CSIS Scheme - Know more about the CSIS Scheme Online in India | SBI - Personal Banking
सीएसआईएस योजना
ब्याज सब्सिडी योजना
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए केंद्र सरकार की ब्याज सब्सिडी योजना
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2009-10 से भारत में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु 4.50 रुपए लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडबल्युएस) के विद्यार्थियों के लिए आईबीए मॉडल शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत लिए गए ऋण की अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज पर अनुदान की केंद्रीय योजना घोषित की।
अधिक जानकारी के लिए सभी पात्र विद्यार्थी प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र के साथ भारतीय स्टेट बैंक की संबंधित शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
विशेषताएँ
- यह योजना केवल भारत में स्थित मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए लागू है।
- इस योजना के तहत, अधिस्थगन अवधि अर्थात पाठ्यक्रम अवधि एवं उसके बाद एक वर्ष के दौरान, शिक्षा ऋण पर देय ब्याज भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अधिस्थगन की अवधि के बाद, बकाया ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान छात्र द्वारा, बैंकों की मौजूदा मॉडल शिक्षा ऋण योजना के प्रावधान के अनुसार, किया जाएगा, जो समय-समय पर संशोधित हो सकते हैं
- इस योजना का लाभ, (सभी स्रोतों से) 4.5 लाख रु. तक की पारिवारिक आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को मिलेगा। है इसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा “आय प्रमाणपत्र” के रूप में सत्यापित किया जाना चाहिए।
- भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ने सभी राज्य सरकारों को कहा है कि इस योजना के प्रयोजन से आर्थिक स्थिति के आधार पर न कि सामाजिक पृष्ठभूमि पर के आधार पर आय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकारियों को पदनामित करें। जिला स्तरीय परामर्श समितियों (डीएलसीसी) के माध्यम से प्राप्त राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रमाणन प्राधिकारी की अधिसूचना के आधार पर बैंक योजना को कार्यान्वित करेंगे। डीएलसीसी को आय प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारियों के हस्ताक्षर और सूची प्रदान की जाएगी।
- ब्याज सब्सिडी हेतु पात्रताbsidy
- योजना के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी पात्र विद्यार्थियों को केवल एक बार भारत में या तो पहले स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम या स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध होगी। तथापि ब्याज सब्सिडी समन्वित पाठ्यक्रमों (स्नातक और स्नातकोत्तर) के लिए भी उपलब्ध होगी।
- यह ब्याज सब्सिडी योजना पढ़ाई बीच में अधूरी छोड़ देने वाले , अथवा संस्थान द्वारा अनुशासनात्मक या शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर संस्थान से निकाल दिए गए विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। तथापि बीमारी के कारण से पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले छात्रों के लिए सबसिडी का लाभ उपलब्ध रहेगा, बशर्ते वह संस्थान प्रमुख की संतुष्टि अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दें।
- यह योजना केनरा बैंक के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी, केनरा बैंक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए नोडल बैंक है।
- यह योजना 1 अप्रैल 2009 से शुरू होकर अकादमिक वर्ष 2009-10 से लागू होगी। यह योजना केवल अकादमिक वर्ष 2009-10 के लिए 1 अप्रैल 2009 को या बाद में बैंकों द्वारा संवितरित किए गए ऋणों पर लागू होगी, चाहे संस्वीकृति की तिथि कोई भी हो। अकादमिक वर्ष 2009-10 से पूर्व आरंभ होने वाले पाठ्यक्रमों और दिनांक 1.4.2009 से पहले संस्वीकृत ऋण के मामले में दिनांक 1.4.2009 के बाद किए गए संवितरण पर की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध होगी।
- बैंकों के ब्याज सब्सिडी दावों का भुगतान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से अर्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर किया जाएगा।
Last Updated On : Wednesday, 27-07-2022
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
बिद्यार्थी ऋण योजना
स्कॉलर ऋण (आईआईटी. आईआईएम, एनआईटी इत्यादि के लिए ऋण)
विदेश में पढ़ाई (रुपये 7.50 लाख से अधिक
विदेश में पढ़ाई करने के लिए डॉ अंबेडकर ब्याज सब्सिडी योजना
विदेश में पढ़ाई करने के लिए पढ़ो परदेस ब्याज सब्सिडी योजना
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि