भारतीय स्टेट बैंक से पेंशन प्राप्त करने के लिए, सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से कम से कम 6 महीने पहले यह प्रक्रिया शुरू करनी होती है।
इस प्रक्रिया में कर्मचारी को भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में खाता खोलना होता है। यदि आवश्यक हो तो पति / पत्नी के साथ (जिसकी अब अनुमति है) और उसे अपने सेवानिवृत्ति के विभाग को खाता संख्या उपलब्ध करना होगा।
उसे पेंशन पेपर में खाता विवरण भरना होगा। खाता खोलते समय सेवानिवृत होने वाले व्यक्ति को अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी (यदि उपलब्ध हो) देना होगा। पैन नंबर प्रदान करने से पेंशनभोगी के टीडीएस का सही लेखा-जोखा हो सकेगा।
पीपीओ प्राप्त करने पर भावी पेंशनभोगी को उस शाखा में जाना होगा जहाँ से वह पेंशन लेना चाहता है। उसे वचनपत्र और जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। भावी पेंशनर से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर दस्तावेजों को संबंधित सीपीपीसी में आगे की कार्रवाई हेतु भेज दिया जाएगा। सीपीपीसी में डेटा दर्ज करने का कार्य पूरा होने के बाद, पेंशन 3-4 दिनों के भीतर निर्दिष्ट खाते में जमा कर दी जाएगी।
प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में पेंशनभोगी को बैंक में अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, ताकि बैंक उसे नियमित रूप से पेंशन का भुगतान कर सके।