व्यक्तिगत (पहचान/पते के प्रमाण के रूप में स्वीकृत दस्तावेज)
पासपोर्ट
मतदाता पहचान पत्र
ड्राइविंग लाइसेंस
आधार पत्र/कार्ड
नरेगा कार्ड
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम एवं पते संबंधी विवरण उपलब्ध है।
पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के लिए कोई एक दस्तावेज (स्थायी अथवा वर्तमान में से)
अवयस्क
यदि अवयस्क की आयु 10 वर्ष से कम है, तो खाते का प्रचालन करने वाले व्यक्ति के पहचान का प्रमाण जमा करना होगा।
जिन मामलों में अवयस्क स्वयं स्वतंत्र रूप से खाते का प्रचालन कर सकता है, तो उस पर भी किसी भी अन्य व्यक्ति पर लागू पहचान/पते के सत्यापन की केवाईसी प्रक्रिया लागू होगी।
अनिवासी भारतीय
पासपोर्ट और निवासी वीज़ा की निम्नलिखित से विधिवत साक्ष्यांकित प्रतियाँ:
विदेश अधिकारी
नोटरी पब्लिक
भारतीय दूतावास
संपर्की बैंकों के अधिकारी, जिनके हस्ताक्षर बैंक की किसी अधिकृत शाखा (विदेशी मुद्रा हैंडल करने वाली ए/बी श्रेणी की शाखा) के माध्यम से सत्यापित हों।
लघु खाते
(‘लघु खाते’ से तात्पर्य किसी बैंकिंग कंपनी में बचत खाते से है, जिसमें
एक वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र जमाराशि (क्रेडिट) एक लाख रुपए से अधिक न हो;
किसी महीने में सभी आहरणों और अंतरणों की कुल राशि दस हजार रुपए से अधिक न हो; तथा
किसी भी समय खाते में जमा अधिशेष पचास हजार रुपए से अधिक न हो।
खाता खोलने के लिए अधिकृत बैंक अधिकारी के सामने स्व-सत्यापित फोटो और हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लगाना होगा, स्थिति के अनुसार यह अधिकारी अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने अपने हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान उसकी उपस्थिति में लगाया है।
प्रारंभ में लघु खाता बारह महीने की अवधि के लिए परिचालन में रहेगा और इसके बाद उसे आगे बारह महीनों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते खाताधारक उक्त खाता खोलने के पहले बारह महीनों के दौरान किसी आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज का आवेदन करने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के खाते के संबंध में संपूर्ण छूट प्रावधानों की समीक्षा चौबीस महीनों के बाद की जाएगी)
लघु खाता आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज माने जाने वाले निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज के साथ भी खोला जा सकता है
केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किया गया आवेदक की फोटो वाला पहचान पत्र;
व्यक्ति की साक्ष्यांकित फोटो के साथ विधिवत रूप से किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र।