01.07.2023 से आधार (निष्क्रिय पैन) के साथ लिंक नहीं किए गए पैन के निहितार्थ
सीबीडीटी ने 01.07.2023 से ऐसे सभी पैन को निष्क्रिय कर दिया है जो आधार से जुड़े नहीं हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139एए के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे पैन जारी किया गया है, को 30 जून 2023 को या उससे पूर्व अपने पैन को अपने आधार नंबर से जोड़ना आवश्यक है। 30.06.2023 तक पैन को आधार से नहीं जोड़ने के मामले में, ऐसे व्यक्ति का पैन 01.07.2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे मामलों में, यह माना जाएगा कि उक्त व्यक्ति ने पैन प्रस्तुत नहीं किया है। निम्नलिखित व्यक्तियों को अपने आधार के साथ पैन को जोड़ने से छूट दी गई है:
असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासी
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी भारतीय
पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति
और जो भारतीय नागरिक नहीं हैं।
पैन को आधार से लिंक नहीं करने के परिणाम:
जिन ग्राहकों का पैन, आधार से लिंक नहीं है (निष्क्रिय पैन), उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उच्च दरों पर टीडीएस और टीसीएस (क्रमशः धारा 206AA और धारा 206CC के अनुसार) से बचने के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने के बाद बैंक शाखा को अनिवार्य रूप से सूचित करें।
जिन ग्राहकों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, वे फॉर्म 15जी/एच लाभ के पात्र नहीं है।
जिन ग्राहकों ने 30.06.2023 से पूर्व फॉर्म 15जी/15एच जमा किया है और जिनका पैन 01.07.2023 तक आधार (निष्क्रिय) से नहीं जुड़ा है, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे अपने पैन को आधार से जोड़ने के पश्चात् फॉर्म 15जी/एच नए सिरे से जमा करें ताकि बैंक से उन्हें फॉर्म 15जी/15एच का लाभ मिल सके।
ऐसे मामलों में जहां पैन आधार से नहीं जुड़ा है, ऐसे व्यक्तियों से फॉर्म 60 स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके पास पहले से ही पैन उपलब्ध है।
01.10.2023 से टीसीएस दर और थ्रेशोल्ड सीमाओं मेंकिए गए परिवर्तन
सीबीडीटी ने 01.10.2023 से टीसीएस के दरों तथा थ्रेशोल्ड सीमा को संशोधित किया है। वर्तमान एवं संशोधित दरें तथा थ्रेशोल्ड सीमाएं निम्नानुसार हैं:
LRS धनप्रेषण के लिए
30.09.2023 तक मान्य वर्तमान टीसीएस दरें और थ्रेशोल्ड सीमा
01.10.2023 से संशोधित टीसीएस दरें और थ्रेशोल्ड सीमा
धारा दर (%)
निर्दिष्ट व्यक्ति दर (206CCA) (%)
01.07.2023 से निष्क्रिय पैन के लिए दर (%)
थ्रेशोल्ड सीमा (रुपये में)
धारा दर (%)
निर्दिष्ट व्यक्ति दर (206CCA) (%)
निष्क्रिय पैन धारक के लिए दर (%)
थ्रेशोल्ड सीमा (रुपये में)
7 लाख तक का विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज
5
10
10
किसी थ्रेशोल्ड सीमा के बिना
5
10
10
रु. 7 लाख तक
7 लाख से अधिक के विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज
5
10
10
किसी थ्रेशोल्ड सीमा के बिना
20
20
20
7 लाख रुपये से अधिक
शिक्षा के उद्देश्यार्थ (धारा 80ई के तहत परिभाषित वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण के माध्यम से)
0.50
5
5
7,00,000
0.50
5
5
7,00,000
शिक्षा के उद्देश्यार्थ (ऋण को छोड़कर, यानी, मार्जिन मनी) और चिकित्सा उपचार