Rent Plus - Personal Banking
रेंट प्लस
रेंट प्लस योजना आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति के मालिकों को उनके नकदी असंतुलन को पूरा करने के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाले किराए के समनुदेशन पर ऋण प्रदान करती है।
विशेषताएँ
- ऋण की राशि इनमें से न्यूनतम होगी :
- बंधक रखी गई संपत्ति बंधक के प्राप्य मूल्य (बैंक की अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता की नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार) का 75%
- योजना के तहत अधिकतम अनुमत
- (पट्टे की बची हुई अवधि या ऋण की बची हुई अवधि, जो भी कम हो उसमें प्राप्य कुल किराया में से कुल अग्रिम जमा, अनुमानित संपत्ति कर, सेवा कर, टीडीएस एवं उस अवधि के लिए अन्य सांविधिक देय की अनुमानित राशि को घटाकर ) का 75%
- योजना के तहत न्यूनतम अनुमत: 50,000/- रुपए
- योजना के तहत अधिकतम अनुमत:
- महानगरों में 7.50 करोड़
- अन्य नगरों में - 5.0 करोड़ रुपए
- संपत्ति का स्थान :
- महानगर / शहरी / अर्द्ध शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संपत्ति
- उपयुक्त प्राधिकारी से संपत्ति के लिए योजना की मंजूरी और अन्य संबंधित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- मार्जिन : ऋण राशि का 25%
- सुविधा की प्रकृति : मियादी ऋण
- चुकौती की अवधि
- अधिकतम 10 वर्ष या पट्टे की बची हुई अवधि, जो भी कम हो
- ग्राहक द्वारा इच्छित अवधि के आधार पर ईएमआई की गणना तथा ग्राहक को सूचना
- चुकौती भुगतान की पद्धति
- दी गई चुकौती अवधि के लिए उत्तर दिनांकित चैक
- ई सी एस (जाँच करें और विषय वस्तु में शामिल करें)
- हमारे बैंक के पास मौजूद ऋणकर्ता के खाते से स्थायी अनुदेश (एसआई)
- प्रक्रिया शुल्क
- ऋण राशि का 2.02%। प्रक्रिया शुल्क के रूप में अधिकतम राशि 1,01,865/- रुपए की राशि का अग्रिम भुगतान किया जाएगा । संपत्ति के मूल्यांकन का खर्च आवदेनकर्ता द्वारा वहन किया जाना है।
- पूर्वभुगतान- शून्य
- ब्याज दर: ब्याज दर पृष्ठ पर देखें
पात्रता
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों/बैंकों/बड़े और मध्यम आकार के कॉरपोरेट को पहले से ही किराए पर दिए गए या दिए जाने वाले आवासीय भवनों और वाणिज्यिक संपतियों के मालिक।
ब्याज
किरायेदारों/पट्टेदारों के प्रकार
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों/बैंकों/बड़े और मध्यम आकार के कॉरपोरेट को पहले से ही किराए पर दिए गए या दिए जाने वाले आवासीय भवनों और वाणिज्यिक संपतियाँ। नेटवर्क महाप्रबंधक को अन्य प्रकार के पट्टों के मामलों पर विचार कर सकते है।
- (ख) तथापि, संपत्ति को किसी स्कूल, कॉलेज , अनाथालय, अस्पताल, वृद्धाश्रम, नर्सिंग होम या किसी भी अन्य किसी सामाजिक क्षेत्र की अवसरंचना को पट्टे पर न दिया गया हो।
- सभी संपत्तियाँ SARFAESI नियमों के अनुरूप हों।
Last Updated On : Tuesday, 24-12-2019

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
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Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि