डेबिट कार्ड के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन : टीसीएस एवं एलआरएस गाइडलाइंस
आयकर अधिनियम, 1961, (अधिनियम) की धारा 206 सी में संशोधन के संदर्भ में, अधिकृत डीलर उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत लेनदेन पर स्रोत (टीसीएस) पर एकत्र कर संग्रह करने के लिए उत्तरदायी हैं। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित कार्ड आधारित लेनदेन को एलआरएस के तहत प्रेषण के रूप में भी माना जाता है, इसलिए, पात्र मामलों में टीसीएस दिनांक 01.10.2020 से प्रयोज्य है।
a. डेबिट कार्ड (डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन ट्रांजैक्शन सहित) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय लेनदेन।
b. एलआरएस के तहत स्टेट बैंक फॉरेन ट्रैवल कार्ड (एसबीएफटीसी) पर लोड/रीलोड ट्रांजैक्शन ।
प्रयोज्यः लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत बैंक को वित्त वर्ष के दौरान 7 लाख रुपये से अधिक कुल प्रेषण राशि पर 5 प्रतिशत की दर से टीसीएस एकत्र करना होता है।
धारा
विवरण
टीसीएस दर
उवलब्ध पैन /आधार*
उवलब्ध पैन /आधार* उपलब्ध नहीं है
206सी(1जी)
एलआरएस-प्रेषण भारत से बाहर
5%
10%
*पैन (आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या) एलआरएस के तहत किसी भी लेनदेन को शुरू करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज है, जिसके अभाव में, आपके डेबिट कार्ड में अंतर्राष्ट्रीय उपयोग सुविधा वापस ले ली जाएगी।