सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 - Corporate Governance
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
भारत सरकार ने नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच प्रदान करने हेतु व्यावहारिक संरचना निर्धारित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया है। सूचना के अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, लोक प्राधिकारियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करना है।
जानकारी का अर्थ किसी भी रूप में उपलब्ध सामग्री से है। इसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध डेटा सामग्री शामिल है। इसमें किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी भी शामिल है, जिस तक वर्तमान में किसी भी कानून के तहत लोक प्राधिकारी द्वारा पहुंचा जा सकता है
भारत सरकार ने नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच प्रदान करने हेतु व्यावहारिक संरचना निर्धारित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया है। सूचना के अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, लोक प्राधिकारियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करना है।
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 3 निम्नानुसार है:
“इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा"
आम तौर पर, आवेदक को नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, अगर सीपीआईओ को आवेदक की पहचान के बारे में कोई संदेह है तो वे पहचान के सबूत के लिए मांग कर सकते है।
यह अधिनियम केवल भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है। इसके तहत निगमों, संघों, कंपनियों आदि को सूचना देने का प्रावधान नहीं है, जो कानूनी संस्थाएं/व्यक्ति हैं परंतु नागरिक नहीं हैं। तथापि, यदि किसी कर्मचारी या किसी निगम, संघ, कंपनी, गैर सरकारी संगठन आदि के पदाधिकारी द्वारा आवेदन किया जाता है, जिसमें उसका नाम दर्शाया जाता है और वह कर्मचारी या पदाधिकारी भारत का नागरिक है, तो उसे सूचना दी जा सकती है। ऐसे मामलों में यह माना जाएगा कि नागरिक द्वारा निगम के पते पर जानकारी मांगी गई है।
"लोक प्राधिकारी" संविधान द्वारा या उसके अधीन या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा; या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा स्थापित/गठित किसी भी प्राधिकरण या निकाय या स्वयं सरकार की संस्था है। केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्ववाले/द्वारा नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय और केन्द्र सरकार या राज्य सरकार पर्याप्त रूप से वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन भी लोक प्राधिकरण की परिभाषा में आते हैं। इस दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक लोक प्राधिकरण है।
केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ)
बैंक ने 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार सहायक महाप्रबंधक की श्रेणी तक के 22060 अधिकारियों को केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया है। ये अधिकारी आवेदन या अपील को निपटान के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या संबंधित अपीलीय प्राधिकारी को भेजते हैं। सहायक लोक सूचना अधिकारी जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है।
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआई)
सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगने वाले व्यक्ति को जानकारी देने के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार सहायक महाप्रबंधक तथा उससे ऊपर की श्रेणी के 1398 अधिकारियों को बैंक में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में पदनामित किया है।
अपील प्राधिकारी (एए)
यदि किसी आवेदक को तीस दिन या 48 घंटे, जैसी भी स्थिति हो, के निर्धारित समय के भीतर सूचना नहीं दी जाती है या दी गई जानकारी से वह संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रथम अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है, जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से श्रेणी में वरिष्ठ अधिकारी होता है। 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार बैंक ने महाप्रबंधक तथा उससे अधिक की श्रेणी के 123 अधिकारियों को अपील प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया है।
आवेदन का प्रारूप
सूचना माँगने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्ररूप (फॉर्मेट) नहीं है। आवेदन कोरे कागज़ पर किया जा सकता है। तथापि आवेदन में आवेदक का नाम और संपूर्ण डाक पता होना चाहिए। जहाँ सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से माँगी गई हो, ऐसे मामलों में भी आवेदन में आवेदक का नाम और संपूर्ण डाक पता होना चाहिए। आवेदन अंग्रेजी या हिंदी या उस क्षेत्र की राजभाषा में किया जाना चाहिए जहाँ से आवेदन किया जा रहा है और आवेदन के साथ माँगी गई सूचना के स्पष्ट विवरण के साथ निर्धारित शुल्क भी होना चाहिए।
सूचना का अधिकार शुल्क एवं सूचना की लागत का भुगतान
सूचना का अधिकार (आरटीआई) शुल्क और सूचना की लागत, जो भी लागू हो, का भुगतान माँग ड्रॉफ्ट या बैंकर चेक या ‘भारतीय स्टेट बैंक’ के नाम के आईपीओ द्वारा किया जा सकता है जो कि उस केन्द्र पर देय हो जहाँ सीपीआईओ स्थित है। वैकल्पिक रूप में आवेदक भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में ‘पी एण्ड टी प्रभार वसूली खाता’ में निर्धारित शुल्क जमा करवा सकते हैं और काउंटरफोइल की मूल प्रति आवेदन के साथ संलग्न कर अपना आवेदन सीपीआईओ/सीएपीआईओ को भेज सकते हैं। बैंक द्वारा आरटीआई शुल्क/अतिरिक्त शुल्क जमा करवाने हेतु एक विशेष वाउचर तैयार किया है
सूचना के लिए निर्धारित शुल्क और अतिरिक्त लागत:
आवेदन फीस | |
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आवेदन फीस ......................... रुपये 10/- | |
आवेदन फीस - गांगी गई सूचना के लिए | |
क. | दो रुपए प्रति पृष्ठ (ए4 या ए-3 आकार के कागज) के पाठ या कॉपी हेतु। |
ख. | बड़े आकार के कागज़ में फोटोकॉपी के लिए वास्तविक लागत या मूल्य |
ग. | नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य। |
घ. | उपलब्ध कराई गई सूचना के लिए पचास रुपए प्रति डिस्केट या फ्लॉपी |
ङ. | प्रकाशन के लिए निर्धारित फीस या प्रकाशन से उद्भूत सामग्री की फोटोकॉपी के लिए दो रुपए प्रति पृष्ठ। |
कौन-सी सूचना मांगी जा सकती है
किसी नागरिक को यह अधिकार है कि वह किसी लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन उपलब्ध ऐसी जानकारी की मांग कर सकता है। इसमें दस्तावेजों और रिकार्डों का निरीक्षण; दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना; सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना शामिल है जो लोक प्राधिकारी के पास हो या लोक प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन मौजूद हो। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इस अधिनियम के अंतर्गत केवल वह सूचना ही दी जा सकती है, जो पहले से उपलब्ध हो और लोक प्राधिकारी के पास हो या लोक प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन मौजूद हो। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या उसकी व्याख्या करना; अथवा आवेदकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को हल करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अधिनियम के दायरे में नहीं आता है।
कोई नागरिक लोक प्राधिकारी से डिस्केट, फ्लॉपी, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहाँ ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर किसी अन्य उपकरण में भण्डारित हो और जिन्हें ई-मेल से भेजी जा सके या डिस्केट आदि में अंतरित की जा सके, प्राप्त कर सकता है।
सामान्यतय: आवेदक द्वारा जिस स्वरूप में सूचना मांगी जाती है, उसी स्वरूप में दी जानी चाहिए। तथापि यदि किसी विशेष स्वरूप में मांगी गई सूचना की आपूर्ति से लोक प्राधिकारी के संसाधन अनावश्यक रूप से खर्च होते है या अभिलेखों की सुरक्षा या अभिरक्षण को हानि पहुँच सकती है तो ऐसी सूचना को उस स्वरूप में देने से इनकार किया जा सकता है।
कुछ मामलों में आवेदक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा रखते हैं कि उनके द्वारा तैयार किए गए विशेष प्रोफोर्मा में ही सूचना दी जाए क्योंकि उन्हें उसी स्वरूप में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है जिस स्वरूप में सूचना मांगी गई है। यहाँ यह नोट करने की आवश्यकता है कि अधिनियम की इस धारा का आशय केवल यह है कि अधिनियम में दी गई शर्तों के अधीन यदि सूचना फोटोकॉपी के रूप में मांगी गई हो तो फोटोकॉपी के रूप में उपलब्ध की जाए या यदि सूचना फ्लॉपी माध्यम में मांगी गई हो तो फ्लॉपी के रूप में दी जाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि सीपीआईओ सूचना को नये रूप में देगा। अधिनियम में दी गई ‘सूचना का अधिकार’ की परिभाषा इस बात की पुष्टि करती है जिसके अनुसार सूचना को डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहाँ ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, प्राप्त की जा सकती है। अधिनियम में हर जगह ‘स्वरूप’ शब्द इसी अर्थ में प्रयोग किया गया है।
किसी भी नागरिक को ऐसी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है जो लोक प्राधिकारी के पास हो या लोक प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन मौजूद हो। तथापि अधिनियम के अनुसार लोक प्राधिकारी को ऐसी सूचना देने की जरूरत नहीं, जिसके लिए कोई निष्कर्ष निकालना तथा/अथवा अनुमान लगाना आवश्यक हो। इसका अर्थ यह है कि लोक सूचना अधिकारी ऐसी सूचना जिस स्वरूप में उसके पास हो उसी स्वरूप में देना आवश्यक है और उसके लिए नागरिक की ओर से उस पर अनुसंधान कर निष्कर्ष निकालकर नागरिक को प्रदान करना आवश्यक नहीं है।
सूचना के प्रकट न किए जाने (डिस्क्लोज़र) से छूट
अधिनियम की धारा 8 और 9 के अंतर्गत कुछ श्रेणियों की सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है। धारा 8(1) के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों की सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है।
a. | सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, अन्य देशों से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने हेतु उकसावा मिलता हो; |
b. | सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो ; |
c. | सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल का विशेषाधिकार का भंग होता हो; |
d. | सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से |
e. | किसी व्यक्ति को उसकी विश्वासजनित सम्बन्धों के करण उपलब्ध सूचना का प्रकटन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं संतुष्ट नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना की प्रकटन व्यापक लोक हित में आवश्यक है । |
f. | किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना; |
g. | सूचना जिसको प्रकट करना किसी भी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए गुप्त रूप से दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा; |
h. | सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण या पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी; |
i. |
मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है; |
j. | सूचना, जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो और जिसका किसी लोक क्रियाकलाप या हित से कोई संबंध नहीं है या जिसके प्रकटन से व्यक्ति की निजता पर अनावश्यक अतिक्रमण होता हो ; |
आवेदन और अनुरोध के निपटान की समय सीमा
S.No | Situation | Time limit for disposing off applications |
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1. | सामान्य रूप से सूचना की आपूर्ति | 30 दिन |
2. | किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना की आपूर्ति | 48 घंटे |
3. | यदि आवेदन सीएपीआईओ के माध्यम से प्राप्त होता है तो सूचना की आपूर्ति | क्रमांक 1 और 2 में विनिर्दिष्ट समयावधि में 05 दिन और जोड़कर |
4. | यदि आवेदन/अनुरोध अन्य लोक प्राधिकारी से अंतरण के बाद प्राप्त होता है तो सूचना की आपूर्ति : (क) सामान्यतया | (क) संबंधित लोक प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त किए जाने के 30 दिनों के भीतर |
(ख) यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है | (ख) संबंधित लोक प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त के जाने के 48 घंटों के भीतर | |
5. | यदि जानकारी अन्य पक्ष से संबंधित है और अन्य पक्ष इसे गोपनीय मानता है तो सूचना की आपूर्ति | सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (देखें अध्याय 12) की धारा 11 में दी गई प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् सूचना दी जाए |
6. | यदि आवेदक को अतिरिक्त फीस का भुगतान करने को कहा गया है, तो सूचना की आपूर्ति | उत्तर दिए जाने की अवधि की गणना करते समय आवेदक को अतिरिक्त फीस के भुगतान की सूचना दिए जाने और आवेदक द्वारा फीस का भुगतान किए जाने के बीच की अवधि को शामिल न किया जाए। |
यदि लोक प्राधिकारी निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो संबंधित आवेदक को सूचना बिना फीस देनी होगी।
अपील :
- अपील का निपटान अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
- अपवादात्मक मामलों में अपील प्राधिकारी निपटान के लिए 45 दिन ले सकते हैं परंतु इसके कारण स्पष्ट रूप से अभिलिखित हों।
क्र.सं. | धारा | खंड | स्क्रीन के लिए हाइपरलिंक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(क) | (ख) | (ग) | (घ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. संगठन और कार्य | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | धारा. 4(1)(b)(i) | संगठन और उसके कार्यों | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | संगठन का नाम व पता | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | संगठन के अध्यक्ष/प्रमुख | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iii) | लक्ष्य, ध्येय तथा प्रमुख उद्देश्य | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iv) | कार्य एवं कर्तव्य | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(V) | संगठन तालिका | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(vi) | (a) अन्य किसी विवरण –उद्भव, प्रारंभ इत्यादि | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(vii) | (b) समय-समय पर गठित समितियां/आयोग | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | धारा. 4(1)(b)(ii) | अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | अधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय एवं विधिक) | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | अन्य कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iii) | नियम/आदेश जिनके तहत अधिकार एवं कर्तव्य तैयार/प्रयोग किए गए | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iv) | कार्य आबंटन | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | धारा. 4(1)(b)(iii) | निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | निर्णय लेने की प्रक्रिया निर्णय के प्रमुख बिंदुओं की पहचान | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | अंतिम निर्णायक प्राधिकारी | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iii) | संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम इत्यादि | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iv) | a. मल्टी सिटी चेकों पर नीति (जारी, वसूली एवं नकारना) (वर्ज़न-2.0) निर्णय लेने (यदि हो) के लिए समय सीमा | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. क्रेडिट निर्णय लेने के लिए समय सीमा (यदि हो) | (यहाँ क्लिक करें) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(v) | पर्यवेक्षण प्रणाली तथा जवाबदेही | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | धारा. 4(1)(b)(iv) | कार्यों के निपटान के मानदंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | कार्यों /प्रदान की जानेवाली सेवाओं का स्वरूप | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | कार्यों/सेवा सुपुर्दगी के लिए मानदंड/मानक | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iii) | इन सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iv) | लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय-सीमा | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(v) | Process of redress of grievances | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | धारा. 4(1)(b)(v) | कार्य करने के नियम, विनियम, अनुदेश मैनुअल तथा अभिलेख | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | अभिलेख/मैनुअल/अनुदेश का शीर्षक तथा इसका स्वरूप | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | नियम, विनियम, अनुदेश मैनुअल तथा अभिलेखों की सूची | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iii) | अधिनियम/नियमावली मैनुअल इत्यादि | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iv) | स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश | प्रकट नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | धारा. 4(1)(b)(vi) | प्राधिकारी के नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | दस्तावेजों की श्रेणी | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | दस्तावेजों/श्रेणी के अभिरक्षक | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 | धारा. 4(1)(b)(viii) | लोक प्राधिकारी के तहत गठित बोर्ड, परिषद, समितियां तथा अन्य निकाय | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | क. बोर्ड, परिषद, समिति इत्यादि का नाम | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ख. परिषद, समिति इत्यादि | (यहाँ क्लिक करें) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | संरचना | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iii) | गठित होने की तिथि | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iv) | समयावधि/अंतराल | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(v) | अधिकार एवं कार्य | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(vi) | क्या इनकी बैठकों में जनता शामिल हो सकती हैं? | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(vii) | क्या बैठकों के कार्यविवरण जनता के पहुंच में है? | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(viii) | यदि जनता की पहुंच में है, तो स्थान जहां पर बैठक के कार्यविवरण जनता के लिए उपलब्ध है? | लागू नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | धारा. 4(1)(b)(ix) | अधिकारियों एवं कर्मचारियों की डायरेक्ट्ररी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | नाम व पदनाम | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | टेलिफोन, फैक्स तथा ई-मेल आईडी | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 | धारा. 4(1)(b)(x) | मुआवजा प्रणाली सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | सकल मासिक पारिश्रमिक सहित कर्मचारियों की सूची | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | विनियम के अनुसार मुआवजा की प्रणाली | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10 | धारा. 4(1)(b)(xvi) | लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम व अन्य विवरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) |
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(यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | प्रत्येक पदनामित अधिकारी का पता, टेलिफोन नंबर तथा ई-मेल आईडी | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11 | धारा. 4(2) | ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित/शुरु किया गया है | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध गौण दंडात्मक कार्रवाई लंबित है | प्रकट नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | गौण दंडात्मक कार्रवाई अथवा गंभीर दंडात्मक कार्रवाई के लिए निर्णित | प्रकट नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12 | धारा. 26 | सूचना का अधिकार को समझने के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | शैक्षिक कार्यक्रम | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) |
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(यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iii) |
सीपीआईओ/एपीआईओ की प्रशिक्षण- वर्ष: 2021-22: प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या: 1234 वर्ष: 2022-23: प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या: 2,007 वर्ष: 2023-24: प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या: 1450 |
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(vi) | संबंधित लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार पर अद्यतन दिशानिर्देशों का प्रकाशन | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13 | स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश | प्रकट नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. बजट और कार्यक्रम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्र.सं. | खंड | धारा | स्क्रीन के लिए हाइपरलिंक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(क) | (ख) | (ग) | (d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | धारा. 4(1)(b)(xi) | सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय तथा किए गए संवितरण पर रिपोर्ट इत्यादि सहित प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट | (यहाँ क्लिक करें) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | लोक प्राधिकारी के लिए कुल बजट | लागू नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | प्रत्येक एजेंसी का बजट, योजना तथा कार्यक्रम | लागू नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iii) | प्रस्तावित व्यय | लागू नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iv) | प्रत्येक एजेंसी का संशोधित बजट, यदि हो | लागू नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(v) | किए गए संवितरणों की रिपोर्ट तथा संबंधित रिपोर्ट की उपलब्धता स्थान | लागू नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(vi) | विभिन्न स्वायत्त संगठनों/ सांविधिक संगठनों/ संबंधित कार्यालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/ सोसाइटी/गैर-सरकारी संगठनों/निगम इत्यादि को दी गई निधियों का विवरण वेबसाइट पर तिमाही अंतराल पर दर्शाया जाना चाहिए तथा ऐसे प्राधिकारियों के बजट मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट से प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाना चाहिए। यदि किसी अनुषंगी का अपना खुद की वेबसाइट नहीं है तो ऐसे अनुषंगी प्राधिकारी का बजट तथा व्यय रिपोर्टों को प्रमुख लोक प्राधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | धारा. 4(1)(b)(xvii) | विदेशी तथा देशी दौरा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | बजट- लागू नहीं है | लागू नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | मंत्रालयों तथा सरकार के संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के श्रेणी के अधिकारियों, विभागाध्यक्षों द्वारा विदेशी तथा देशी दौरों का विवरण क) दौरा किए गए स्थान ख) दौरे की अवधि ग) अधिकारिक प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की संख्या घ) दौरे पर किए गए व्यय |
लागू नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iii) | निविदा प्राप्ति संबंधी सूचना क) सूचना/ निविदा पर पूछताछ तथा उसपर शुद्धिपत्र
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(यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iv) | निविदा प्राप्ति संबंधी सूचना ग) उपर्युक्त गुटबंदी में समाप्त कार्य निविदा घ) दी गई निविदा या कार्य संविदा के दर एवं कुल राशि |
(यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | धारा. 4(1)(b)(xii) | सब्सिडी कार्यक्रम के क्रियांवयन का तरीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | योजना का नाम | सब्सिडी विवरण हेतु लिंक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीएम स्वनिधि | (यहाँ क्लिक करें) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) | (यहाँ क्लिक करें) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कृषि क्लिनिक् एवं कृषि व्यवसाय केंद्र (एसीएबीसी) योजना | (यहाँ क्लिक करें) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीएमइजीपी | (यहाँ क्लिक करें) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एनयूएलएम | (यहाँ क्लिक करें) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कृषि विपणन इंफ्रास्ट्रचर (एएमआई) योजना | (यहाँ क्लिक करें) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गतिविधि का नाम - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | कार्यक्रम का उद्देश्य | लागू नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iii) | लाभ पाने की कार्यविधि | लागू नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iv) | कार्यक्रम/योजना की समयावधि | लागू नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(v) | कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य | लागू नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(vi) | आबंटित सब्सिडी/राशि का स्वरूप/प्रमाण | लागू नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(vii) | सब्सिडी पाने के लिए पात्रता मानदंड | लागू नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(viii) | सब्सिडी कार्यक्रम के लाभार्थियों के विवरण (संख्या, प्रोफाइल इत्यादि) | लागू नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | धारा. 4(1)(b)(xvii) | विवेकाधिकारी तथा गैर-विवेकाधिकारी अनुदान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | राज्य सरकार/गैर-सरकारी संगठनों/अन्य संस्थानों को आबंटित विवेकाधिकारी तथा गैर-विवेकाधिकारी अनुदान | लागू नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | लोक प्राधिकारियों से अनुदान प्राप्त सभी विधिक इकाइयों की वार्षिक लेखा | लागू नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | धारा. 4(1)(b)(xiii) | लोक प्राधिकारी द्वारा दिए गए रियायत, परमिट प्राप्त लाभार्थियों का विवरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | लोक प्राधिकारी द्वारा दिए गए रियायत, परमिट या अनुमोदन | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | प्राप्त प्रत्येक रियायत, परमिट या अनुमोदन के लिए क) पात्रता मानदंड ख) रियायत/अनुदान तथा/या परमिट प्राप्त करने की कार्यविधि ग) रियायत/परमिट या अनुमोदन प्राप्त लाभार्थियों का नाम व पता घ) रियायत प्रदान करने/ परमिट देने की तिथि |
लागू नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | धारा. 4(1)(b)(xvii) | सीएजी तथा पीएसी पैरा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | सीएजी तथा पीएसी पैरा तथा इनके की गई कार्रवाई की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने की तिथि | लागू नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्र.सं. | मद | धारा | स्क्रीन के लिए हाइपरलिंक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | (b) | (c) | (d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. प्रचार एवं सार्वजनिक इंटरफेस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | धारा. 4(1)(b)(xvii) | नीति तैयार करने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए की गई किसी भी व्यवस्था का विवरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | संबंधित अधिनियम, नियमों, प्रारूपों तथा अन्य दस्तावेजों जिनका नागरिकों से सामान्य रूप से देखा जाता है के जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श या प्रतिनिधित्व | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | क) नीति तैयार करने/ नीति के कार्यान्यवयन में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था |
(यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | ख) अतिथियों के लिए निर्धारित दिन और समय और सूचना तथा सुविधा सेवा काउंटर का संपर्क विवरण ग) सूचना और सुविधा सेवा काउंटर निम्नलिखित पतों पर कार्यालयों के सभी कार्य के दिनों में कार्य के समय के दौरान नागरिकों को उपलब्ध रहेगा मंडल: अहमदाबाद: पता: भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, अहमदाबाद, भद्र, अहमदाबाद – 380001
मंडल: अमरावती: पता: भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, अमरावती, अबिड्स, हैदराबाद – 500001
मंडल: बंगलूरू: पता: भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, बंगलूरू, 65, सेइंट मार्क्स रोड, बंगलूरू – 560001
मंडल: भोपाल: पता: भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, भोपाल, पोस्ट बांक्स क्र. 6, होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462011
मंडल: भुवनेश्वर: पता: भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, भुवनेश्वर, प्लाट III/I, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर – 751001
मंडल: चंडीगढ़: पता: भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, चंडीगढ़, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़ – 160017
मंडल: चेन्नई: पता: भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, 16, कालेज लेन, नुंगमबाक्कम, चेन्नई – 600006
मंडल: दिल्ली: Aपता: भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, दिल्ली, 11, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001
मंडल: गुवाहाटी: पता: भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, उत्तर पूर्व, जी.एस.रोड, पी.ओ – असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी – 781006
मंडल: हैदराबाद: पता: भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, हैदराबाद, बैंक स्ट्रीट, कोठि, हैदराबाद – 500095
मंडल: जयपुर: पता: भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, जयपुर, तिलक मार्ग, जयपुर – 302005
मंडल: कोलकाता: पता: भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, कोलकाता, 1, समृद्धि भवन, स्ट्रांड रोड, कोलकाता – 700001
मंडल: लखनऊ: पता: भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, हज़रतगंज, लखनऊ – 226001
मंडल: मुंबई (मेट्रो): पता: भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मुंबई, सिनर्जी, सी-6, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051
मंडल: महाराष्ट्र: पता: भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मुंबई, सिनर्जी, सी-6, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051
मंडल: पटना: पता: भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, पटना, पी ओ बॉक्स103, पश्चिम गांधी मैदान, पटना – 800001
मंडल: तिरुवनंतपुरम (केरल): पता: भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, केरल, रोटरी जंक्शन, पूजापुरा, तिरुवनंतपुरम– 695012
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(यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iii) | पब्लिक- प्राइवेट भागीदारी (पीपीपी) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) विशेष प्रयोजन माध्यम का विवरण यदि कोई है | लागू नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट | लागू नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iii) रियायती करार | लागू नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iv) परिचालन और रखरखाव मैनुअल | लागू नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(v) पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी के कार्यान्वयन संबंधी अन्य दस्तावेज़ | लागू नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(vi) शुल्क, टोल या अन्य प्रकार के राजस्व संबंधी सूचना जो सरकार के प्राधिकार पर वसूल किए जाते है | लागू नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(vii) कार्य एवं परिणाम संबंधी सूचना | लागू नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(viii) निजी क्षेत्र के भागीदार की चयन की प्रक्रिया (रियायतग्राही इत्यादि) | लागू नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ix) पीपीपी परियोजना के अधीन किए गए सभी भुगतान | लागू नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | धारा. 4(1)I | क्या पब्लिक को उनको प्रभावित करने वाली नीतियों/निर्णयों का विवरण दिया जाता है? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | महत्वपूर्ण नीतियां अथवा पब्लिक को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | पब्लिक परामर्श प्रक्रिया की रूपरेखा बताएं | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iii) | नीति बनाने से पूर्व परामर्श के लिए अपनाई जानेवाली व्यवस्था की रूपरेखा दें | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | धारा. 4(3) | सूचना का विस्तृत और ऐसे प्रारूप तथा प्रकार में प्रसार जो जनता के लिए सरलता से प्राप्त हो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | संप्रेषण के सबसे प्रभावी माध्यम इंटरनेट का उपयोग (वेबसाइट)- https://www.sbi.co.in & https://bank.sbi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | धारा. 4(1)(b) | सूचना मैनुअल/पुस्तिका के उपलब्ध होने का रूप | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सूचना मैनुअल/पुस्तिका (i) इलेक्ट्रानिक रूप |
(यहाँ क्लिक करें) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) प्रकाशित रूप में उपलब्ध है | (यहाँ क्लिक करें) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | धारा. 4(1)(b) | यदि सूचना मैनुअल/पुस्तिका निःशुल्क उपलब्ध है या नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | (1) बिना शुल्क उपलब्ध सामग्री की सूची | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) माध्यम के यथोचित कीमत पर उपलब्ध सामग्री की सूची | (यहाँ क्लिक करें) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैंक की वेबसाइटों https://www.sbi.co.in & https://bank.sbi पर नागरिकों के लिए भारी मात्रा में निःशुल्क सूचना/सामग्री उपलब्ध है। |
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पीबीबीयू उत्पाद और सेवाएं: पाथ: https://bank.sbi/web/personal-banking/home |
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उचित उधार व्यवहार संहिता: पाथ: https://bank.sbi/web/customer-care/fair-lending-practices-code |
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डेबिट कार्ड संबंधी सूचना: पाथ: https://bank.sbi/web/personal-banking/cards/debit-card |
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नीतियां इत्यादि पाथ:एसबीआई कॉर्पोरेट वैबसाइट -> निवेशक संबंध -> विनियमन 46 के तहत प्रकटीकरण ->संहिताएँ और नीतियाँ • भौतिकता निर्धारण की नीति तथा घटनाओं/सूचना का प्रकटीकरण • भौतिक अनुषंगियों के निर्धारण की नीति तथा अनुषंगियों के संबंध में कारपोरेट अभिशासन की आवश्यकताएं • संबंधित पक्ष लेन-देनों की भौतिकता तथा संबंधित पक्ष लेन-देनों के व्यवहार की नीति • सेबी (एल ओ डी आर ) विनिमय 2015 V 7.0 के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक की अभिलेखीय नीति • लाभांश वितरण नीति • एस बी आई क्षतिपूर्ति नीति पाथ: एसबीआई कारपोरेट वेबसाइट -> ग्राहक सेवा -> ग्राहक सेवा नीतियां -> मल्टी सिटी चेकों की नीति (जारी करना, उगाही तथा अस्वीकरण) ग्राहक अधिकार, शिकायत निवारण और क्षतिपूर्ति नीति -2022 (वर्जन -3) ग्राहक अधिकार, शिकायत निवारण और क्षतिपूर्ति नीति -2021 (वर्जन -2) |
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ब्याज दरें: पाथ: https://bank.sbi/web/interest-rates/interest-rates/deposit-rates |
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क्र.सं. | मद | खंड | स्क्रीन के लिए हाइपरलिंक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(क) | (ख) | (ग) | (d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ई. अभिशासन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | धारा. 4(1)(b)(xvii) | सूचना मैनुअल/हैंडबुक के उपलब्ध होने की भाषा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | अंग्रेजी | Fully met | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | देशी / स्थानीय भाषा | Fully met | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | धारा. 4(1)(b)(xvii) | वार्षिक अद्यतन की तिथि | Fully Met | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | धारा. 4(1)(b)(xiv) | इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचना | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचना का विवरण | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | दस्तावेज/रिकार्ड/अन्य सूचान का नाम/शीर्षक | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iii) | उपलब्ध होने का स्थान | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 | धारा. 4(1)(b)(xv) | सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को प्राप्त सुविधाओं का विवरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | सुविधा का नाम व स्थान | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | उपलब्ध सूचना के विवरण | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iii) | सुविधा प्राप्त करने के लिए कार्य समय | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iv) | संपर्क व्यक्ति तथा संपर्क विवरण (फोन. फैक्स, ईमेल) | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | धारा.4(i) (b)(xvii) | धारा के तहत निर्धारित ऐसे अन्य सूचना | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | परिवाद निवारण तंत्र | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) |
सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त आवेदन और दी गई सूचना के विवरणः वर्ष : 2021-22 Year: 2022-23 Year: 2023-24 |
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(iii) | पूरी की गई योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iv) | वर्तमान योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(v) | संविदाकार के नाम, संविदा की राशि तथा संविदा की समाप्ति की अवधि सहित की गई सभी संविदाओं के विवरण | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(vi) | वार्षिक रिपोर्ट | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(vii) | अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न (FAQs) | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(viii) | कोई अन्य सूचना जैसे कि क) नागरिक चार्ट |
(यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ख) परिणाम संरचना दस्तावेज (RFD) . | लागू नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ग) नागरिक चार्ट में दिए गए बेंचमार्क की तुलना में निष्पादन पर छ माही रिपोर्ट | लागू नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6 | धारा. 4(1)(b)(xvii) | आरटीआई आवेदनों तथा अपीलों की प्राप्ति एवं निपटान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) |
प्राप्त एवं निपटान किए गए आवेदनों का विवरण वर्ष: 2021-22 वर्ष: 2022-23 वर्ष: 2023-24 |
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(ii) |
प्राप्त अपील तथा दिए गए आदेशों का विवरण वर्ष : 2021-22 वर्ष : 2022-23 वर्ष : 2023-24 |
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4.7 | धारा 4(1)(d) | संसद में किए गए प्रश्नों के उत्तर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | लोक सभा में पूछे गए प्रश्न तथा दिए गए उत्तर के लिए http://loksabha.nic.in/Questions/Qtextsearch.aspx पर जाए | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | निपटाए गए आवेदनों की संख्या https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Questions/qsearch.aspx पर जाए | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्र.सं | मद | खंड | स्क्रीन के लिए हाइपरलिंक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(क) | (ख) | (ग) | (d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. जानकारी के रूप में निर्धारित | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | धारा. 4(1)(b)(xvii) | ऐसी अन्य जानकारी जैसे निधारित की गई है | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | नाम व विवरण (क) वर्तमान सीपीआईओ एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों (ख) 1.1.2015 से इससे पूर्व के सीपीआईओ तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों |
(यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) |
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(यहाँ क्लिक करें) |
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(iii) | (क) नोडल अधिकारियों की नियुक्ति- श्री बिस्वजीत तिग्गा, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, आरटीआई विभाग, 6वां तल, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पाइंट, मुंबई-400021 टेलिफोन: 022-22740689, ई-मेल: dgmrti.cc@sbi.co.in |
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(iv) | (ख) पारदर्शिता अधिकारी की नियुक्ति- श्री नवीन कुमार गुप्ता, उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, आरटीआई विभाग, 6वां तल, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पाइंट, मुंबई-400021 टेलिफोन: 022-22740690 ईमेल: dgmrti.cc@sbi.co.in |
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(v) |
14.10.2019 से स्वतः प्रेरित प्रकटीकरण पर सुझाव देने के लिए गठित परामर्श समिति के प्रमुख पणधारकों के सदस्य/अधिकारियों के पदनाम
(1) मुख्य महाप्रबंधक (आर एंड डीबी परिचालन), एसबीआई, कारपोरेट केंद्र, मुंबई (2) मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), एसबीआई, कारपोरेट केंद्र, मुंबई (3) मुख्य महाप्रबंधक (पीबीबीयू), एसबीआई, कारपोरेट केंद्र, मुंबई Corporate Centre, Mumbai (4) मुख्य महाप्रबंधक (एसएआरजी), एसबीआई, कारपोरेट केंद्र, मुंबई (5) मुख्य महाप्रबंधक (पेमेंट्स एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स), एसबीआई, कारपोरेट केंद्र, मुंबई (6) महाप्रबंधक (सीआरपीडी, एसबीआई, कारपोरेट केंद्र, मुंबई |
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(vi) | 14.10.2019 से आरटीआई में अनुभवी लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की समिति के सदस्यों/अधिकारियों के पदनाम - (1) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा महाप्रबंधक (टीबीयू), एसबीआई, कारपोरेट केंद्र, मुंबई (2) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा महाप्रबंधक (ग्राहक सेवा), एसबीआई, कारपोरेट केंद्र, मुंबई (3) सीपीआईओ एवं उप महाप्रबंधक (आरटीआई), एसबीआई, कारपोरेट केंद्र, मुंबई (4) सीपीआईओ एवं उप महाप्रबंधक (पीएमडी), एसबीआई, कारपोरेट केंद्र, मुंबई (5) सीपीआईओ एवं उप महाप्रबंधक (सीपीपीडी), एसबीआई, कारपोरेट केंद्र, मुंबई (6) सीपीआईओ एवं उप महाप्रबंधक (सीसीजी), एसबीआई, कारपोरेट केंद्र, मुंबई |
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क्र.सं | मद | खंड | स्क्रीन के लिए हाइपरलिंक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(क) | (ख) | (ग) | (d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. स्वतः प्रेरित सूचना का प्रकटीकरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | धारा. 4(1)(b)(xvii) | मद/जानकारी का खुलासा किया गया है ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का सहारा कम से कम लेना पड़े - बैंक ने सार्वजनिक डोमेन में अधिकतम जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक की वेबसाइट में कई जानकारी अपलोड की है उदाहरण के लिए कॉरपोरेट अभिशासन, निवेशक संबंध, हमें संपर्क करें, ग्राहक सेवा, करियर, एसबीआई अधिनियम 1955, ब्याजन दरें, वैयक्तिक बैंकिंग, कृषि/ग्रामीण बैंकिंग, अनिवासी भारतीय सेवाएं, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, एसएमई उत्पाद इत्यादि www.sbi.co.in & bank.sbi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | स्वतः संज्ञान प्रकटीकरण-तीसरा पक्ष लेखापरीक्षा अनुपालन-पट्टे/किराए पर परिसर लेना | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | स्वतः संज्ञान प्रकटीकरण-मानव संसाधन संबंधी प्रकटीकरण | (यहाँ क्लिक करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 | धारा. 4(1)(b)(xvii) | भारत सरकार की वेबसाइटों (जीआईजीडब्ल्यू) के लिए दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है (फरवरी 2009 में जारी) और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कार्यालय प्रक्रियाओं के सचिवालय मैनुअल (सीएसएमओपी) में शामिल किया गया है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | क्या वेबसाइट पर प्रमाण पत्र दिखाया गया है? | लागू नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | क्या एसटीक्यूसी प्रमाणन प्राप्त किया गया है और उसकी वैधता | लागू नहीं |
(इम्पीरिअल बैंक ऑफ इंडिया एम्पलॉईज़ पेंशन एंड गारंटी फंड) नियम एवं विनियम
नियम एवं विनियम
(इम्पीरिअल बैंक ऑफ इंडिया एम्पलॉईज़ पेंशन एंड गारंटी फंड) नियम एवं विनियम नियम एवं विनियम
इम्पीरिअल बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी पेंशन एवं गारंटी निधि
S.No |
RULES AND REGULATIONS
|
---|---|
1. |
वे निधियाँ जिन्हें बनाने और अनुरक्षित किए जाने का लक्ष्य है और जिनके बारे में आगे बताया गया है, इन्हें ‘इम्पीरिअल बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी पेंशन एवं गारंटी निधि' कहा जाएगा और इसका लक्ष्य और कार्य बैंक के कर्मचारियों को पेंशन देना और उन कर्मचारियों, जो बैंक के प्रति अपना दायित्व के निष्ठापूर्वक करने की गारंटी देते हैं, की बेईमानी से हुई हानि के विरूद्ध बैंक को सुरक्षा प्रदान करना है| |
2. |
इन नियमों में विषय या संदर्भ से अन्यथा न होने तक ‘ बैंक' का अर्थ भारतीय स्टेट बैंक से है, किंतु 1 जुलाई 1955 से पूर्व की अवधि के लिए इसका आशय इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया से है| ‘सेवा या बैंक में सेवा' में 26 जनवरी 1921 को किन्ही भी पूर्व प्रेज़ीडेंसी बैंकों के स्टाफ रहे उन कर्मचारियों द्वारा की गयी सेवा भी शामिल होगी जो इस निधि के सदस्य हैं| ‘भारत में स्टाफ' का आशय भारत के वे सभी कर्मचारी हैं जो इस निधि के सदस्य हैं| ‘भारत' में पाकिस्तान, बर्मा और सिलोन शामिल हैं| ‘लंडन का स्टाफ' से आशय लंडन कार्यालय के उन सभी कर्मचारियों से है जो इस निधि के सदस्य हैं| ‘मूल वेतन' का आशय मूल या आधार वेतन से है, किंतु 1 जनवरी 1962 से 31 जुलाई 1966 की अवधि के संदर्भ में ‘मूल वेतन' यह होगा (1) राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण 1960 के संदर्भ 1 के अवार्ड (जिसे वेतन और भत्तों , मूल या आधार वेतन के संदर्भ में आगे ‘अवार्ड' कहा गया है| ) से प्रावरित कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के मामलों में (2) अवार्ड द्वारा प्रावरित अधीनस्थ स्टाफ के अलावा अन्य कर्मचारियों के मामलों में आधार वेतन का अस्सी प्रतिशत और (3) अधीनस्थ स्टाफ जो अवार्ड द्वारा प्रावरित है के मामले में आधार वेतन के सत्तर प्रतिशत | 01.09.1978 से ‘मूल वेतन'में अन्य परिलाभ या किसी सदस्य को उनका कोई भाग जो समय-समय पर बैंक द्वारा उस सदस्य पर लागू सेवा नियमों के तहत उसे सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में अनुमत किया हो, भी शामिल होंगे | |
3. |
वर्तमान में निधि के न्यासी बैंक के निदेशक रहेंगे और इन न्यासियों की प्रत्येक बैठक में निदेशकों में से एक, जो कार्यकारी अधिकारी न हो, को बैठक का अध्यक्ष चुना जाएगा| |
4. |
कार्यवाही चलाने के लिए बोर्ड बनाने हेतु न्यूनतम पाँच न्यासी, जिनमें से दो बैंक के कार्यकारी अधिकारी होंगे उपस्थित रहने आवश्यक हैं| प्रत्येक न्यासी का एक मत होगा, और उन सभी मामलों, जिनमें मत विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो तो अध्यक्ष अपनामत दे सकेंगे| न्यासी अपने में से किसी एक, जो कि बैंक का कार्यकारी अधिकारी हो, को नियम 5 ए (6) के अधीन भुगतानों की संस्वीकृति एवं इन्हीं नियमों के तहत पेंशन की संस्वीकृति संबंधी सारी शक्तियों और विवेकाधिकारों का न्यासियों की ओर से प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकेंगे| न्यासी अपने में से एक समिति भी नियुक्त कर सकते हैं, जो निधि के अन्य सामान्य कार्य कर सके, जिसमें निधि की प्रतिभूतियों एवं निवेश की बिक्री भी शामिल है| समिति के कोरम के लिए तीन न्यासी जरूरी होंगे, किंतु तथोपरि शर्त यह होगी कि इनमें से दो उपस्थित न्यासी वे निदेशक होंगे जो बैंक के कार्यकारी अधिकारी न हों| समिति के सभी निर्णय एकमत से होंगे, किसी मसले पर ऐसा नहीं होने पर वह मसला न्यासियों के बोर्ड की बैठक को सौंपा जाएगा | |
4A. |
केवल वही व्यक्ति जो 30 जून 1955 को इंपीरियल बैंक की सेवा में थे और उस तिथि को निधि के सदस्य बनने हेतु पात्र थे, वे ही इस निधि के सदस्य हो सकेंगे| |
5. |
वह प्रत्येक कर्मचारी जिसकी ओर से बैंक को प्रतिभूति देना अपेक्षित है, निधि का सदस्य होगा, और उसे नीचे दिए गए अनुसार निधि के गारंटी भाग के लिए भी अंशदान देना आवश्यक होगा| |
5A. |
(1) 01 नवंबर 1931 को जो कर्मचारी निधि का सदस्य था वह उस तारीख से, और उसके बाद निधि में सम्मिलित प्रत्येक कर्मचारी सम्मिलित होने की तारीख से निधि के पेंशन भाग के लिए अपने मूल वेतन का पाँच प्रतिशत अंशदान देगा किंतु 01 जुलाई 1932 से रू.1800 प्रतिमाह पर अधिकतम पाँच प्रतिशत होगा, यह अंशदान वेतन से काटा जाएगा |न्यासियों को यह अधिकार होगा कि वे इस नियम को लागू न करें और कर्मचारी का अंशदान कभी भी, जितनी अवधि वे जरूरी समझे के लिए घटा दें, किंतु यह पूर्वगामी प्रभाव से लागू नहीं होगा| किसी ऐसी अवधि के लिए जबकि कर्मचारी को उसका पूरा मूल वेतन न मिला हो तो उसके अंशदान की गणना उस सेवा अवधि के लिए उसके घटे हुए मूल वेतन के अनुसार की जाएगी, और यह सेवा अवधि नियम16 के अनुसार उसकी पेंशन के लिए गणना में नहीं आएगी| उपर्युक्त कोई भी कथ्य 01 अप्रेल1968 को या उसके बाद निधि के सदस्य भारत के स्टाफ पर लागू नहीं होगा | (2) निधि के पेंशन भाग में प्रत्येक कर्मचारी का अंशदान निधि की बहियों में उसके नाम खोले गए एक खाते में जमा किया जाएगा, जिसका खाता विवरण प्रत्येक छमाही में उसे दिया जाएगा | (3) समय-समय पर न्यासियों द्वारा तय की गई दर से दैनिक आधार पर ब्याज दिया जाएगा जो निधि के पेंशन भाग के सामान्य शेष को नामे कर प्रत्येक सदस्य के खाते में छमाही आधार पर जमा किया जाएगा | यह कि सदस्य के खाते शेष पर ब्याज, उसके पेंशन पर सेवानिवृत्त होने या उसकी मृत्यु हो जाने के अलावा, अन्य कारणों से उसके बैंक सेवा छोड़ देने के दिन से जुड़ना बंद हो जाएगा| (4) सदस्य के बैंक सेवा से सेवानिवृत्त होने की स्थिति में या उसकी मृत्यु हो जाने पर , दोनों ही मामलों में ऐसे सदस्य के पेंशन हेतु पात्र बनने से पहले उसे या उसकी मृत्यु होने पर उन व्यक्तियों को, वाक्यांश (6) में उल्लिखित किए गए अनुसार और उसे या उन्हें मिलने योग्य अन्य कोई लाभों के साथ, उस सदस्य के अपने अंशदान और उस पर अर्जित ब्याज सहित वह राशि भुगतान की जाएगी| (5) पेंशन के लिए पात्र होने किंतु पेंशन भुगतान की पूरी राशि के पहले किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसे निधि के पेंशन भाग में उसके अंशदान एवं अर्जित ब्याज के बराबर राशि का भुगतान दिया जाएगा, शेष राशि का भुगतान यहाँ के वाक्यांश (6) के अनुसार किया जाएगा | VI. सदस्यन की मृत्यूे होने पर इन नियमों के अनुसार उसे देय राशि उसके वारिसों, निष्पा दक अथवा प्रशासकों को अथवा न्यातसियों के पूर्ण विवेक पर राशि अथवा उसका कोई हिस्साि अथवा उसके हिस्सों का भुगतान मृत व्यवक्ति की विधवा, बच्चाव, बच्चोंे अथवा उसके संरक्षक अथवा अभिरक्षक अथवा नजदीकी रिश्तेनदार अथवा किसी ऐसे अन्य व्य क्ति को किया जाएगा,जो राशि प्राप्ति करने के लिए न्याअसियों को पात्र लगे और जिसका मृत व्यक्ति की संपदा में कोई भी प्रतिनिधित्वप नहीं है अथवा जहॉं उत्तनराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्तग नहीं किया गया है और उक्त निधि के संबंध में ऐसा भुगतान मृत व्ययक्ति की ओर से अथवा अन्य तरीके से किसी भी व्य क्ति के सभी दावों के निपटान के लिए न्याेसियों के लिए स्था यी निपटान होगा। |
6. |
बैंक प्रत्येहक महीने उन सभी कर्मचारियों जिन्हें नियम 5 क के खंड () के अनुसार अंशदान करना होता है, के मामले में बैंक दवारा देय वेतन के 5 प्रतिशत के बराबर की राशि तथा निधि के अन्य् सदस्योंम के मामले में 10 प्रतिशत के बराबर की राशि निधि के पेंशन वाले हिस्सेअ में डालेगा। पर नियम 16 के अनुसार जब कोई कर्मचारी पेंशनयोग्यि नहीं रहता है, तो ऐसी सेवा की अवधि में बैंक दवारा कोई भी अंशदान नहीं किया जाएगा। बैंक के अंशदान राशि की गणना करते समय पैसे को अगले उच्चदतर रुपए में परिवर्तित किया जाएगा। |
7. |
No employee shall have any right of property in fund beyond the amount of his contributions to the pension section of the fund with interest accrued thereon nor shall he have any voice in its management unless qualified as a trustee to the fund as hereinbefore provided. |
8. |
निधि के पेंशन खंड में अपने अंशदान तथा उस पर उपचित ब्याज से अधिक राशि पाने का अधिकार कर्मचारी को नहीं होगा। साथ ही उसके प्रबंधन में तब तक उसकी कोई भूमिका नहीं होगी, जब तक वह निधि के न्याससी बनने के योग्य न हो। |
9. |
बैंक निधि के पेंशन एवं गारंटी हिस्सेय की पूरी राशि जो उसके पास जमा है, पर 1.4.1986 से प्रत्येेक छमाही की समाप्ति पर उसके द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट दर पर ब्या1ज अदा करेगा।
|
10. |
जिस कर्मचारी को जानबूझकर की गई उपेक्षा अथवा धोखाधड़ी के लिए बैंक की सेवा से बर्खास्त. किया जाता है, वह पेंशन निधि से कोई भी दावा कर नहीं सकता। |
11. |
बैंक के सभी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति समय-समय पर बैंक के केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति दवारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी की संस्वीैकृति के अधीन होगी। पर इन नियमों के अंतर्गत किसी अधिकारी को सेवानिवृत्ति न देने के निर्णय के लिए केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यसकता होगी। बैंक के अन्यी सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति समय-समय पर बैंक के केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति दवारा निर्दिष्टो सक्षम प्राधिकारी की संस्वीपकृति के अधीन होगी। पर इन नियमों के अंतर्गत किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति न देने के निर्णय के लिए केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति की पूर्व संस्वीसकृति अथवा उसके रोजगार से जुड़े संबद्ध स्थाकनीय बोर्ड की पूर्व संस्वींकृति की आवश्य कता होगी। जो कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी इस नियम के तहत अपेक्षित संस्वीसकृति के बिना सेवा छोड़ देता है, तो वह पेंशन के लिए निधि से दावा करने का अधिकार खो बैठेगा। |
12. |
पेंशन को केवल एलिमेंटरी माना जाएगा और इसीलिए इसे समनुदेशित किया नहीं जा सकता। कोई समनुदेशन किए जाने की स्थिति में वह वस्तु त: समाप्ता हो जाएगा। |
13. |
पेंशन सेवानिवृत्ति की बाद वाले पहले दिन से उपचित होना शुरू होगा और ये स्वजयं लाभार्थी को अथवा उसके दवारा आदेशित व्याक्ति को अदा किया जाएगा। पर इसके लिए उसके दवारा विधिवत हस्तावक्षरित एवं न्याेयाधीश, जस्टिस,बैंक दवारा सत्याृपित जीवनप्रमाणपत्र होना चाहिए। |
13A. |
प्रत्ये क मामले में निधि की शेष समाप्त होने तक पेंशन सदस्यव खाते के पेंशन हिस्सेर में और उसके बाद निधि के पेंशन हिस्सेे के सामान्य शेष में नामे की जाएगी। |
14. |
यदि बैंक का कोई अधिकारी जो इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए पात्र है, किसी भी समय किसी दूसरे बैंक में रोजगार अथवा सेवानिवृत्ति की तारीख से 2 वर्षों के भीतर अन्ये कोई वाणिज्यिक रोजगार पाना चाहता है, तो उसे समय-समय पर केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति द्वारा नामोद्दिष्टा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व संस्वीयकृति प्राप्तद करना होगा। सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप ऐसे प्रस्तारवों पर विचार करेगा। अपवादात्मीक मामलों में जहॉं प्रस्तारव कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप न हो अथवा अनुमति न देना प्रस्तासवित हो, तो कार्यकारी समिति उस पर विचार करेगी। यदि अधिकारी इस नियम के तहत अपेक्षित संस्वी कृति के बिना ऐसा रोजगार लेता है, तो न्यािसी अपने विवेक पर अधिकारी को देय पूरी पेंशन या उसके किसी हिस्सेग को न देने के लिए सक्षम होंगे। पर जिस अधिकारी को सेवानिवृत्ति की तैयारी से पूर्व ली गई छुटटी के दौरान वाणिज्यिक रोजगार लेने के लिए कार्यकारी समिति दवारा अनुमति दी गई हो, उसे सेवानिवृत्ति के बाद उस रोजगार में जारी रहने के लिए बाद में अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। ध्याोन रहे: यहॉं ऊपर दिए गए अधिकारी शब्दन में वे सहायक भी शामिल होंगे, जो इंपीरिएल बैंक ऑफ इंडिया के सहायकों की सेवा को शासित करने वाले नियमों के अधीन आते हैं। |
15. |
भारत का कोई भी कर्मचारी अथवा स्टााफ पेंशन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक वहऑ भारत में 25 वर्षों की सेवा पूरी न करता। लंदन का कोई भी कर्मचारी तब तक पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक वह इसके बाद के प्रावधान को छोड़कर, 40 वर्षों की सेवा पूरी न करता। |
15A. |
यदि कोई भूतपूर्व कर्मचारी बैंक की सेवा में पुन: आता है, तो न्याकसी ऐसी सेवा की निरंतरता में कोई भंग न होने पर अपने विवेक पर पेंशन के लिए उसकी पूर्व सेवा अवधि को हिसाब में ले सकते हैं। |
16. |
जब तक इसके बाद आगे कहा नहीं जाता, यदि किसी ने भारत में 21 वर्ष की आयु से पहले कोई सेवा की हो, तो उसकी 58 वर्ष की आयु पूरा होने पर इस सेवा को पेंशन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा, बशर्ते कि 58 वर्ष की आयु पूरी होने की तारीख को उसके खाते में सामान्यय अथवा अर्जित अवकाश जमा होने पर ऐसे अवकाश की अवधि को पेंशन के लिए सेवा के रूप में उस अवकाश की सीमा तक हिसाब में लिया जाएगा, जिसके लिए सेवा पूरी की गई हो। लंदन की सेवा लंदन के प्रथम रोजगार की तारीख से पेंशन के लिए हिसाब में ली जाएगी,भले ही उसकी आयु कितनी भी क्योंा न हो। |
17. |
उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा संस्वी्कृत एवं बैंक के नियमों के अंतर्गत अनुमत अधिकतम सीमा तक लिए गए अवकाश को सेवा के रूप में गिना जाएगा। |
18. |
. इन नियमों एवं विनियमों के अन्या प्रावधानों के अंतर्गत भारत के स्टामफ सदस्योंत के मामले में पेंशन, पिछले 12 महीनों की पेंशन योग्यग सेवा के दौरान प्रत्ये्क वर्ष की सेवा के लिए आहरित औसत मासिक मूल वेतन की 60 में से एक भाग की दर पर अदा की जाएगी। लंदन के स्टावफ के मामले में पेंशन, प्रत्येाक वर्ष की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख के वेतन की 60 में से एक भाग की दर पर अदा की जाएगी। नियम 20 के प्रावधानों के अध्येधीन इस नियम अथवा अन्यर किसी नियम के अधीन देय पेंशन की राशि में पैसे होने पर उसे अगले उच्चस रुपए में परिवर्तित किया जाएगा। |
19. |
(i) बैंक से सेवानिवृत्त होने वाला बैंक कर्मचारी 20 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने के बाद पेंशन का हकदार हो जाता है बशर्ते किअगर वह भारत का स्टाफ है या लंदन की महिला स्टाफ है तथा उसकी आयु 50 वर्ष की हो गई हो या लंदन में कार्यरत पुरुष स्टाफ की आयु 60 वर्ष की हो गई हो। (ii) बैंक से सेवानिवृत्त होने वाला बैंक कर्मचारी ने भारत में स्टाफ के रूप में एवं/ या लंदन के स्टाफ के रूप में 20 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर ली हो तो उसकी आयु पर ध्याकन दिए बिना वह पेंशन का हकदार हो जाता है बशर्ते कि वह सेवानिवृत्ति की मंजूरी देने वाले सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदित चिकित्सा प्रमाण-पत्र या अन्यथा द्वारा यह विश्वारस दिला दे कि वह सक्रिय सेवा के लिए अयोग्य है। (इन नियमों एवं विनियमों में किसी विरोधाभास के होते हुए भी इस नियम के अंतर्गत इस तरह के कर्मचारी की भारत या लंदन में की गई बैंक सेवा की गणना पेंशन के लिए की जाएगी) (iii) अगर किसी कर्मचारी ने 55 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो या जिसने सेवानिवृत्ति की मंजूरी देने वाले सक्षम कर्मचारी को शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण बैंक सेवा के लिए अयोग्य (इस तरह की कमजोरी अनियमित या क्रोधी स्वभाव के कारण न हो) होने का विश्वाकस दिला दिया है उसे न्यासियों (ट्रस्टियों) के विवेक के अधीन समानुपातिक पेंशन दी जा सकती है। |
20(1). |
अधिकतम पेंशन निम्नलिखित से अधिक नहीं हो सकती है: (1) (क) भारत में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में अगर पेंशन योग्य सेवा के पिछले 12 महीनों में औसत मासिक मूल वेतन का आधा या पेंशन योग्य सेवा के पिछले 12 महीनों में लिया गया वेतन या 2400/- प्रतिमाह, जो भी कम हो: (ख) लंदन में कार्यरत वह कर्मचारी जिन्होंने पिछली सेवा भारत में नहीं की है, उनके मामले में 600 पाउंड प्रतिवर्ष। बशर्ते कि 1.1.86 से संशोधित नियमों के अंतर्गत भारत में कार्यरत स्टाफ को दी जाने वाली पेंशन पिछले नियमों के अनुसार दी जाने वाली पेंशन से कम न हो। |
20(2). |
भारत में कार्यरत स्टाफ को दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन 300 रुपए प्रतिमाह से कम नहीं होनी चाहिए। |
20A(1). |
(1) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर (क) एक वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी होने के बाद बैंक सेवा के दौरान या (ख) सेवानिवृत्ति के बाद, न्यासी चाहें तो केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित नियम एवं शर्तों पर कर्मचारी के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन मंजूर की जा सकती है। |
21. |
लंदन में पेंशन फंड के सदस्य जिन्हें भारत में सेवा के लिए स्थानांतरण किया जाता है, वह भारत में कार्यरत स्टाफ पर लागू पेंशन नियमों के अधीन आएंगे। भारत में सेवा ग्रहण करने के बाद ही उनकी पेंशन योग्य सेवा की गणना की जाएगी तथा 21 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद लंदन कार्यालय में की गई सेवा प्रत्येक एक वर्ष की सेवा के लिए साढ़े सात माह की सेवा गिनी जाएगी। |
22(a). |
(क) भारत में कार्यरत फंड के सदस्य जिन्हें लंदन स्टाफ के रूप में स्थानांतरित किया जाता है तो उन पर भारत में कार्यरत स्टाफ पर लागू पेंशन नियम ही लागू होंगे तथा लंदन में पूरी की गई प्रत्येक एक वर्ष की सेवा के लिए साढ़े सात माह की गणना की जाएगी तथा उसे भारत में की गई सेवा के खाते में जोड़ दिया जाएगा। तथापि अगर स्थानांतरण अस्थायी तौर का है तो लंदन में की गई सेवा को भारत में की गई सेवा के बराबर माना जाएगा। इस खंड के अंतर्गत उल्लिखित सदस्यों के पेंशन का भुगतान रुपए में किया जाएगा तथा उसकी गणना निम्नलिखित प्रकार से होगी: इस संबंध में कृपया मूल अंग्रेज़ी वर्ज़न देखें। या, (ख) वह अपनी पेंशन को स्टर्लिंग में प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं,उस मामले में उन पर लंदन स्टाफ पर लागू पेंशन नियम लागू होंगे, अर्थात भारत स्टाफ की प्रत्येक साढ़े सात माह की सेवा को एक वर्ष की पेंशन योग्य सेवा के बराबर माना जाएगा तथा उसे लंदन स्टाफ के सेवा वर्षों में जोड़ दिया जाएगा। इसी के साथ लंदन कार्यालय में अप्रयुक्त अर्जित अवकाश को अतिरिक्त पेंशन योग्य सेवा के रूप में गिना जाएगा। इस खंड के अंतर्गत सेवानिवृत्त होनेवाले स्टाफ का पेंशन सेवानिवृत्ति तिथि पर लिए गए अंतिम वेतन के आधार पर गिना जाएगा। |
22A. |
(1) नियम 11 में उल्लिखित बातों के होते हुए भी, अगर किसी कर्मचारी की बैंक सेवा समाप्ति के बाद भी उस पर लागू होने वाले सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है या जहां सेवानिवृत्ति की मंजूरी कार्यपालक समिति या स्थानीय बोर्ड स्तर द्वारा दिया जाना विचाराधीन है (जैसा भी मामला हो) तो सदस्य द्वारा सेवा के दौरान की गई किसी त्रुटि के संबंध में सेवानिवृत्ति के बाद भी जांच या पूछताछ आंरभ की गई या चल रही है, तो कर्मचारी को न्यासियों के विवेक पर अनंतिम (प्रोविज़नल) पेंशन दी जा सकती है, जो कि कर्मचारी को इन नियमों के अधीन सेवानिवृत्ति हेतु सेवा अवधि पूरी होने के बाद से बैंक सेवा समाप्ति की तिथि तक या उस तारीख पर जो कि उसके निलंबन की तारीख से एक दिन पूर्व हो, उस तारीख तक पात्र दी जाने वाली मूल पेंशन की राशि से अधिक न हो। (2) इस प्रकार से दी गई अनंतिम पेंशन की राशि को अनुशासनात्मक कार्यवाही या जांच या पूछताछ की समाप्ति पर, मंजूर की गई अंतिम पेंशन से समायोजित किया जाए। लेकिन अगर सदस्य को बैंक सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है तथा उसके सेवानिवृत्ति लाभ जब्त कर लिए जाते हों तो इस राशि की वसूली नहीं की जाएगी। (3) अगर बैंक के अभिमत में किसी भी समय अगर ऐसा पाया जाता है कि सदस्य द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही या जांच या पूछताछ में सहयोग नहीं किया जा रहा है तो न्यासियों के विवेक पर अनंतिम पेंशन के भुगतान को रोका जा सकता है। |
23. |
न्यासियों को अपने मतानुसार आवश्यरकता पड़ने पर सदस्यों को नोटिस देने के बाद पिछले नियमों में कुछ भी जोड़ने, परिवर्तन करने या संशोधन करने का अधिकार होगा। |
24. |
आगे उल्लिखित स्थितियों के अलावा किसी भी कर्मचारी पर की गई बेईमानी के कारण हुई हानि की देयता गारंटी निधि की होगी। |
25. |
इस निधि का वह प्रत्येक सदस्य, जिसे बैंक को प्रतिभूति देनी होती है, हर छमाही यानी 30 मार्च और 30 सितंबर को अग्रिम रूप से गारंटी की राशि का पाँच बटा आठ या 10 आना प्रतिशत प्रति वर्ष भुगतान करेगा। न्यासी अपने विवेक से इस अंशदान को निम्नानुसार घटा सकते हैं – 10 छमाही भुगतानों के बाद 10 प्रतिशत घटाकर 9/16प्रतिशत पर ला सकते हैं 20 छमाही भुगतानों के बाद 30 प्रतिशत घटाकर 7/16प्रतिशत पर ला सकते हैं 30 छमाही भुगतानों के बाद 50 प्रतिशत घटाकर 5/16प्रतिशत पर ला सकते हैं और अपने ही विवेक से 5 बटा 8 का पूरा प्रभार पुनः लगा सकते हैं या उक्त सीमाओं में कोई कम प्रभार लगा सकते हैं। |
26. |
गारंटी की प्रीमियम के रूप में या अन्यथा प्राप्त सभी धन फंड के पेंशन सेक्शन के धन से अलग खाते में रखा जाएगा। |
27. |
किसी गारंटी-प्रदत्त कर्मचारी की बेईमानी से बैंक को कोई नुकसान होने पर इस नुकसानी की भरपाई के लिए बैंक यथाशीघ्र फंड के ट्रस्टियों के पास अपना दावा प्रस्तुत करेगा। |
28. |
गारंटी-प्रदत्त कर्मचारी की बेईमानी से बैंक को हुए नुकसान की भरपाई निम्नलिखित क्रम में की जाएगी – (i)गलती करने वाले कर्मचारी की विशेष प्रतिभूति से, अगर उससे विशेष प्रतिभूति ली गई हो (ii)फंड के गारंटी सेक्शन से (iii)फंड के पेंशन सेक्शन के जनरल बेलेंस से |
29. |
कर्मचारी के गलती करने के समय उसके लिए जितनी राशि की गारंटी दी गई हो, उससे ज्यादा राशि का दावा फंड से नहीं किया जा सकेगा। |
30. |
गारंटी-प्रदत्त कर्मचारी की बेईमानी से बैंक को हुई हानि के लिए दावे की राशि का निर्धारण बैंक के निदेशकों द्वारा किया जाएगा। उनका निर्णय अंतिम होगा, बशर्ते वह यहाँ दी गई शर्तों के अनुसार हो। |
31. |
कर्मचारी के फंड की गारंटी में रहने के दौरान की गई बेईमानी से बैंक को हुए नुकसान का कोई भी दावा कर्मचारी की सेवा समाप्त किए जाने की तारीख से छह माह बाद करने का बैंक को अधिकार नहीं होगा। |
32. |
गारंटियों के लिए चुकाई गई प्रीमियम वापस नहीं की जाएगी। वह पूर्णतः फंड की संपत्ति हो जाएगी। |
33. |
यदि ट्रस्टियों को लगे कि फंड के गारंटी सेक्शन का शेष गारंटी प्रदान करने के लिए जरूरी राशि से अधिक हो गया है तो अतिरिक्त राशि को फंड के पेंशन सेक्शन में अंतरित किया जा सकेगा। |
34. |
फंड की बहियों और खातों का बेलेंसिंग हर वर्ष 31 मार्च और 30 सितंबर को किया जाएगा और 31 मार्च को कामकाज का वार्षिक विवरण तैयार कर ट्रस्टियों की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक हर वर्ष अधिकतम 31 अगस्त तक होगी। |
35. |
बैंक द्वारा लंदन और भारत में वांछित प्रतिभूति की राशि (कर्मचारी द्वारा अन्यथा दी जाने वाली विशेष प्रतिभूति चाहे जो हो) का नियमन निम्नलिखित पैमाने से किया जाएगा – लंदन में 150 पौंड से 500 पौंड तक के वेतन के लिए वार्षिक 500 पौंड। लंदन में 500 पौंड से अधिक और 750 पौंड तक के वेतन के लिए वार्षिक 1,000 पौंड। लंदन में 750 पौंड से अधिक वेतन के लिए वार्षिक 2,500 पौंड। भारत में 100 रुपये से 500 रुपये तक के वेतन के लिए मासिक 5,000 रुपये। भारत में 500 रुपये से अधिक और 750 रुपये तक के वेतन के लिए मासिक 10,000 रुपये। भारत में 750 रुपये से अधिक के वेतन के लिए मासिक 25,000 रुपये। |
36. |
मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मैंने इंपिरियल बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लाइज़ पेंशन एंड गारंटी फंड के नियम पढ़ और समझ लिए हैं और मैं इन नियमों को मानने हेतु सहमत हूँ। पूरा नाम............................................. जन्म दिनांक ..................... नियुक्ति का स्वरूप.............................. सेवा-ग्रहण का दिनांक............................................ पेंशन के लिए सेवा की गणना शुरु होने का दिनांक............................................. प्रति माह वेतन....................... दिनांक......... गवाह............................................. *(यदि कर्मचारी को प्रोबेशन पर रखा गया हो तो यहाँ उसके बैंक की सेवा में स्थायी होने का दिनांक लिखें। यदि भारत स्थित स्टाफ का कर्मचारी 21 वर्ष की उम्र पूरी होने से पहले स्थायी हो जाता है तो यहाँ उसके 21 वर्ष का होने का दिनांक लिखें।) नियम 18 का उदाहरण मान लीजिए किसी कर्मचारी ने सेवा-निवृत्ति के दिनांक पर 27 वर्ष 5 माह 23 दिन सेवा की है और वह भारत के स्टाफ का सदस्य है तो उसे पिछले पाँच वर्ष की सेवा में प्राप्त औसत मासिक मूल वेतन का (275/12/60) पेंशन देय होगी और यदि वह लंदन के स्टाफ का सदस्य है तो उसे सेवानृत्ति पर वेतन का (275/12/60) पेंशन देय होगी।दृष्टव्य : गिनती हेतु पूरे माह लिए जाते हैं। बचे हुए दिन छोड़ दिए जाते हैं।. नियम 21 का उदाहरण कोई सदस्य लंदन में आठ वर्ष की सेवा के बाद 24 वर्ष की उम्र में भारत ट्रांसफर हुआ है। उसके 21 वर्ष का होने तक उसके द्वारा की गई 5 वर्ष की सेवा पेंशन के लिए नहीं गिनी जाएगी, किंतु 21 वर्ष का होने के बाद की तीन वर्ष की सेवा 1 वर्ष साढ़े दस माह के रूप में गिनी जाएगी। पेंशन योग्य सेवा के 25 वर्ष पूरे करने के लिए उसे 23 वर्ष डेढ़ माह की सेवा और करनी होगी। तब सेवानिवृत्त होने पर उसे पिछले पाँच वर्ष के औसत वेतन का 25/60 भाग पेंशन प्राप्त होगी, किंतु यह निर्धारित अधिकतम पेंशन से ज्यादा नहीं होगी। अगर वह 25 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी करने से पहले या बाद में सेवा निवृत्त हो तो उसे पेंशन योग्य सेवा के 25 वर्ष से कम या ज्यादा प्रति वर्ष के लिए 1/60 भाग कम या ज्यादा पेंशन उसी अधिकतम पेंशन की सीमा में प्राप्त होगी। नियम 22 (क) में दिए गए उदाहरण पर भी यही लागू होता है। नियम 22(ए) के उदाहरण 1. फंड का कोई सदस्य यदि भारत में 15 वर्ष की सेवा के बाद लंदन स्थानांतरित होता है। भारतमें 15 वर्ष की सेवा की गणना निम्नानुसार की जाती है 25 वर्ष की पैंशन योग्य सेवा पूरी करने के लिए उसे भारत में और 10 वर्ष सेवा करनी होती। लंदन में एक वर्ष की सेवा भारत में साढ़े 7 महीने की सेवा के बराबर है। 25 वर्ष की पैंशन योग्य सेवा पूरी करने के लिए उसे लंदन में 16 वर्ष और सेवा करनी होगी। यदि वह तब सेवानिवृत्त होता है तो उसकी, रुपयों में देय, पैंशन उसके औसत वेतन जिसकी गणना नियम 22(ए) के प्रावधानों के अनुसार की जाती है, का 25/60वां भाग होगी। 2. फंड का कोई सदस्य यदि भारत में 22 वर्ष की सेवा के बाद लंदन स्थानांतरित होता है। भारत में 22 वर्ष की सेवा 22 वर्ष गिनी जाती है।/p> 25 वर्ष की पैंशनयोग्य सेवा पूरी करने के लिए उसे भारत में और 3 वर्ष सेवा करनी होती लेकिन उसे लंदन में 412/15 वर्ष और सेवा करनी होगी। यदि वह सेवानिवृत्त होता है तो उसकी पैंशन उदाहरण-1 में वर्णितानुसार उसके औसत वेतन का 25/60वां भाग होगी। |
IBI PENSION TRUST DEED
This Indenture made the 23rd day of November one thousand nine hundred and twenty one Between The Imperial Bank of India a Corporation incorporated under the Imperial Bank of India Act, 1920(hereinafter called "the Bank") of the one part and Robert Middleton Watson Smyth MSC James Fletcher Simpson MSC and Sir Jamsetjee jejeebhoy Bart, the Presidents of the Local Boards established under the said Act at Calcutta, Madras and Bombay respectively Reginald Hugh Lloyd Langford James MLC Alec Fleming Buchanan and Sidney Julius Gillum MLC the respective Vice-Presidents of the said Boards Arthur Cecil McWallers CIE ICS the Controller of Currency and Sir Rajendra Nath Mookerjee KCIE The Honorable Sir Maneekji Byramjee Dadabhoy KCIE The Honorable Sir Dinshaw Edulji Wacha kt j.p and The Honorable Rao Bahadur Savana Km. Moona Ana Annamalaibhekjar the members nominated by the Governor General in Council to the Central Council Board of Governors of the said Bank in terms of section 28 of the said Act and Sidney Ashley Hurt Sitwell and Robert Anderson Don the Secretaries of the said Local Boards of the Bank at Calcutta and Bombay respectively William Lamb the Officiating Secretary of the Local Board at Madras and Sir Norcol Hastings Yeeles Warren kl and Norman Mclver Murray Managing Governors of the said Bank appointed under the said Section 28 of the said Act all of whom now constitute the Governors of the said Bank and are hereinafter called "the trustees" of the other part Whereas the Central Board of Governors of the Bank pursuant to the powers enabling them in that behalf have constituted a Pension Fund for the officers and servants of the Bank and have published Rules and Regulations which bear date the twenty seventh day of April one thousand nine hundred and twenty one for the working of the said Fund under the name of the Imperial Bank of India Employees Pension and Guarantee Fund hereinafter referred to as "the Fund"
And whereas the said Rules provide interalia for the Trustees of the Fund being the Governors of the Bank for the time being for contributions both by the Bank and its employees to the Pension Section of the Fund, for payment of interest on moneys of the Fund in deposit with the Bank, for the investment of the moneys belonging to the Fund only in securities authorized by law for Trustees, for premia received on account of Guarantees being kept in separate account from the moneys proper of the Pension Fund and for the submission of an annual statement of affairs to General Meetings of the members of the Fund And whereas it is desirable that the position and duties of the Trustees as distinct from those of Governors of the Bank should be defined and that the investments securities and moneys of the Fund from time to time vested in the Trustees should be held and administered entirely separately from the property and assets of the Bank under the management and control of its Governors And whereas the parties hereto of the other part have agreed at the request of the Bank to act as Trustees of the FundNow these presents witness and it is hereby agreed and declared as follows :-
- The Trustees will hold the sum of Rupees three hundred and fifty thousand transferred to the Imperial Bank of India Pension and Guarantee Fund by the resolution of the Central Board of the Bank dated the twelfth July one thousand nine hundred and twenty one and also all other moneys which from time to time may be transferred or paid to the said Fund by way of donation on contribution premia or interest or be otherwise received on account of the said Fund upon trust to provide and pay such pensions gratuities or allowances to the Bank's employees wherever the Bank is or may be established as may be duly sanctioned and to secure and indemnify the Bank against such loss from dishonesty of employees as may be provided by the Rules and Regulations for the time being of the Fund.
- The appointment of a Chairman and the transaction of all business at the meetings of the Trustees shall be in accord with the said Rules and Regulations.
- The Trustees shall have absolute discretion from time to time to sell and convert the Trust Funds vested in them or any part thereof and invest the proceeds in any investments allowed by law for the investment of Trust Funds but not in immoveable property and from time to time to vary such investments for others of a like nature.
- The office of Trustee shall be vacated on any Trustee ceasing to hold the office of Governor of the Bank in terms of Section 28 of the said Imperial Bank of India Act 1920 or other the enactment which may be adopted in place thereof and the person or persons succeeding to such office shall ipsofacto be entitled to and become a Trustee of the said Fund on/or signifying his consent to act as such.
In witness whereof the seal of the said Bank and the signature of its said Governors have been hereunto affixed this day and year above written.
The seal of the Imperial Bank of India was hereunto affixed by and in the presence of
Governors
Sd/-illegible
(Jamsetjee Jejeebhoy) .
Sd/-illegible
(S.J.Gillum).
Managing Governor
Sd/-illegibel
(N.H.Y.Warren).
Sd/-illegibel
- R.M.W.Smyth.
- J.F. Simpson.
- J.Jejeebhoy.
- R. Langford James.
- A.F. Buchanan.
- S.J. Gillum.
- A.C. Mcwallers.
- R.N. Mookerjee.
- M.B. Dadabhoy.
- D.E. Wacha.
- M.A. Annamalaibhekjar.
- S.A.H. Sitwell.
- R.A. Don. W. Lamb.
- N.H.Y. Warren.
- N.M. Murray.
STATEMENT OF AFFAIRS AS ON 31.03.2014
Last Updated On : Friday, 31-05-2024
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि