की अनुमति दी है।
तदनुसार, एसबीआईएनआरआई ग्राहकों और उनके परिवार के सदस्यों के भारत आधारित बिल भुगतान को संसाधित करने के लिए एक्सचेंज कंपनियों को ऑनबोर्ड कर रहा है।
विदेशों से बिल भुगतान के लिए ऑनबोर्ड की गई एक्सचेंज कंपनियों की सूची:
ओमान में अनिवासी भारतीय भारत में अपने परिवार के सदस्यों की उपयोगिता, शिक्षा और अन्य बिल भुगतान करने के लिए बीबीपीएस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ओमान में अधिकृत जीएमईसी शाखाओं का दौरा कर सकते हैं।
अधिकृत शाखाओं और स्वीकार्य बिलर श्रेणियों की सूची एक्सचेंज कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।