Shaurya Education Loan - Personal Banking
शौर्य एजुकेशन लोन
रक्षा, भारतीय तटरक्षक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कार्मिकों के जीवनसाथी/आश्रितों के लिए शौर्य शिक्षा ऋण
इस योजना का उद्देश्य भारत और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए रक्षा, भारतीय तटरक्षक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कार्मिकों के योग्य/मेधावी जीवनसाथी/आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
विशेषताएं
- आपके शिक्षा ऋण की आसान प्रोसेसिंग
- त्वरित संस्वीकृति
- बैंक के पास प्रतिभूति के रूप में दी जाने वाली संपत्ति पर बंधक (मोर्टगेज) दर्ज करने के लिए 6 महीने की छूट अवधि (ग्रेस पीरियड) प्रदान किया जा सकता है
- ईएमआई के माध्यम से 15 वर्षों में आसान चुकौती
- धारा 80(ई) के तहत आयकर में लाभ
- अन्य वित्तीय संस्थानों से शिक्षा ऋण का अधिग्रहण (टेक-ओवर) किया जा सकता है।
- ऋण आपके स्थायी निवास स्थान/ तैनाती स्थान या प्रतिभूति के रूप में दी जाने वाली संपत्ति के स्थान पर लिया जा सकता है।
- ऋण राशि:
- भारत में अध्ययन के लिए- अधिकतम 40 लाख रुपये
- विदेश में अध्ययन के लिए- अधिकतम 1.50 करोड़ रुपये
- मार्जिन:
- 4 लाख तक की लोन सीमा पर - शून्य
- 4 लाख से अधिक की लोन सीमा - 5%
- प्रोसेसिंग शुल्क:
- ₹ 20 लाख तक- शून्य
- 20 लाख रुपये से अधिक - 10000 रुपये + कर
- ईएमआई जनरेशन:
- अधिस्थगन अवधि और पाठ्यक्रम अवधि के दौरान अर्जित ब्याज को मूल धन में जोड़ा जाता है और समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में चुकौती तय की जाती है।
- यदि चुकौती शुरू होने से पहले तक की ब्याज की पूरी राशि जमा की जाती है; ईएमआई केवल मूलधन राशि के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
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पात्रता:
छात्र
- केवल रक्षा, भारतीय तटरक्षक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कार्मिकों के योग्य/मेधावी जीवनसाथी/आश्रितों को पात्र होंगे।
माता-पिता
- माता-पिता / जीवनसाथी (सह-उधारकर्ता) को हमारे बैंक में रक्षा वेतन पैकेज/भारतीय तट रक्षक वेतन पैकेज के खाता धारक होने चाहिए।
- सह-उधारकर्ता का वेतन/पेंशन खाता ऋण अवधि के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के साथ होना चाहिए।
पात्र पाठ्यक्रम: भारत में अध्ययन
- यूजीसी/एआईसीटीई/आईएमसी/सरकार आदि द्वारा अनुमोदित कॉलेजों/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित नियमित तकनीकी और व्यावसायिक डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम। आईआईटी, आईआईएम आदि स्वायत्त संस्थानों द्वारा संचालित नियमित डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित शिक्षक प्रशिक्षण/नर्सिंग पाठ्यक्रम
- नागर विमानन महानिदेशक/पोत परिवहन/संबंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एयरोनॉटिकल, पायलट प्रशिक्षण, पोत परिवहन आदि जैसे नियमित डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
विदेश में अध्ययन
- प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले रोजगार उन्मुख प्रोफेशनल/टेक्निकल ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स/पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और एमसीए, एमबीए, एमएस जैसे डिप्लोमा कोर्स।
- लंदन में सीआईएमए (चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स) और अमरीका में सीपीए (सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट) आदि द्वारा संचालित पाठ्यक्रम।
ऋण के लिए विचार किए जानेवाले व्यय:
- कॉलेज/स्कूल/हॉस्टल के लिए देय फीस।
- भोजन और रहने की व्यवस्था (बोर्डिंग एंड लॉड्जिंग)/परीक्षा/पुस्तकालय/प्रयोगशाला शुल्क
- विदेश में पढ़ाई के लिए यात्रा/अन्य व्यय।
- उन छात्रों को जिनको कोई रियायत/छूट नहीं मिलती है को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए यदि आवश्यक हो तो पुस्तकों/उपकरण/वर्दी/उचित लागत पर कम्प्यूटर की खरीद और पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी अन्य व्यय- जैसे अध्ययन पर्यटन, परियोजना कार्य, थीसिस आदि को ऋण के लिए विचार किया जाएगा और यह शिक्षण शुल्क की पूरी राशि के 20% पर सीमित किया जाएगा।
- जमानती राशि/भवन निधि/वापसी योग्य संस्थागत बिल समर्थित जमा राशि, के लिए ऋण के लिए विचार की गई राशि पूरे पाठ्यक्रम के लिए ट्यूशन फीस के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- भारत/विदेश में डॉक्टरेट पाठ्यक्रम (पीएचडी) के मामले में, ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए वित्त की मात्रा छात्र को उपलब्ध छात्रवृत्ति/फेलोशिप/मानदेय आदि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए।
- बीमा प्रीमियम की राशि को ऋण राशि में शामिल किया जाएगा, यदि उधारकर्ता इसे चुनते हैं।
- योजना के तहत प्रबंधन कोटा सीटों के तहत विचार किए गए पाठ्यक्रमों के लिए, भुगतान सीटों के लिए राज्य सरकार/सरकार द्वारा अनुमोदित नियामक निकाय द्वारा अनुमोदित शुल्क लिया जाएगा।
प्रतिभूति:
विवरण | ऋण राशि | आवश्यक प्रतिभूति | सह-उधारकर्ता |
भारत और विदेश में अध्ययन | अधिकतम रु. 7.5 लाख | कोई संपार्श्विक प्रतिभूति या तृतीय-पक्ष गारंटी नहीं। | माता-पिता सह-उधारकर्ता होंगे |
भारत और विदेश में अध्ययन | 7.50 लाख रुपये से अधिक और 40 लाख रुपये तक | उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के पास प्रतिभूत ऋण या अप्रत्याभूत ऋण में से चयन करने का विकल्प होता है | माता-पिता सह-उधारकर्ता होंगे |
विदेश में अध्ययन | 40 लाख रुपये से अधिक | संपार्श्विक प्रतिभूति आवश्यक है | माता-पिता सह-उधारकर्ता होंगे |
प्रतिभूत ऋण के मामले में:
- तरल संपार्श्विक प्रतिभूति- ऋण राशि का 100% या
- संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में संपत्ति- ऋण राशि का 110%
- बैंक के पास प्रतिभूति के रूप में दी जाने वाली संपत्ति के बंधक दर्ज करने के लिए 6 महीने की छूट अवधि प्रदान की जाती है।
अधिस्थगन अवधि:
- भारत में अध्ययन- पाठ्यक्रम अवधि + 1 वर्ष
- विदेश में अध्ययन- कोर्स अवधि + 6 महीने
विधिवत भरे हुए ऋण आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची
- 10 वीं, 12 वीं, स्नातक (यदि लागू हो) की मार्कशीट, प्रवेश परीक्षा परिणाम
- कोर्स में प्रवेश पाने का प्रमाण [ऑफर लेटर/प्रवेश पत्र/आईडी कार्ड यदि उपलब्ध हो तो]
- कोर्स के लिए खर्चों की अनुसूची
- छात्रवृत्ति, फ्री-शिप आदि प्रदान करने वाले पत्र की प्रतियां।
- गैप प्रमाण पत्र, यदि लागू हो (अध्ययन में अंतराल के लिए छात्र से स्व-घोषणा)
- छात्र/माता-पिता/सह-उधारकर्ता/गारंटीकर्ता (प्रत्येक की 1 प्रति) की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
- सह-आवेदक/गारंटीकर्ता का परिसंपत्ति-देयता विवरण (7.50 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए लागू)
- वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए
- (क) नवीनतम वेतन पर्ची
- (ख) फॉर्म 16 या नवीनतम आईटी रिटर्न (आईटीआर-5)
- वेतनभोगी व्यक्ति के अलावा अन्य के लिए:
- (क) व्यावसायिक पता का प्रमाण (यदि लागू हो)
- (ख) नवीनतम आईटी रिटर्न (यदि लागू हो)
- माता-पिता/अभिभावक/गारंटीकर्ता के पिछले छह महीनों का बैंक खाता विवरण
- संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में दी जाने वाली अचल संपत्ति के संबंध में संपत्ति के शीर्षक की बिक्री विलेख (सेल डीड) और अन्य दस्तावेजों की प्रति/ संपार्श्विक के रूप में दी जाने वाली तरल प्रतिभूति की फोटोकॉपी
- छात्र/अभिभावक/सह-उधारकर्ता/गारंटीकर्ता का स्थायी खाता संख्या (पैन)
- आधार (भारत सरकार की विभिन्न ब्याज सब्सिडी योजनाओं के तहत पात्र है तो अनिवार्य)
- पासपोर्ट (विदेश में पढ़ाई के लिए अनिवार्य)
- अधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) जमा करना (नीचे दी गई तालिका देखें)
पहचान और पते के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) की कम से कम एक स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करें:
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस,
- आधार नंबर होने का सबूत,
- भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र,
- राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए एनआरईजीए द्वारा जारी जॉब कार्ड
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का विवरण दिया गया है
यदि ग्राहक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में अद्यतन पता नहीं है, तो पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को ओवीडी माना जाएगा:
- किसी भी सेवा प्रदाता (बिजली, टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी का बिल) का युटिलिटि बिल जो दो महीने से अधिक पुराना नहीं है
- संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद;
- सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), यदि उनमें पता है;
- राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या विनियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोक्ता से आवास के आवंटन का पत्र और आधिकारिक आवास आवंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ पट्टे और लाइसेंस समझौते।
[बशर्ते कि ग्राहक उपरोक्त दस्तावेजों को जमा करने के तीन महीने की अवधि के भीतर वर्तमान पते के साथ अपडेट किए गए ओवीडी जमा करेगा]
Last Updated On : Saturday, 21-12-2024
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि